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NCERT Textbook: संविधन - क्यों और कैसे? | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi PDF Download

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FAQs on NCERT Textbook: संविधन - क्यों और कैसे? - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. संविधान क्या है और इसका महत्व क्या है?
उत्तर: संविधान एक देश की सर्वोच्च कानूनी प्राथमिकता होता है जो देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों और संगठन को निर्धारित करता है। यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो एक देश के न्यायिक, संघटक और कार्यान्वयन शाखाओं के बीच संघर्षों को न्यायिक रूप से हल करने में मदद करता है।
2. संविधान क्यों और कैसे बनाया जाता है?
उत्तर: संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा या संविधान निर्माण समिति गठित की जाती है। इस सभा या समिति में विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है और एक संविधान का मसौदा तैयार किया जाता है। इसके बाद, संविधान मसौदा राष्ट्रपति या अधिकृत निकाय को प्रस्तुत किया जाता है और इसे विचार के लिए भेजा जाता है। अंतिम रूप में, यह संविधान मसौदा स्वीकृति प्राप्त करके और संविधान के रूप में घोषित होता है।
3. संविधान के अधीन कितने प्रकार के अधिकार होते हैं?
उत्तर: संविधान के अधीन तीन प्रकार के अधिकार होते हैं - सामान्य अधिकार, मौलिक अधिकार और सांसदीय अधिकार। सामान्य अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता, जीवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन आदि के अधिकार प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार मनुष्य की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। सांसदीय अधिकार चुने गए निर्वाचित नेताओं को कानून बनाने की और नये कानूनों को बनाने और विचार करने की अनुमति देते हैं।
4. संविधान का संशोधन क्या होता है और इसकी प्रक्रिया क्या है?
उत्तर: संविधान का संशोधन उसके मसौदे में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। संविधान का संशोधन द्वारा उसे समय-समय पर बदलने और अद्यतन करने की आवश्यकता पैदा होती है। संविधान का संशोधन विधानमंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें दो संसदीय सदनों की राष्ट्रीय सभा और लोक सभा शामिल होती हैं। संविधान का संशोधन विधानमंडल द्वारा आम बहुमत के माध्यम से होता है और इसके लिए एक विशेष बहुमत आवश्यक होता है।
5. संविधान निर्माण समिति क्या होती है और उसका कार्य क्या होता है?
उत्तर: संविधान निर्माण समिति एक विशेष समिति होती है जो एक नये संविधान का मसौदा तैयार करती है। यह समिति विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करती है और संविधान के मसौदे को तैयार करने में सहायता करती है। संविधान निर्माण समिति द्वारा इस मसौदे को तैयार करने के लिए एक विशेष बहुमत आवश्यक होती है।
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