बिहार में स्थानीय स्वशासन
भारत में स्थानीय स्वशासन प्रणाली को 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था। यह प्रणाली राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के निर्माण की अनुमति देती है, जो उन्हें विशेष शक्तियाँ प्रदान करती हैं। बिहार में, पंचायती राज प्रणाली 1947 में लागू की गई थी, और यह राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों पर लागू होती है।
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
- बलवंत राय मेहता समिति (1957): इस समिति ने बेहतर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की।
- अशोक मेहता समिति (1978): इसने दो-स्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया और स्थानीय निकायों को अधिक वित्तीय शक्तियों की आवश्यकता पर जोर दिया।
संविधान संशोधन
- 73वां संशोधन (1992): यह पंचायती राज प्रणाली से संबंधित था, जबकि 74वां संशोधन (1992) शहरी स्थानीय निकायों पर केंद्रित था।
- ये संशोधन लोकतांत्रिक और विकेंद्रीकृत प्रशासन की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण थे, जिससे शासन लोगों के करीब आया और सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित हुआ।
वर्तमान संरचना
- Bihar को 9 मंडलों, 38 जिलों, 101 उप-जिलों, 534 प्रखंडों और अनेक ग्राम पंचायतों में विभाजित किया गया है।
- यह श्रेणीबद्ध संरचना प्रभावी स्थानीय शासन और प्रशासन की सुविधा प्रदान करती है।
अनुप्रयोग
- Bihar में पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर लागू होती है, जैसा कि राज्य सूची में उल्लेखित है।
- Bihar में स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित ढांचे के भीतर कार्य करती हैं, जो संविधान संशोधनों द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करती हैं।
पंचायती राज प्रणाली (ग्रामीण स्वशासन)
- पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन भारतीय राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में किया गया है, और इसकी जड़ें प्राचीन समय में पाई जाती हैं। यह प्रणाली अद्वितीय विशेषताओं से परिभाषित होती है जो स्थानीय आत्म-शासन को बढ़ावा देती हैं। पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक मान्यता 1992 में भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के साथ मिली।
- संशोधन ने संविधान के 11वें अनुच्छेद का परिचय दिया, जो पंचायती राज संस्थानों के कार्य और शक्तियों का विवरण देता है। इसने प्रत्येक राज्य में एक तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना अनिवार्य की, जिसमें गाँव, मध्यवर्ती और ज़िला स्तर शामिल हैं। हालांकि, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें स्थापित करने से छूट दी गई है।
- पंचायती राज अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है कि हर पंचायत में अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए उनके जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया गया है। यह इन समुदायों के लिए स्थानीय शासन में उचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करता है। पंचायत के लिए चुनाव में भाग लेने के लिए, उम्मीदवार की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और उसे विधान मंडल का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए।
- बिहार में पंचायती राज प्रणाली बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत स्थापित की गई, जिसे 1947 में पारित किया गया, जब भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की। यह प्रणाली 1949 में लागू हुई। प्रारंभ में, अधिनियम को 1959 में बालवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया ताकि राज्य में पंचायती राज प्रणाली के कार्य को बेहतर बनाया जा सके।
- 1961 में, बिहार सरकार ने बिहार पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम पेश किया, जिसने राज्य में तीन-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की नींव रखी, जिसमें शामिल हैं:
यह प्रणाली पंचायत समिति और जिला परिषद के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को सशक्त बनाने का कार्य करती है।
- ग्राम पंचायत: पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर, जो गांवों में स्थानीय शासन के लिए जिम्मेदार है।
- पंचायत समिति: दूसरा स्तर, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है और ग्राम पंचायतों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
- जिला परिषद: जिला स्तर पर शीर्ष निकाय, जो पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के कार्यों की निगरानी करता है।
राज्य निर्वाचन आयोग बिहार में ग्राम पंचायतों के लिए चुनावों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। 73वें संविधान संशोधन के जवाब में, बिहार पंचायती राज अधिनियम, 2006 को राज्य में तीन स्तर की पंचायत प्रणाली को मजबूत करने के लिए लागू किया गया। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
- प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों (16%) और अनुसूचित जनजातियों (1%) के लिए सीट आरक्षण।
- स्थानीय पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, जिससे बिहार भारत में ऐसा उपाय लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। इस प्रथा को उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी अपनाया गया है।
- अत्यंत पिछड़ी जातियों (EBCs) के लिए लगभग 20% आरक्षण।
