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बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान

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संदर्भ:  संयुक्त राष्ट्र अंतर-एजेंसी बाल मृत्यु दर आकलन समूह द्वारा जारी "बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान" नामक एक हालिया रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु में उल्लेखनीय गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित किया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2022 में ऐसी मौतों की वार्षिक संख्या 2000 में अनुमानित 9.9 मिलियन से घटकर 4.9 मिलियन हो जाएगी।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु क्या हैं?

बाल मृत्यु दर में ऐतिहासिक गिरावट:

  • वर्ष 2022 में, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की वार्षिक मृत्यु दर 4.9 मिलियन तक पहुंच गई, जो बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए चल रहे वैश्विक अभियान में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। यह उपलब्धि इस तथ्य से और भी अधिक स्पष्ट होती है कि वर्ष 2000 के बाद से वैश्विक पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR) में पचास प्रतिशत से अधिक की कमी आई है। पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में लगातार गिरावट का श्रेय सरकारों, संगठनों, स्थानीय समुदायों, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और परिवारों सहित विविध हितधारकों के निरंतर प्रयासों को जाता है।

लगातार उच्च मृत्यु दर:

  • प्रगति के बावजूद, बच्चों, किशोरों और युवाओं में मृत्यु की संख्या चिंताजनक रूप से उच्च बनी हुई है। 2022 में, 2.3 मिलियन मौतें जीवन के पहले महीने के भीतर हुईं, और अतिरिक्त 2.6 मिलियन बच्चे 1 से 59 महीने की उम्र के बीच मर गए। इसके अतिरिक्त, उस वर्ष 5-24 वर्ष की आयु के 2.1 मिलियन बच्चों, किशोरों और युवाओं ने अपनी जान गंवाई।

जान गंवाने वालों की संख्या:

  • 2000 से 2022 के बीच, 221 मिलियन बच्चे, किशोर और युवा मारे गए, यह आंकड़ा नाइजीरिया की पूरी आबादी के बराबर है। नवजात शिशुओं की मृत्यु इन पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का 72 मिलियन हिस्सा है, जबकि 1-59 महीने की उम्र के बच्चों की मृत्यु कुल 91 मिलियन है। नवजात शिशुओं की अवधि के दौरान पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु का अनुपात 2000 में 41% से बढ़कर 2022 में 47% हो गया।

जीवनयापन के अवसरों में असमानता:

  • बच्चों के बचने की संभावना भौगोलिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और चाहे वे नाजुक या संघर्ष-प्रभावित वातावरण में रहते हों, जैसे कारकों के आधार पर काफी भिन्न होती है। ये असमानताएँ बच्चों की कमज़ोर आबादी के बीच लगातार और गहरी असमानताओं को रेखांकित करती हैं।

क्षेत्रीय असमानताएँ:

  • बाल मृत्यु दर में वैश्विक गिरावट के बावजूद, क्षेत्रीय स्तर पर पर्याप्त भिन्नताएँ बनी हुई हैं। अनुमान है कि उप-सहारा अफ्रीका में मृत्यु दर का सबसे ज़्यादा असर होगा, जहाँ 2030 से पहले 5 वर्ष से कम आयु के 35 मिलियन बच्चों की मृत्यु होने की संभावना है। कई देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (SDG) को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना संभव नहीं है। हालाँकि, SDG-5 का पालन करने से संभावित रूप से पाँच वर्ष की आयु तक अतिरिक्त 9 मिलियन बच्चों की जान बचाई जा सकती है।
  • वर्तमान प्रवृत्ति के अनुसार, 59 देशों के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के लक्ष्य से चूक जाने की आशंका है, जबकि 64 देश नवजात शिशु मृत्यु दर के लक्ष्य से चूक जाएंगे।

अनुशंसाएँ:

कई निम्न और निम्न-मध्यम आय वाले देशों ने पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में वैश्विक गिरावट को पार कर लिया है, और वर्ष 2000 के बाद से दो-तिहाई से अधिक की कमी हासिल की है। ये सफलता की कहानियाँ मातृ, नवजात और बाल स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में निवेश पर महत्वपूर्ण रिटर्न को रेखांकित करती हैं। वे इस बात के भी पुख्ता सबूत देते हैं कि संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रों में भी निरंतर और रणनीतिक कार्रवाई से पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर के स्तर और प्रवृत्तियों में बदलाव हो सकता है, जिससे अंततः जीवन बच सकता है।

बाल मृत्यु दर को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है?

  • परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना: व्यापक परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करने से अनपेक्षित गर्भधारण को रोकने में मदद मिल सकती है, जिससे समय से पहले जन्म और मृत जन्म के जोखिम को कम किया जा सकता है।
  • प्रसवपूर्व सेवाओं में सुधार: गर्भवती महिलाओं के लिए नियमित स्वास्थ्य और पोषण जांच सहित प्रसवपूर्व देखभाल सेवाओं में सुधार, स्वस्थ गर्भधारण में योगदान दे सकता है और समय से पहले जन्म और मृत जन्म की संभावना को कम कर सकता है।
    • गर्भवती माताओं के लिए आयरन फोलिक एसिड अनुपूरण तक पहुंच सुनिश्चित करने से मातृ एवं भ्रूण स्वास्थ्य में भी सुधार हो सकता है।
  • जोखिम कारकों की पहचान और प्रबंधन: समय से पूर्व जन्म और मृत जन्म से जुड़े जोखिम कारकों की पहचान और प्रबंधन के लिए प्रभावी जांच कार्यक्रमों को लागू करने से प्रतिकूल परिणामों को कम करने में मदद मिल सकती है।
    • इसमें गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, मधुमेह और संक्रमण जैसी स्थितियों का प्रबंधन शामिल है।
  • डेटा रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग में सुधार: समय से पहले जन्म और मृत जन्मों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने के लिए डेटा संग्रह प्रणालियों को बढ़ाना, समस्या की गंभीरता को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण है।
    • प्रसवकालीन मृत्यु दर की रिपोर्टिंग के लिए मानकीकृत वर्गीकरण प्रणालियों, जैसे कि रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, को अपनाने से डेटा की गुणवत्ता और तुलनीयता में सुधार हो सकता है।
  • निगरानी दिशा-निर्देशों को लागू करना: मातृ एवं प्रसवकालीन मृत्यु निगरानी दिशा-निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने से प्रवृत्तियों, जोखिम कारकों और हस्तक्षेप के अवसरों की पहचान करने में मदद मिल सकती है।
    • इसमें नीति और कार्यप्रणाली को सूचित करने के लिए मातृ एवं प्रसवकालीन मृत्यु की समय पर रिपोर्टिंग और विश्लेषण शामिल है।

विनियामक सैंडबॉक्स के लिए व्यापक ढांचा

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संदर्भ:  भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में विनियामक सैंडबॉक्स (RS) के विभिन्न चरणों को पूरा करने की समयसीमा सात महीने से बढ़ाकर नौ महीने कर दी है। इसके अतिरिक्त, RS के लिए अद्यतन रूपरेखा सैंडबॉक्स संस्थाओं को 2023 के डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करती है।

विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) वास्तव में क्या है?

पृष्ठभूमि:

  • 2016 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फिनटेक के सूक्ष्म पहलुओं और इसके निहितार्थों पर गहन विचार-विमर्श के लिए एक अंतर-नियामक कार्य समूह की स्थापना की। इसका उद्देश्य विनियामक ढांचे का पुनर्मूल्यांकन करना और तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक परिदृश्य के अनुकूल बनाना था।
  • परिणामी रिपोर्ट में एक विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे के कार्यान्वयन का प्रस्ताव दिया गया, जिसमें एक परिभाषित स्थान और अवधि को दर्शाया गया, जहां वित्तीय क्षेत्र नियामक आवश्यक विनियामक मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है। इसका उद्देश्य दक्षता को बढ़ाना, जोखिमों को कम करना और उपभोक्ताओं के लिए नए अवसरों को बढ़ावा देना था।

अवलोकन:

