लोक सेवाएं और लोक सेवा आयोग
संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोगों का गठन
पद में रिक्ति
संघ या संयुक्त लोक सेवा आयोग की दशा में राष्ट्रपति को संबोधित तथा अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्याग पत्र द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग की दशा में राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग किया जा सकता है।
राष्ट्रपति द्वारा हटाये जाने पर
(क) यदि सदस्य न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।
(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर अन्य कोई सवैतनिक नौकरी करते पाया जाए।
(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य (कमजोरी) से पीड़ित हो।
(घ) राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा जाँच के दौरान कदाचार का आरोपी प्रमाणित हुआ हो। कदाचार निम्न दो स्थितियों में समझा जाएगा-
(i) यदि सदस्य भारत या राज्य सरकार की ओर से किये गये किसी समझौते (संविदा) से हितबद्ध हो, या
(ii) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी समझौते या करार के किसी लाभ या उससे उत्पन्न किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता हो।
उपर्युक्त में से किसी भी तरह उसके पद में रिक्ति हो सकती है।
आयोग की स्वतंत्रता
भारत निर्वाचन आयोग
लोक सेवा आयोग के कार्य
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