भारतीय नागरिकता की प्राप्ति
* संसद द्वारा नागरिकता अर्जन के संबंध में नागरिकता अधिनियम, 1955 पारित किया गया। पुनः 1986 में इस अधिनियम में संशोधन करके नागरिकता प्राप्त करने पर निम्नलिखित निर्बन्धन लगाए गये -
नागरिकता कानून में संशोधन
भारतीय नागरिकता की समाप्ति
नागरिकों के विशेषाधिकार
4. ये अधिकार अन्यदेशीय लोगों को नहीं दिए जाते हैं चाहे वे मित्रा हों या शत्राु। शत्राु अन्यदेशियों की कुछ विशेष निर्योग्ताएं होती हैं। उन्हें अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित प्रक्रियात्मक उपबंधों का फायदा नहीं मिलता है। अन्यदेशीय शत्राु में केवल वे ही लोग नहीं आते हैं जो ऐसे राज्य के निवासी हैं जिसके साथ भारत युद्ध कर रहा है बल्कि ऐसे भारतीय नागरिक भी आते हैं जो ऐसे राज्य में स्वेच्छा से निवास कर रहे हैं या उसके साथ व्यापार कर रहे हैं।
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1. नागरिकता क्या है? |
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3. UPSC क्या है? |
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5. नागरिकता के लिए UPSC परीक्षा में कौन-कौन से विषयों की तैयारी की जाती है? |
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