- एक पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष है, जिसमें प्रति वर्ष चार ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने की आवश्यकता है।
पंचायती राज प्रणाली की तीन स्तरीय संरचना
पंचायती राज प्रणाली तीन स्तरों के शासन का गठन करती है: जिला परिषद, पंचायत समिति, और ग्राम पंचायत। इन निकायों के अध्यक्षों को मुखिया (ग्राम पंचायत), प्रमुख (पंचायत समिति), और अध्यक्ष (जिला परिषद) कहा जाता है।
जिला परिषद पंचायती राज ढांचे में सबसे उच्च स्तर है। राज्य के गवर्नर को हर पांच वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करने की जिम्मेदारी होती है, जिसका उद्देश्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति का आकलन और सुधार करना है।
संरचना: सदस्यों में शामिल हैं:
- जिले की सभी पंचायत समितियों के अध्यक्ष (एक्स-ऑफिशियो सदस्य)।
- संसद और राज्य विधानसभा के प्रतिनिधि, जिनके निर्वाचन क्षेत्र जिले में हैं।
- जिले से चुने गए सदस्य, जो वयस्क मतदाता के आधार पर पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए होते हैं।
नेतृत्व: प्रत्येक जिला पंचायत का नेतृत्व एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जो सदस्यों में से चुने जाते हैं। प्रत्येक जिला पंचायत का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) होता है।
कार्य: जिला परिषद की जिम्मेदारियाँ हैं:
- कृषि गतिविधियों, भूमि सुधार, और मिट्टी संरक्षण का प्रबंधन करना।
- छोटी सिंचाई परियोजनाओं की देखरेख करना और भूजल तथा जलग्रहण संसाधनों का विकास करना।
- ग्रामीण विद्युतीकरण, जिला सड़कों, आवास, स्वास्थ्य, और शिक्षा सेवाएँ प्रदान करना।
- फसल, कृषि, और डेयरी उत्पादों के लिए बाजारों का नियमन करना।
- गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुधार कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना।
आय के स्रोत: जिला परिषद विभिन्न करों के माध्यम से आय उत्पन्न करती है, जिसमें शामिल हैं:
ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे व्यवसायों पर कर।
बाजारों में स्थापित ब्रोकरों और कमीशन एजेंटों पर कर।
भूमि राजस्व कर।
पंचायत समिति पंचायत राज प्रणाली का दूसरा स्तर है, जो एक ब्लॉक के लिए जिम्मेदार है। सदस्यों का चुनाव पंचायतों से किया जाता है, और कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। प्रत्येक दो महीने में कम से कम एक बैठक आयोजित की जानी चाहिए।
संरचना: एक पंचायत समिति लगभग 5,000 की जनसंख्या के आधार पर बनती है। इसमें शामिल हैं:
- ब्लॉक से निर्वाचित सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र आमतौर पर 10 से 25 के बीच होते हैं।
- राज्य विधानसभा के सदस्य, जो ब्लॉक के भीतर के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- ग्राम पंचायत के सदस्यों का एक-पांचवां हिस्सा।
- ब्लॉक के भौगोलिक क्षेत्र से सरपंच, जो एक वर्ष के लिए चक्रवर्ती आधार पर चयनित होते हैं।
नेतृत्व: प्रत्येक पंचायत समिति का नेतृत्व एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं, जो सदस्यों में से चुने जाते हैं, और इसमें एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है।
कार्यों: जिम्मेदारियों में शामिल हैं:
- समिति के भीतर सभी ग्राम पंचायतों से वार्षिक योजनाओं की समीक्षा करना।
- जिला परिषद को वार्षिक बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना।
- जिला परिषद द्वारा सौंपे गए कार्यक्रमों और परियोजनाओं को जारी रखना।
आय के स्रोत: आय के मुख्य स्रोत राज्य सरकार से अनुदान और ऋण हैं।
सारांश: ग्राम पंचायतें भारत में स्थानीय स्वशासन की तीन स्तरीय प्रणाली में सबसे निचला स्तर दर्शाती हैं। ये निर्वाचित शासन की सबसे छोटी इकाइयां हैं और गांव स्तर पर पाई जाती हैं। जबकि ग्राम सभा एक सामान्य निर्वाचक निकाय है, ग्राम पंचायत एक कार्यकारी निकाय है जिसे विशिष्ट कार्य करने के लिए चुना गया है। ग्राम पंचायत को अपने कर्तव्यों में ग्राम सभा द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए।
- ग्राम पंचायतें ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होती हैं जिनकी जनसंख्या 7,000 या उससे अधिक होती है।
- प्रत्येक पंचायत उन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनती है जिनकी जनसंख्या 500 लोग होती है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र को 10 से 20 वार्ड में विभाजित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्ड एक वार्ड सदस्य और एक पंच का चुनाव करता है।
- पंच, सरपंच, और उप-सरपंच (Deputy Sarpanch) ग्राम पंचायत के निर्वाचकों द्वारा चुने जाते हैं और पंचायत राज प्रणाली के भीतर न्यायिक शक्ति रखते हैं।
- आवश्यक सेवाओं जैसे कि पीने के पानी, आवास, और विद्युतीकरण की व्यवस्था।
- महत्वपूर्ण गांव के आँकड़ों का रखरखाव।
- पंचायत क्षेत्र के लिए वार्षिक योजनाएं और बजट तैयार करना।
- निर्माण और रखरखाव:
- पशु शेड
- तालाब
- सार्वजनिक पार्क
- खेल के मैदान
- कचरा डिब्बे
- धर्मशालाएं (समुदाय विश्राम गृह)
- समान संस्थान
- स्थानीय बाजारों, मेले, और त्योहारों का नियमन और प्रबंधन।
BIPARD
बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान (BIPARD) राज्य सरकार के नियामक ढांचे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- BIPARD ने IT कर्मियों को प्रशिक्षण देने और e-Panchayat मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए मास्टर संसाधन व्यक्तियों का एक समूह स्थापित किया है।