मेघालय में रैट-होल माइनिंग पर प्रतिबंध और इससे संबंधी नैतिक दुविधाएं
संदर्भ -
28 नवंबर को उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग में 17 दिनों तक फंसे रहने के बाद 41 श्रमिकों को बचाया गया था। बचाव के लिए दो वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया गयाः ऊर्ध्वाधर ड्रिलिंग और ऑगर या क्षैतिज ड्रिलिंग। बचाव के अंतिम चरण में, रैट-होल माइनिंग नामक एक विधि, जिसका पहले मेघालय में बहुत उपयोग किया जाता था, का भी उपयोग किया गया था।
रैट-होल माइनिंग क्या है?
रैट-होल खनन मेघालय के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रचलित संकीर्ण, क्षैतिज खुदाई से कोयला निकालने के लिए एक विशिष्ट विधि है। "रैट होल" शब्द उन छोटे, संकुचित गड्ढों को दर्शाता है जिनमें खनिक प्रवेश करते हैं, यह आमतौर पर केवल इतना होता है कि इसमे कोई व्यक्ति नीचे उतर सकता है और हाथ से कोयला निकाल सकता है।
खनन प्रक्रियाः
एक बार इन गड्ढों के बनने के बाद, खनिक कोयले की सीमा तक पहुंचने के लिए रस्सियों या बांस की सीढ़ी जैसे प्राथमिक उपकरणों का उपयोग करके नीचे उतरते हैं। हाथों से कोयला निकालने के लिए पिकैक्स, फावड़े और टोकरी जैसे बुनियादी उपकरणों का उपयोग किया जाता है।
रैट-होल माइनिंग के प्रकारः
साइड-कटिंग प्रक्रियाः
- संकीर्ण सुरंगों को पहाड़ी ढलानों में खोदा जाता है, जिसमें श्रमिक तब तक अंदर जाते हैं जब तक कि वे कोयले का पता नहीं लगा लेते।
- मेघालय की पहाड़ियों में कोयले की पतली परत का पता लगाने हेतु और 2 मीटर से कम क्षेत्रफल से कोयला निकालने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है।
बॉक्स-कटिंगः
- इसमें 10 से 100 वर्ग मीटर तक के आयताकार गड्डे का निर्माण किया जाता है।
- फिर एक ऊर्ध्वाधर गड्ढा खोदा जाता है, जो 100 से 400 फीट की गहराई तक जाता है।
- इसके बाद, कोयले के निष्कर्षण की सुविधा के लिए रैट-होल के आकार की सुरंगों को क्षैतिज रूप से खोदा जाता है।
रैट-होल खनन से जुड़ी चिंताएँ:
रैट-होल खनन मे सुरक्षा और पर्यावरणीय ह्रास संबंधी चिंताएँ व्यापक होती हैं। ये संचालन आम तौर पर अनियमित होते हैं, जिनमें खनिकों के लिए उचित वेंटिलेशन, संरचनात्मक सहायता या सुरक्षा उपकरण जैसे आवश्यक सुरक्षा उपायों की कमी होती है।
सुरक्षा संबंधी खतरेः
खतरनाक स्थितियाँ न केवल खनिकों की सुरक्षा को खतरे में डालती हैं बल्कि पर्यावरणीय खतरों को भी बढ़ाती हैं। नियामक प्रयासों के बावजूद, सुरक्षा प्रोटोकॉल की अनुपस्थिति बनी हुई है, जो रैट-होल खनन में लगे लोगों के लिए जोखिम पैदा करती है।
पर्यावरणीय प्रभावः
रैट-होल खनन नदियों के अम्लीकरण, भूमि क्षरण, वनों की कटाई और जल प्रदूषण सहित विभिन्न पारिस्थितिक समस्याओं से जुड़ा हुआ है। इन खदानों के परिणामस्वरूप एसिड माइन ड्रेनेज (एएमडी) विशेष रूप से हानिकारक साबित हुआ है, जिससे पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है साथ ही प्रभावित जल निकायों की जैव विविधता में कमी आई है।
विनियामक चुनौतियां;
इस तरह की प्रथाओं को नियंत्रित करने या प्रतिबंधित करने के नियामक प्रयासों के बावजूद, आर्थिक कारक और स्थानीय आबादी के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक आजीविका की कमी इनके संचालन का बडा कारण है। आर्थिक जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच जटिल संतुलन इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करने वाले अधिकारियों के लिए एक चुनौती बनी हुई है।
इस तरह के खनन पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है?