  • विनियामक सैंडबॉक्स (RS) में नियंत्रित विनियामक वातावरण में नए उत्पादों या सेवाओं का लाइव परीक्षण शामिल है। परीक्षण की प्रकृति के आधार पर विनियामक कुछ विनियामक छूट देने का विकल्प चुन सकते हैं।
  • आरएस अधिक अनुकूलनीय, साक्ष्य-संचालित विनियामक वातावरण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करता है जो उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ विकसित होता है। यह नए वित्तीय नवाचारों के लाभों और जोखिमों का आकलन करने के लिए विनियामकों, वित्तीय सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों द्वारा किए गए क्षेत्र परीक्षणों की सुविधा प्रदान करता है, जबकि संबंधित जोखिमों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता है।

उद्देश्य:

  • आरएस का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय सेवाओं में जिम्मेदार नवाचार को प्रोत्साहित करना है, जिससे दक्षता में वृद्धि हो और उपभोक्ताओं को लाभ मिल सके।
  • यह नियामकों को पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बातचीत करने और ऐसे नियम विकसित करने के लिए एक संरचित मंच प्रदान करता है जो या तो नवाचार का समर्थन करते हैं या उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, इस प्रकार प्रासंगिक, लागत प्रभावी वित्तीय उत्पादों के प्रावधान की सुविधा प्रदान करते हैं।

लक्षित आवेदक:

  • आरएस में प्रवेश पाने के इच्छुक संभावित आवेदकों में फिनटेक फर्म, बैंक, तथा वित्तीय सेवा व्यवसायों के साथ सहयोग करने वाली या उन्हें समर्थन देने वाली कंपनियां शामिल हैं।

विनियामक सैंडबॉक्स से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ क्या हैं?

फ़ायदे:

  • नियामक अंतर्दृष्टि : नियामक उभरती प्रौद्योगिकियों के  लाभों और जोखिमों तथा उनके निहितार्थों पर प्रत्यक्ष अनुभवजन्य साक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं , जिससे वे  संभावित नियामक परिवर्तनों पर विचार करने में सक्षम हो सकेंगे।
  • वित्तीय प्रदाताओं के लिए बेहतर समझ: मौजूदा वित्तीय सेवा प्रदाता  इस बात की अपनी समझ में सुधार कर सकते हैं कि नई वित्तीय प्रौद्योगिकियां किस प्रकार काम करती हैं, जिससे उन्हें ऐसी नई प्रौद्योगिकियों को अपनी व्यावसायिक योजनाओं के साथ उचित रूप से एकीकृत करने में मदद मिल सकती है।
  • लागत प्रभावी व्यवहार्यता परीक्षण: आरएस के उपयोगकर्ताओं के पास बड़े और अधिक महंगे रोल-आउट की आवश्यकता के बिना उत्पाद की व्यवहार्यता का परीक्षण करने की क्षमता है।
  • वित्तीय समावेशन की संभावना: फिनटेक ऐसे समाधान प्रदान करते हैं जो संभावित रूप से वित्तीय समावेशन को महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं।
  • नवप्रवर्तन के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र: जिन क्षेत्रों को आरएस से संभावित रूप से बल मिल सकता है, उनमें माइक्रोफाइनेंस, संभावित रूप से नवीन लघु बचत, धनप्रेषण, मोबाइल बैंकिंग और अन्य डिजिटल भुगतान शामिल हैं।

चुनौतियाँ:

  • लचीलापन और समय की कमी:  सैंडबॉक्स प्रक्रिया के दौरान नवप्रवर्तकों को लचीलेपन और समय से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है , जिससे संभावित रूप से उनके  अनुकूलन और शीघ्रता से पुनरावृत्ति करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।
  • मामला-दर-मामला प्राधिकरण: व्यक्तिगत आधार पर अनुकूलित प्राधिकरण और विनियामक छूट प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें अक्सर व्यक्तिपरक आकलन शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रयोग में देरी हो सकती है।
  • कानूनी छूट पर सीमाएं: आरबीआई या उसका  विनियामक सैंडबॉक्स कानूनी छूट की पेशकश नहीं कर सकता है, जिससे प्रयोग करते समय कानूनी जोखिमों को कम करने की चाह रखने वाले नवप्रवर्तकों के लिए सीमाएं हो सकती हैं।
  • सैंडबॉक्स के बाद विनियामक अनुमोदन : सैंडबॉक्स परीक्षण सफल होने के बाद भी, प्रयोगकर्ताओं को अपने उत्पाद, सेवाओं या प्रौद्योगिकी को  व्यापक अनुप्रयोग के लिए अनुमति देने से पहले  विनियामक अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है, जिससे बाजार में आने का समय संभवतः बढ़ सकता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

