राज्यों में दूसरे सदन का सृजन और उत्सादन
राज्य में द्वितीय सदन की उपयोगिता
विधान परिषद का गठन
(क) एक तिहाई भाग स्थानीय निकायों- नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों एवं अन्य स्थानीय निकाओंसे मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डलोंद्वारा निर्वाचित होगा।
(ख) 1/12 भाग उस राज्य में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम तीन वर्ष से स्नातकोंसे मिलकर बनने वाले निर्वाचक मण्डल द्वारा या इन्हीं के समान (समतुल्य) योग्यता रखने वाले राज्य के निवासियोंद्वारा चुना जाएगा।
(ग) 1/12 भाग राज्य के भीतर माध्यमिक शिक्षा संस्थाओंतथा उनसे उच्च स्तर के शिक्षण संस्थानोंके कम से कम तीन वर्ष पुराने शिक्षकोंद्वारा चुना जाएगा।
(घ) एक तिहाई सदस्य राज्य की विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियोंमें से निर्वाचित होंगे जो कि विधान सभा के सदस्य नहीं है।
(ङ) शेष सदस्य (1/6) राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियोंमें से मनोनीत किये जाएंगे जिन्हेंसाहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन एवं सामाजिक सेवा के संबंध मेंविशेष ज्ञान या जानकारी का अनुभव हो।
विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं
कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान मण्डल के किसी स्थान हेतु चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जबकि -
(क) वह भारत का नागरिक हो।
(ख) वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।
(ग) उसके पास वे सभी अन्य योग्यताएँ हों जो कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।
इस अधिकार के अधीन संसद ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में यह निर्धारित किया है कि -
(घ) विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य मेंकिसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रा में मतदाता हो।
सदस्यों की अयोग्यताएं
विधान परिषद का सभापति तथा उप-सभापति
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