- 2014 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रैट-होल खनन को अवैज्ञानिक मानते हुए प्रतिबंधित कर दिया था, फिर भी यह प्रथा अनियंत्रित बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्य में इस तरह के खनन से कई दुर्घटनाएँ हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप कई खनिकों की दुखद मृत्यु हुई है।
- 2018 में हुई दुर्घटना मे अवैध खनन में लगे 15 व्यक्ति बाढ़ वाली खदान में फंस गए थे । दो महीने से अधिक समय तक चले बचाव अभियान के बावजूद, केवल दो शव बरामद किए गए। 2021 में एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना सामने आई जब पाँच श्रमिक बाढ़ वाली खदान में फंस गए थे । बचाव अभियान एक महीने तक चला, जिसमें केवल तीन शवों की खोज की जा सकी थी । इस पद्धति के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव इस मुद्दे को और बढ़ा देते हैं।
- एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद, खनन राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। मणिपुर सरकार ने प्रतिबंध का विरोध करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए कोई व्यवहार्य वैकल्पिक खनन विकल्प नहीं है। 2022 में मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त एक पैनल ने मेघालय में रैट-होल खनन के बेरोकटोक जारी रहने की पुष्टि भी की थी।
एनजीटी द्वारा प्रतिबंध :
- पर्यावरणविदों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दो दशक पहले मेघालय में रैट-होल खनन के खतरों के बारे में चिंता जताई थी। इस मुद्दे ने तब गति पकड़ी जब मेघालय स्थित गैर सरकारी संगठन, इम्पल्स ने इन खदानों के कारण होने वाली मानव तस्करी और बाल श्रम को संबोधित करने वाले मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया था।
- एस्थर बेंजामिन ट्रस्ट (मई 2010), एड एट एक्शन (दिसंबर 2010) और ह्यूमन राइट्स नाउ (जुलाई 2011) के सहयोग से तीन अन्य महत्वपूर्ण रिपोर्टों से इन खतरनाक खदानों में बांग्लादेश और नेपाल के लगभग 70,000 बच्चों के खनन करने की बात भी सामने आयी। राज्य के खनन और भूविज्ञान विभाग ने शुरू में इन दावों को खारिज कर दिया था। हालाँकि, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात उन्होंने जून 2013 में स्वीकार किया कि 222 बच्चे पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले में रैट-होल खदानों में काम कर रहे थे। इसके बाद राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक साल बाद इस पर प्रतिबंध लागू किया।
● मेघालय में खनन चुनौतियां और आर्थिक कारण
छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे अन्य क्षेत्रों के विपरीत, मेघालय मे पाया जाने वाला कोयला पतली परत के रूप मे है, जो रैट-होल खनन को ओपनकास्ट खनन की तुलना में आर्थिक रूप से अधिक आकर्षक बनाती है। राज्य मे ईओसीन युग(33-56 million years ago) से 576.48 मिलियन टन लो-ऐश, हाई-सल्फर कोयले का अनुमानित भंडार है। कुछ स्थानीय लोगों ने खनन को कानूनी रूप से फिर से शुरू करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाला है।
पूर्वोत्तर भारत में इसका प्रचलन क्यों है?
- पूर्वोत्तर भारत में, विभिन्न कारकों के कारण कोयला भंडार की उपस्थिति के बावजूद वाणिज्यिक खनन असामान्य बना हुआ है। इस क्षेत्र का चुनौतीपूर्ण भूभाग और कोयले के भंडार की प्रकृति रैट-होल माइनिंग मे योगदान करती है। कोयले की सीमा विशेष रूप से पतली हैं, जो ओपन-कास्ट खनन जैसे तरीकों को आर्थिक रूप से अव्यावहारिक बनाती हैं।
- इसके अलावा, पूर्वोत्तर में खोजे गए कोयले में सल्फर की मात्रा अधिक है, जिससे इसे निम्न गुणवत्ता वाले कोयले के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह कारक इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी रोकता है। इसके अतिरिक्त, इस क्षेत्र को छठी अनुसूची के तहत एक आदिवासी राज्य का दर्जा दिया गया है, जिससे सम्पूर्ण भूमि निजी स्वामित्व में हैं। नतीजतन, चूना पत्थर खनन जैसी गतिविधियों सहित कोयला खनन मुख्य रूप से निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है जिनमें पर्याप्त निवेश के लिए वित्तीय क्षमता की कमी है।
- इसके अलावा, इन खनन कार्यों को अक्सर स्थानीय आबादी द्वारा मूल्यवान संपत्ति के रूप में देखा जाता है। रोजगार और संभावित आय के स्रोत के कारण इन्हे, इन वंचित क्षेत्रों के आर्थिक विकास में आवश्यक योगदानकर्ता माना जाता है।
नैतिक परिप्रेक्ष्यः क्या अवैध कार्यों को सामाजिक भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है?