  • इनोवेटर्स पर समय और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए सैंडबॉक्स प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करें। इसमें आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना और भागीदारी के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करना शामिल हो सकता है।
  • निर्णय लेने के लिए स्पष्ट मानदंड प्रदान करके तथा यह सुनिश्चित करके कि  निर्णय सुसंगत और निष्पक्ष रूप से लिए जाएं , केस-दर-केस प्राधिकरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाएं ।
  • सैंडबॉक्स में भाग लेने वाले नवप्रवर्तकों को  व्यापक शिक्षा और सहायता प्रदान करना , जिसमें  विनियामक आवश्यकताओं और संभावित कानूनी मुद्दों पर मार्गदर्शन शामिल है।
  • कानूनी विशेषज्ञों के साथ मिलकर ऐसे कानूनी मुद्दों को संबोधित करने के लिए रूपरेखा विकसित करें जो प्रयोग के दौरान उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि उपभोक्ता का नुकसान। इसमें नवाचार को प्रोत्साहित करते हुए उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों को लागू करना शामिल हो सकता है ।
  •  सैंडबॉक्स परीक्षण के बाद विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सफल प्रयोग जल्दी से व्यापक अनुप्रयोग में आगे बढ़ सकें। इसमें सिद्ध नवाचारों के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन तंत्र स्थापित करना शामिल हो सकता है।

राज्यों के लिए नीति मंच

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संदर्भ:  केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने हाल ही में 'राज्यों के लिए नीति' मंच का शुभारंभ किया, जो राष्ट्रीय विकास उद्देश्यों की प्राप्ति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई एक डिजिटल पहल है। इसके अतिरिक्त, नीति आयोग में 'विकसित भारत रणनीति कक्ष' के उद्घाटन की भी घोषणा की गई।

राज्यों के लिए नीति मंच वास्तव में क्या है?

  • अवलोकन: नीति आयोग द्वारा तैयार किया गया 'राज्यों के लिए नीति' मंच बहुमूल्य संसाधनों के भंडार के रूप में कार्य करता है, जिसका लक्ष्य राज्यों में डेटा को सुसंगत बनाना और डेटा-संचालित अंतर्दृष्टि के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा भविष्य के निर्णयों का मार्गदर्शन करने के लिए निष्कर्षों को केंद्रीकृत करना है।
  • यह प्लेटफॉर्म 10 क्षेत्रों और दो क्रॉस-कटिंग विषयों में वास्तविक समय डेटा अपडेट और निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।
  • इन क्षेत्रों में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आजीविका और कौशल, विनिर्माण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पर्यटन, शहरी विकास, जल संसाधन और वाश (जल, सफाई और स्वच्छता) शामिल हैं।
  • इसमें लिंग और जलवायु परिवर्तन जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

प्रमुख विशेषताऐं:

  • समृद्ध ज्ञान आधार:  नीति आयोग द्वारा सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति दस्तावेजों, डेटासेट, डेटा प्रोफाइल और प्रकाशनों को संग्रहित करता है।
  • बहुभाषीय पहुंच: प्रमुख भारतीय भाषाओं के साथ-साथ विदेशी भाषाओं में भी सामग्री उपलब्ध होने के कारण समावेशी पहुंच सुनिश्चित होती है।
  • क्षमता निर्माण पहल:  ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर अधिकारियों के लिए अनुरूप डिजिटल प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करता है।
  • विशेषज्ञ सहायता डेस्क: प्रमुख संस्थानों के साथ सहयोग के माध्यम से विशेष मार्गदर्शन प्रदान करता है।
  • डेटा एकीकरण: व्यापक जानकारी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय डेटा एवं विश्लेषण प्लेटफॉर्म (एनडीएपी) से डेटा का उपयोग करता है।
  • Introducing the Viksit Bharat Strategy Room:
    • विकसित भारत रणनीति कक्ष एक इंटरैक्टिव वातावरण के रूप में कार्य करता है, जहां उपयोगकर्ता किसी भी समस्या के समग्र मूल्यांकन के लिए डेटा, प्रवृत्तियों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों को गहन तरीके से देख सकते हैं।
    • यह उपयोगकर्ताओं को आवाज-सक्षम एआई के माध्यम से जुड़ने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई हितधारकों से जुड़ने में सक्षम बनाता है।
    • प्लग-एंड-प्ले मॉडल के रूप में डिज़ाइन किया गया यह मॉडल राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रतिकृतिकरण की सुविधा प्रदान करता है।

