प्र 1. जी.एस.टी. करारोपण की शक्तियां कहां से उत्पन्न होती हैं?
उत्तरः संविधान के अनुच्छेद 246ए, जिसे संविधान (101वें संशोधन) अधिनियम, 2016 द्वारा पेश किया गया था संसद और राज्य विधान सभाओं को जी.एस.टी. के संबंध में कानून बनाने के लिए समवर्ती शक्तियां प्रदत्त करता है। हालांकि, अनुच्छेद 246ए के खंड 2 को अनुच्छेद 269ए के साथ पढ़ने पर संसद विधान सभाओं को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के संबंध में कानून बनाने के लिये विशिष्ट शक्तियां प्रदान करती है।
प्र 2. जी.एस.टी. के अंर्तगत कराधीन घटना क्या है?
उत्तरः वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति। सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाएगा जबकि आई.जी.एस.टी. अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाएगा। सीजी. एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 7(1) और आई.जी.एस. टी. अधिनियम की धारा 4(1) है।
प्र 3. क्या रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म केवल सेवाओं पर लागू होता है?
उत्तरः नहीं, रिवर्स चार्ज/प्रभार वस्तुओं और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर लागू होता है।
प्र 4. अपंजीकृत व्यापारियों से माल की खरीद के मामले में क्या उलझने हांेगी?
उत्तरः माल प्राप्त करने वाला आई.टी.सी. ;प्दचनज ज्ंग ब्तमकपजद्ध प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, वे प्राप्तकर्ता जो संरचना योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत हैं रिवर्स चार्ज के अंतर्गत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
प्र 5. वस्तुओं के विनिमय के संबंध में, यथा सोने की घड़ी के बदले रेस्तरां सेवाएं कराधीन लेन-देन होंगे जैसा दो अलग-अलग आपूर्तियां में होता है या वे केवल मुख्य आपूर्तिकर्ता के हाथ में कराधीन होगा?
उत्तरः नहीं। उपरोक्त मामले में उपभोक्ता द्वारा रेस्तरां को घड़ी की आपूर्ति का लेनदेन एक स्वतंत्र आपूर्ति नहीं मानी जाएगी क्योंकि वह व्यापार का प्रमुख हिस्सा नहीं है। यह रेस्तरां द्वारा उसे आपूर्ति करने के प्रतिफल (consideration) के रूप में दिया गया था। यह रेस्तरां द्वारा करयोग्य आपूर्ति होगी।
प्र 6. क्या बिना प्रतिफल (consideration) के की गई आपूर्ति जी.एस.टी. के अंर्तगत आपूर्ति के दायरे में मानी जाएगी?
उत्तरः हाँ, केवल उन मामलों में जिन्हें माॅडल जी.एस.टी. कानून की अनुसूची प् के अंर्तगत निर्दिष्ट किया गया है।
प्र 7. वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के लेनदेन के लिये कौन अधिसूचित कर सकता है?
उत्तरः केन्द्र सरकार या राज्य सरकार जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति किये जाने वाले लेन-देन को अधिसूचित कर सकते हैं।
प्र 8. क्या एक कराधीन व्यक्ति 3 व्यावसायिक कार्यक्षेत्र में से संरचना योजना (composite scheme) का एक विकल्प चुनने का पात्र होगा?
उत्तरः नहीं, संरचना योजना उन सभी व्यापारिक कार्यक्षेत्रों/ पंजीकरणों पर लागू होगी जिन्हें कराधीन व्यक्ति द्वारा एक पी.ए.एन. (PAN) पर अलग अलग लिये गये हैं।
प्र 9. यदि कराधीन व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति करता है तब क्या संरचना योजना का लाभ उठाया जा सकता है?
उत्तरः नहीं, संरचना योजना लागू किये जाने की शर्त यह है कि कराधीन व्यक्ति अंतर-राज्य आपूर्ति नहीं करता।
प्र 10. क्या संरचना योजना के अंतर्गत एक कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है?
उत्तरः नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए पात्र नहीं होगा।
प्र 11. क्या एक ग्राहक एक संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति से खरीदारी करने पर संरचना कर को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में दावा कर सकता है?
उत्तरः नहीं, कोई भी ग्राहक जो संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति से माल खरीदता है संरचना कर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने का पात्र नहीं है क्योंकि संरचना योजना आपूर्तिकर्ता कर चालान/बिल जारी नहीं कर सकता।
प्र 12. क्या संरचना कर ग्राहकों से एकत्र किया जा सकता है?
उत्तरः नहीं, संरचना योजना के अंतर्गत कराधीन व्यक्ति को कर एकत्र करने के लिये प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब है कि एक संरचना योजना आपूर्तिकर्ता कर चालान/बिल जारी नहीं कर सकता।
प्र 13. संरचना योजना के अंतर्गत कर भुगतान के विकल्प की सीमा रेखा क्या है?
