विधानमण्डल
विधान परिषद् का गठन
राज्य का महाधिवक्ता
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महत्वपूर्ण तथ्य (क) मूल प्रस्ताव-मूल प्रस्ताव अपने आप में सम्पूर्ण प्रस्ताव होता है, जो सदन के अनुमोदन के लिए पेश किया जाता है। मूल प्रस्ताव को इस तरह से बनाया जाता है कि उससे सदन के फैसले की अभिव्यक्ति हो सके। निम्नलिखित प्रस्ताव मूल प्रस्ताव होते है- |
विधान परिषद के सदस्यों की योग्यता
संविधान के अनुच्छेद 173 के अधीन विधान परिषद् के सदस्यों के लिए निम्न अर्हताएँ (योग्यताएं) निर्धारित की गई हैं-
कोई भी व्यक्ति किसी राज्य के विधान परिषद् के किसी स्थान हेतु चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जबकि-
(क) वह भारत का नागरिक हो।
(ख) वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो।
(ग) उसके पास वे सभी अन्य योग्यताएँ हों जो कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।
इस अधिकार के अधीन संसद ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में यह निर्धारित किया है कि-
(घ) विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक है कि वह उस राज्य में किसी भी विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रा में मतदाता हो।
सदस्यों की अयोग्यताएं
सभापति तथा उप-सभापति
सदन के अधिवेशन
विधान परिषद् के कार्य
विधान सभा
विधान सभा का गठन
सदस्यों की योग्यताएं
सदस्यों की अयोग्यताएँ
विधान सभा का कार्यकाल
अध्यक्ष
महत्वपूर्ण तथ्य
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उपाध्यक्ष
महत्वपूर्ण तथ्य
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विधान सभा की शक्तियाँ
महत्वपूर्ण तथ्य
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राज्य विधान मण्डल की शक्तियों पर प्रतिबंध
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