पीएम-सुराज और नमस्ते) योजना

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संदर्भ:  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जनकल्याण (पीएम-सूरज) राष्ट्रीय पोर्टल को ऑनलाइन पेश किया है, जिसके मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री होंगे। इस पहल का उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करना है।

  • इस शुभारंभ के एक भाग के रूप में, प्रधानमंत्री ने नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम (नमस्ते) योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों (सीवर और सेप्टिक टैंक कर्मचारियों) को आयुष्मान स्वास्थ्य कार्ड और व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण वितरित किए, जिसे पहले मैनुअल स्कैवेंजरों के लिए पुनर्वास योजना के रूप में जाना जाता था।

पीएम-सुराज वास्तव में क्या है?

  • 'पीएम-सूरज' राष्ट्रीय पोर्टल वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को ऋण सहायता प्रदान करके समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और उसके विभागों द्वारा कार्यान्वित यह पोर्टल एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है, जहाँ वंचित पृष्ठभूमि के व्यक्ति अपने लिए उपलब्ध विभिन्न ऋण और ऋण योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं और उनकी प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्त संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और अन्य संगठनों के माध्यम से ऋण सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे देशव्यापी पहुँच सुनिश्चित होगी।

नमस्ते योजना को समझना:

अवलोकन:

  • सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा 2022 में तैयार की गई नमस्ते योजना का उद्देश्य शहरी सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्थायी आजीविका सुनिश्चित करना है।
  • पहले मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्व-रोजगार योजना (एसआरएमएस) के नाम से जानी जाने वाली नमस्ते को अब मैनुअल स्कैवेंजर्स (एमएस) और सीवर और सेप्टिक टैंकों (एसएसडब्ल्यू) की खतरनाक सफाई में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास का काम सौंपा गया है।

उद्देश्य:

  • इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षित और प्रमाणित सफाई कर्मचारियों के माध्यम से सीवरों और सेप्टिक टैंकों की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना है।
  • इसमें स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु की परिकल्पना की गई है, जो औपचारिक कुशल श्रमिकों द्वारा किया जाएगा तथा मानव मल के साथ कोई सीधा संपर्क नहीं होगा।

परिणाम लक्ष्य:

  • यह सुनिश्चित करना कि सफाई कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जाए तथा उन्हें सफाई उद्यम चलाने के लिए सशक्त बनाया जाए।
  • स्वच्छता-संबंधी उपकरणों के लिए पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से सीवर, एसएसडब्ल्यू और उनके आश्रितों के लिए आजीविका तक पहुंच प्रदान करना।
  • पंजीकृत कुशल और प्रमाणित सफाई कर्मचारियों को शामिल करने के लिए सफाई सेवा चाहने वालों के बीच जागरूकता बढ़ाना।
  • आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के अंतर्गत एसएसडब्ल्यू, मैनुअल स्कैवेंजरों और उनके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा लाभ प्रदान करना।

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर एसबीआई का अध्ययन

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संदर्भ: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने हाल ही में एक शोध अध्ययन प्रकाशित किया है, जो भारत में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की उभरती गतिशीलता पर प्रकाश डालता है, जो एक उल्लेखनीय विकास है।

  • यह अध्ययन स्वयं सहायता समूहों, उनके सदस्यों और 'लखपति दीदी' के रूप में संदर्भित उभरते समूह के बीच ऋण उपयोग और डिजिटल व्यवहार के पैटर्न पर गहराई से विचार करता है।