- सिल्कयारा सुरंग में बचाव अभियान ने एक कठोर नैतिक दुविधा प्रस्तुत की। यहाँ पर्यावरणीय चिंताओं के कारण प्रतिबंधित अवैध रेट हॉल खनन, 41 लोगों की जान बचाने का अंतिम उपाय बन गया था । 2014 में रैट-होल खनन पर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रतिबंध का उद्देश्य पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करना था। हालांकि, स्थिति की तात्कालिकता ने बचावकर्ताओं को कानूनी मानदंडों के पालन पर मानव जीवन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर किया।
- नैतिक दृष्टिकोण से, यह मामला मूल्यों के पदानुक्रम के बारे में सवाल उठाता है। यद्यपि पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव जीवन के अंतर्निहित मूल्य को अक्सर नैतिक विचार-विमर्श में प्राथमिकता दी जाती है। मानवीय बचाव कार्य के उद्देश्य से अवैध तरीकों का उपयोग करने का निर्णय वास्तविक दुनिया की दुविधाओं में नैतिकता की जटिलता को रेखांकित करता है।
- मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी. पी. कटके की अध्यक्षता मे नियुक्ति की गई समिति ने नियमों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया है। हालांकि, प्रतिबंधों और समिति की निगरानी के बावजूद अवैध खनन की दृढ़ता प्रणालीगत चुनौतियों का संकेत देती है।
- यह परिदृश्य असाधारण परिस्थितियों का सामना करने के लिए कानूनी ढांचे की सीमाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। यह आपात स्थितियों के लिए प्रावधानों को शामिल करने के लिए कानूनों पर पुनर्विचार का संकेत देता है। पर्यावरण की रक्षा करने और जीवन की पवित्रता को पहचानने के बीच संतुलन बनाने के लिए सूक्ष्म नैतिक चर्चा की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, बचाव अभियान उचित-अनुचित नैतिक परिदृश्य की धारणा को चुनौती देता है। यह वास्तविक दुनिया के निर्णय लेने में अस्पष्टता को उजागर करता है, विशेष रूप से संकट की स्थितियों में। बचाव अभियान में शामिल लोगों की नैतिक जिम्मेदारी निर्विवाद है, क्योंकि वे सामाजिक रूप से लाभकारी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अवैध साधनों का उपयोग कर रहे थे ।
अंततः, यह घटना वैधता, पर्यावरण संबंधी चिंताओं और मानव कल्याण के के बीच टकराव पर नैतिक विचार-विमर्श के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है। यह समाज से नैतिक ढांचे के निर्माण पर विचारशील विमर्श में शामिल होने का आग्रह करता है जो हमारे पर्यावरण के संरक्षण और संकट के समय में मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य मुद्दों को संबोधित करता है।
निष्कर्ष
मई 2023 में, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा ने घोषणा की कि कोयला मंत्रालय ने 17 संभावित लाइसेंस आवेदकों में से चार के लिए खनन पट्टों को मंजूरी दी है। इस निर्णय से 'वैज्ञानिक' खनन शुरू होने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य टिकाऊ और कानूनी रूप से अनुपालन निष्कर्षण प्रक्रियाओं के माध्यम से न्यूनतम पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करना है। हालांकि, खनन विरोधी कार्यकर्ताओं का कहना है कि 'वैज्ञानिक' शब्द इन राज्यों में एक कॉस्मेटिक लेबल के रूप में काम कर सकता है जहां लाभ ने ऐतिहासिक रूप से कोयला खनन गतिविधियों को संचालित किया है।