1. ऑफलाइन मोड में केवल पूर्णकालिक कार्यक्रम:
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की मंजूरी की आवश्यकता:
3. सख्त गुणवत्ता नियंत्रण के साथ सीमित अवधि की मंजूरी:
4. विदेशी विश्वविद्यालयों को कार्यात्मक स्वायत्तता:
5. फेमा, 1999 के अनुसार फंड और फंडिंग से संबंधित मामले:
6. विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का संचालन भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के विपरीत नहीं होना चाहिए।
- भारत में उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय आयाम।
- भारतीय छात्रों को सस्ती कीमत पर विदेशी योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- यह भारत को एक आकर्षक वैश्विक अध्ययन गंतव्य बनाएगा।
- वे विश्वविद्यालय जिन्होंने समग्र या विषय-वार वैश्विक रैंकिंग के शीर्ष 500 में स्थान प्राप्त किया है।
- अपने गृह अधिकार क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित संस्थान।
- UGC भारत में विदेशी HEI के परिसरों की स्थापना और संचालन से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक स्थायी समिति का गठन करेगा।
- स्थायी समिति प्रत्येक आवेदन का मूल्यांकन निम्न पर करेगी:
- शिक्षण संस्थानों की विश्वसनीयता।
- पेश किए जाने वाले कार्यक्रम।
- भारत में शैक्षिक अवसरों को मजबूत करने की क्षमता।
- प्रस्तावित शैक्षणिक बुनियादी ढांचा।
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1. प्रश्न 1 ? |
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4. प्रश्न 4 ? |
5. प्रश्न 5 ? |
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