अध्ययन से मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

एसएचजी और लखपति दीदियों का उद्भव:

  • भारत में स्वयं सहायता समूह, जिनकी संख्या लगभग 8.5 मिलियन है तथा जिनके लगभग 92.1 मिलियन सदस्य हैं, एक परिवर्तनकारी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं।
  • इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण परिणाम लखपति दीदियों की बढ़ती उपस्थिति है।
  • 'लखपति दीदी' एक सरकारी पहल है जिसका उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत महिलाओं को स्थायी आजीविका प्रथाओं के माध्यम से प्रति वर्ष न्यूनतम 1,00,000 रुपये कमाने के लिए सशक्त बनाना है।
  • 2023 में 2 करोड़ महिलाओं के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य 2024-25 तक 3 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है, जो सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) और आर्थिक उत्पादन में महिलाओं के बढ़ते योगदान को दर्शाता है।
  • बढ़ती महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) औपचारिकीकरण पहल के कारण औपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का संकेत देती है।

बैंक लिंकेज और ऋण तक पहुंच:

  • एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम (एसएचजी-बीएलपी) परिवर्तनकारी रहा है, जिसके तहत अब लगभग 97.5% एसएचजी के पास बैंक खाते हैं।
  • यह मजबूत बैंकिंग संबंध समय पर ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है, जो आर्थिक मूल्य संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण है। कम ब्याज दरों पर उपलब्ध इष्टतम निधियों के साथ, SHG बाधाओं को पार करते हैं, जिससे उनकी पूरी मार्केटिंग क्षमता का लाभ मिलता है।
  • अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का एसएचजी पोर्टफोलियो 2 ट्रिलियन रुपये के करीब पहुंच गया है।

ऋण का उपयोग और पुनर्भुगतान:

  • वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में एसएचजी को स्वीकृत औसत सीमा 2.2 गुना बढ़ गई है।
  • ऋण चुकौती में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में औसत चुकौती में 3.9 गुना वृद्धि हुई है, जो विवेकपूर्ण और समय पर चुकौती प्रथाओं का संकेत है।

डिजिटल समावेशन:

  • बैंक मित्र और डिजिटल दीदी अभूतपूर्व पैमाने पर वित्तीय समावेशन को सुविधाजनक बना रहे हैं।
  • सारस मेला जैसी पहल सराहनीय है, लेकिन आगे की प्रगति, जैसे कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों पर शामिल करना, उनके प्रभाव को बढ़ा सकता है।
  • सभी क्षेत्रों में वित्त वर्ष 23 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली के माध्यम से व्यय कम से कम तीन गुना बढ़ गया।

आय वृद्धि:

  • वित्त वर्ष 19-वित्त वर्ष 24 के दौरान महिला एसएचजी सदस्यों की आय तीन गुनी हो गई है, शहरी सदस्यों की आय में 4.6 गुना वृद्धि देखी गई है।
  • लगभग 65% ग्रामीण स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने वित्त वर्ष 19 की तुलना में वित्त वर्ष 24 में सापेक्ष आय में वृद्धि का अनुभव किया है।

राज्यवार प्रगति:

  • जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना स्वयं सहायता समूहों में अग्रणी हैं, तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों में भी महिला स्वयं सहायता समूहों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।
  • वित्त वर्ष 27 तक भारत के लगभग हर राज्य में लाखों लखपति दीदियों के मौजूद होने का अनुमान है।

स्वयं सहायता समूहों के सामने क्या बाधाएं हैं?

