गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल गुड्स एंड सर्विस टैक्स से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिश करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है। GST परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और अन्य सदस्य केंद्रीय राज्य मंत्री या वित्त मंत्री होते हैं और सभी राज्यों के वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री होते हैं।
देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के लिए संविधान (एक सौ और बीसवां संशोधन) विधेयक, 2016 संसद में पेश किया गया और 3 अगस्त, 2016 को राज्यसभा द्वारा और 8 अगस्त, 2016 को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 8 सितंबर, 2016 को सहमति व्यक्त की और इसे संविधान (एक सौ और पहला संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिसूचित किया गया। संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए (1) के अनुसार अनुच्छेद 279 ए के प्रारंभ होने के 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन किया जाना है। 12 सितंबर, 2016 से अनुच्छेद 279A लागू करने की अधिसूचना 10 वीं, 2016 को जारी की गई थी।
अनुच्छेद 279 ए (4) के अनुसार, परिषद जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिशें देगी, जैसे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट या छूट दी जा सकती है, मॉडल जीएसटी कानून, सिद्धांत जो आपूर्ति करते हैं। , सीमा सीमा, बैंड के साथ फर्श की दरों सहित जीएसटी दरें, प्राकृतिक आपदाओं / आपदाओं के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए विशेष दरें, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान आदि।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 सितंबर, 2016 को हुई बैठक में जीएसटी परिषद की स्थापना और उसके सचिवालय की स्थापना को मंजूरी दी। निम्नलिखित के लिए कैबिनेट अंतर निर्णय लिया गया:
संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279 ए के अनुसार जीएसटी परिषद का निर्माण;
नई दिल्ली में अपने कार्यालय के साथ जीएसटी परिषद सचिवालय का निर्माण;
जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में सचिव (राजस्व) की नियुक्ति;
जीएसटी परिषद की सभी कार्यवाही के लिए स्थायी आमंत्रित (गैर-मतदान) के रूप में अध्यक्ष, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) को शामिल करना;
GST परिषद सचिवालय (भारत सरकार में अतिरिक्त सचिव के स्तर पर) में GST परिषद में अतिरिक्त सचिव का एक पद सृजित करें, और GST परिषद सचिवालय में आयुक्त के चार पद (संयुक्त सचिव के स्तर पर सरकार) भारत)।
मंत्रिमंडल ने जीएसटी परिषद सचिवालय के आवर्ती और गैर-आवर्ती खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया, जिसका पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जीएसटी परिषद सचिवालय को केंद्र और राज्य सरकारों दोनों से प्रतिनियुक्ति पर लिए गए अधिकारियों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।
जीएसटी परिषद और इसके जनादेश के संविधान के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 279A के प्रावधान निम्नानुसार हैं:
जीएसटी
अधिनियम 279A
(1) राष्ट्रपति, संविधान (एक सौ और पहला संशोधन) अधिनियम, २०१६ के प्रारंभ होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर आदेश में, एक परिषद का गठन करेगा जिसे वस्तु एवं सेवा कर परिषद कहा जाएगा।
(2) माल और सेवा कर परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्
(3) माल और सेवा कर परिषद के सदस्य, खंड (2) के उप-खंड (2) में निर्दिष्ट होंगे, जितनी जल्दी हो सके, उतनी अवधि के लिए परिषद के उपाध्यक्ष बनने के लिए आपस में एक को चुनें। जैसा कि वे तय कर सकते हैं।
जीएसटी काउंसिल का अधिदेश
(4) माल और सेवा कर परिषद, संघ और राज्यों को सिफारिशें करेगा
(5) माल और सेवा कर परिषद उस तारीख की सिफारिश करेगी जिस दिन पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (जिसे आमतौर पर पेट्रोल के रूप में जाना जाता है), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन पर माल और सेवा कर लगाया जाता है।
(6) इस लेख द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करते समय, वस्तु एवं सेवा कर और माल एवं सेवाओं के सामंजस्यपूर्ण राष्ट्रीय बाजार के विकास के लिए वस्तु एवं सेवा कर परिषद को एक सामंजस्यपूर्ण संरचना की आवश्यकता होगी।
(7) माल और सेवा कर परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक-आधा अपनी बैठकों में कोरम का गठन करेगा।
(8) वस्तु एवं सेवा कर परिषद अपने कार्यों के निष्पादन में प्रक्रिया निर्धारित करेगा।
(9) माल और सेवा कर परिषद के प्रत्येक निर्णय को निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के तीन-चौथाई से कम नहीं के बहुमत से एक बैठक में लिया जाएगा:
(10) वस्तु एवं सेवा कर परिषद की कोई भी कार्यवाही या कार्यवाही केवल कारण से अमान्य नहीं होगी
(11) माल और सेवा कर परिषद किसी भी विवाद को स्थगित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा
184 videos|557 docs|199 tests
|
1. माल और सेवा कर परिषद क्या होती है? |
2. माल और सेवा कर परिषद की स्थापना कब हुई थी? |
3. माल और सेवा कर परिषद क्या-क्या कर्तव्य निभाती है? |
4. माल और सेवा कर परिषद का नियमित कार्यक्रम क्या होता है? |
5. माल और सेवा कर परिषद की सदस्यता कौन-कौन से लोगों को मिलती है? |
184 videos|557 docs|199 tests
|
|
Explore Courses for UPSC exam
|