लोक सेवा आयोग का गठन एवं आयोग के सदस्यों को अपदस्थ करने की प्रक्रिया
लोक सेवा आयोग का कार्य
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की स्वतंत्राता
महत्वपूर्ण तथ्य भारत की संचित निधि पर भारित व्ययों पर मतदान का प्रतिषेध - अनुच्छेद 113 के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से सम्बन्धित प्राक्कलन संसद में मतदान के लिए पेश नहीं किये जायेंगे। किन्तु संसद में मतदान के लिए खर्चे की प्रत्येक मद पर बहस का अधिकार होगा। अन्य व्यय से सम्बन्धित खर्चे लोकसभा के समक्ष अनुदान की माँग के रूप में पेश किये जाते है। लोकसभा किसी माँग को स्वीकार कर सकती है, कम कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। किसी भी अनुदान की माँग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। विनियोग विधेयक - जब तक विनियोग विधेयक नहीं पारित कर दिया जाता है, भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि नहीं निकाली जा सकती है। अतएव लोकसभा द्वारा अनुदान की माँग पारित कर देने के बाद एक विनियोग-विधेयक पेश किया जाता है जिसमें लोकसभा द्वारा अनुमोदित सभी अनुदानों तथा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिये धन के विनियोग का उपबन्ध रहता है। विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जायेगा जो किसी अनुदान की राशि में फेरबदल करने का प्रयास करने वाला हो। विनियोग-विधेयक पारित होने के बाद ही कोई धनराशि भारत की संचित निधि से निकाली जा सकती है। अनुपूरक अनुदान - यदि विनियोग विधेयक द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वर्ष के लिए व्यय किये जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि अपर्याप्त पायी जाती है या वर्ष के बजट में उल्लिखित न की गई किसी नयी सेवा पर खर्च की आवश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो राष्ट्रपति एक अनुपूरक अनुदान संसद के समक्ष पेश करवायेगा। अनुपूरक अनुदान और विनियोग विधेयक दोनों के लिए एक ही प्रक्रिया विहित की गई है। |
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