लोक सभा की गणपूर्ति
लोक सभा की शक्तियाँ एवं कार्य
संसद सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियाँ
व्यक्तिगत रूप से प्राप्त विशेषाधिकार
सदन के सामूहिक विशेषाधिकार
(1) सदन की कार्यवाही एवं चर्चा को अध्यक्ष की अनुमति से प्रकाशित करवाया जा सकता है। सदन अन्य व्यक्तियों को इन्हें प्रकाशित करने से रोक भी सकता है।
(2) सदन अन्य व्यक्तियों की किसी भी समय दर्शक दीर्घा से हटवा सकता है। सदन के प्रक्रिया संबंधी नियमों के अधीन, अध्यक्ष तथा सभापति को यह अधिकार है कि वह अन्य व्यक्तियों (अजनबियों) को सदन के किसी भाग से बाहर चले जाने का आदेश दे।
(3) सदन को अपने आन्तरिक मामलों को निपटाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक सदन को यह अधिकार है कि वह सदन की कार्यवाहियों को नियन्त्रिात करे तथा सदन की चारदीवारी के अन्दर उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का न्यायालय की सहायता के बिना निपटारा करें।
(4) सदन को अपने सदस्यों तथा बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करने पर दण्डित करने का भी अधिकार प्राप्त है।
(5) सदन को अपने किसी सदस्य की गिरफ्तारी, निरोध, कारावास अथवा रिहाई के संबंध में तुरन्त सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार प्राप्त है।
प्रत्येक सदन के अध्यक्ष व सभापति का यह दायित्व होता है कि वह सदन के सदस्यों के इन विशेषाधिकारों एवं दायित्वों की रक्षा करे।
महत्वपूर्ण तथ्य
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संसद सदस्य के लिए अयोग्यता
अनुच्छेद 102 के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निम्नलिखित आधार पर अयोग्य होगा:
(i) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है लेकिन यदि संसद ने विधि द्वारा किसी पद को धारण करने की छूट दी है, तो उस पद को धारण करने वाला (ii) यदि वह सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त घोषित कर दिया गया है;
(iii) यदि वह अमुक्त दिवालिया है;
(iv) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या यदि वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा धारण करता है;
(v) यदि वह दल-बदल कानून (संविधान की दसवीं अनुसूची) के अधीन संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया गया है;
(vi) यदि वह संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के अधीन अयोग्य घोषित कर दिया गया है। संसद ने 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 बनाकर निम्नलिखित व्यक्तियों को संसद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित किया हैः
(क) जो कुछ अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी निर्णीत किया गया हो,
(ख) जो भ्रष्ट आचरण का दोषी ठहराया गया हो,
(ग) जो व्यक्ति भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन पद धारण करते हुए भ्रष्टाचार के कारण या राज्य के प्रति अभक्ति के कारण पदच्युत कर दिया गया हो,
(घ) जो सरकार के &#
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