उत्तरः संरचना योजना के लिए एक वित्तीय वर्ष में टर्नओवर/कुल बिक्री की 50 लाख रुपये सीमा है।
प्र 14. संरचना योजना की पात्रता निर्धारित करने के लिए ‘सकल बिक्री‘ की गणना कैसे करें?
उत्तरः सकल बिक्री की गणना करने की कार्यप्रणाली धारा 2(6) में दी गई है। तद्नुसार, ‘सकल बिक्री‘ का मतलब सभी आपूर्ति का मूल्य (करयोग्य और गैर-करयोग्य आपूर्ति + छूट प्राप्त आपूर्ति + निर्यात) हैं और इसमें सीजी.एस.टी. अधिनियम, एस.जी.एस.टी. अधिनियम और आई.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत लगाए कर, आवक आपूर्ति के मूल्य + रिवर्स प्रभार के अंर्तगत एक ही पी.ए.एन. के कराधीन व्यक्ति द्वारा की गई आपूर्ति का मूल्य शामिल नहीं होगा।
प्र 15. यदि एक कराधीन व्यक्ति शर्तों का उल्लंघन करता है और संरचना योजना के अंर्तगत कर के भुगतान प्राप्त करने का पात्र नहीं है तब उसके क्या दण्डात्मक परिणाम हैं?
उत्तरः कराधीन व्यक्ति जो संरचना योजना के लिए पात्र नहीं था, वह कर, ब्याज और उसके अतिरिक्त देय कर की राशि के बराबर दंड का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा। (एमजीएल की धारा 8(3))।
प्र 16. संरचना योजना के लिए निर्धारित की गई कर की न्यूनतम दर क्या है?
उत्तरः 1 प्रतिशत
प्र 17. जब वस्तुओं और/या सेवाओं पर एकत्रित कर की पूरी छूट को बिना शर्त दिया जाता है, क्या कराधीन व्यक्ति कर का भुगतान कर सकते हैं?
उत्तरः नहीं, कथित वस्तुओं या सेवाओं को उपलब्ध कराने वाला कराधीन व्यक्ति इन वस्तुओं या सेवाओं पर कर इकट्ठा नहीं करेगा।
प्र 18. कर/शुल्क की छूट (remission) क्या है?
उत्तरः इसका मतलब कर दाता को उस माल के कर के भुगतान के दायित्व से मुक्त करना है जब वह माल गुम या किसी प्राकृतिक कारण से नष्ट हो जाता है। छूट शर्तों के अधीन है जो कानून और नियमों के अंतर्गत उनके लिये निर्धारित किये जाते हैं।
प्र 19. क्या जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत छूट की अनुमति दी गई है या नहीं?
उत्तरः हाँ, मॉडल जी.एस.टी. कानून की प्रस्तावित धारा 11 माल की आपूर्ति पर कर की छूट की अनुमति प्रदान करती है।
प्र 20. क्या आपूर्ति से पहले माल के खो जाने या नष्ट होने पर छूट की अनुमति है?
उत्तरः कर की छूट केवल तब लागू होगी जब कर कानून के अनुसार देय हो जाता है अर्थात करयोग्य घटना का होना आवश्यक है और कानून के अनुसार कर का भुगतान आवश्यक है। जी.एस.टी. कानून के अंतर्गत, करारोपण माल की आपूर्ति पर लागू होता है। जहां माल आपूर्ति करने से पहले खो जाता है या नष्ट हो जाता है, कर के भुगतान के लिये कर योग्य घटना घटित नहीं होती। तद्नुसार, कर से छूट का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।
प्र 21. क्या किसी भी कारण से माल खो जाने या नष्ट हो जाने पर छूट की अनुमति दी जाती है?
उत्तरः नहीं, प्रस्तावित धारा 11 की सरल भाषा पढ़ने पर, छूट की अनुमति केवल उन मामलों में दी जाती है जहां प्राकृतिक कारणों से माल की आपूर्ति की मात्रा कम पाई जाती है।
प्र 22. क्या मॉडल जी.एस.टी. कानून सक्षम सरकार को आपूर्ति पर जी.एस.टी. लगाने से छूट देने में सशक्त करता है?
उत्तरः हाँ। मॉडल जी.एस.टी. कानून की धारा 10 के अंतर्गत, केंद्र या राज्य सरकार, जी.एस.टी. परिषद की सिफारिश पर आपूर्ति पर कर लगाने से साधारणतया या शर्तों के अधीन छूट दे सकती है।
1. करारोपण (Levy) क्या होता है? |
2. कर से छूट (GST) क्या होता है? |
3. करारोपण और कर से छूट में क्या अंतर है? |
4. करारोपण और कर से छूट का महत्व क्या है? |
5. कर से छूट के बाद वस्त्र और सेवा के मूल्य में कितनी कमी होती है? |
|
Explore Courses for GST exam
|