संसाधनों की कमी:

  • स्वयं सहायता समूहों को आमतौर पर सीमित वित्तीय साधनों से जूझना पड़ता है, जिससे उनके परिचालन के विस्तार के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे, विपणन और वितरण चैनलों जैसे महत्वपूर्ण तत्वों में निवेश करने की उनकी क्षमता बाधित होती है।

गुणवत्ता आश्वासन और एकरूपता:

  • वस्तुओं या सेवाओं की निरंतर गुणवत्ता और मानकीकरण सुनिश्चित करना स्वयं सहायता समूहों के लिए एक चुनौती है, विशेष रूप से तब जब वे सीमित संसाधनों और तकनीकी दक्षता के साथ छोटे पैमाने पर काम कर रहे हों।

प्रौद्योगिकी सुलभता:

  • डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई-कॉमर्स समाधान और स्वचालित उत्पादन प्रक्रियाओं जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों तक सीमित पहुंच स्वयं सहायता समूहों की कुशलता से कार्य करने और व्यापक बाजारों तक पहुंचने की क्षमता में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

बाज़ार में प्रवेश की बाधाएं:

  • स्वयं सहायता समूहों को अक्सर अपने समुदायों से परे व्यापक बाजारों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बाजार संबंधी अपर्याप्त जानकारी, सीमित वितरण चैनल और स्थापित उद्यमों से प्रतिस्पर्धा जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ:

  • कुछ समुदायों में, स्वयं सहायता समूहों को सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे लैंगिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक समर्थन का अभाव, या परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध, जो उनके विकास और स्वीकृति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।

स्वयं सहायता समूहों से संबंधित पहल क्या हैं?

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY - NRLM):

  • मिशन मोड में क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना है, ताकि उन्हें तब तक सहायता प्रदान की जा सके जब तक कि वे बढ़ी हुई आय और बेहतर जीवन स्तर प्राप्त न कर लें। स्टार्ट-अप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम (एसवीईपी) और महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी) जैसी उप-योजनाएँ भी इसके दायरे में हैं।
  • एसवीईपी स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्राम-स्तरीय उद्यम स्थापित करने में सहायता करता है, जबकि एमकेएसपी कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाता है, जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 1.77 करोड़ महिला किसान शामिल हैं।

सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम (एमईडीपी):

  • नाबार्ड वर्ष 2006 से परिपक्व स्वयं सहायता समूहों के लिए आवश्यकता-आधारित कौशल विकास कार्यक्रमों (एमईडीपी) को सहायता प्रदान कर रहा है, जिससे कौशल संवर्धन या उत्पादन गतिविधियों के अनुकूलन में सुविधा होती है।
  • भारत के पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों (डब्ल्यूएसएचजी) को बढ़ावा देने की योजना:
  • इस योजना का उद्देश्य प्रमुख एजेंसियों के सहयोग से स्थायी महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना करना, बैंक ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करना, आजीविका सहायता प्रदान करना तथा ऋण चुकौती सुनिश्चित करना है।

भविष्य की दिशाएं

  • एसएचजी-बीएलपी कवरेज को दूरस्थ क्षेत्रों और वंचित समुदायों तक विस्तारित करना।
  • ऋण आवेदन प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा विविध स्वयं सहायता समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुरूप वित्तीय उत्पाद तैयार करना।
  • स्वयं सहायता समूहों और बड़ी कंपनियों, खुदरा श्रृंखलाओं और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के बीच बाजार संबंधों को बढ़ावा देना।
  • प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और ऑनलाइन बाज़ारों में भागीदारी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन को बढ़ावा देना।
  • स्वयं सहायता समूहों के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए भंडारण सुविधाओं, परिवहन नेटवर्क और साझा उत्पादन केंद्रों जैसे बुनियादी ढांचे के विकास में निवेश करें।
  • व्यापक एसएचजी विकास के लिए संसाधनों, विशेषज्ञता और नेटवर्क का उपयोग करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

छावनियों का राज्य नगर पालिकाओं में विलय

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): March 15 to 21, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

संदर्भ:  हाल ही में केंद्र सरकार ने देश की 58 छावनियों में से 10 में नागरिक क्षेत्रों को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए अधिसूचना जारी की है। इन क्षेत्रों को संबंधित राज्य नगर पालिकाओं (स्थानीय निकायों) के साथ एकीकृत किया जाना है।

  • सरकार का इरादा इन छावनियों के भीतर विशिष्ट क्षेत्रों को चिन्हित करने तथा उन्हें संबंधित राज्यों के स्थानीय निकायों के साथ समाहित करने का है।

छावनी को समझना:

  • छावनियाँ, मूल रूप से फ्रांसीसी शब्द "कैंटन" से उत्पन्न हुई हैं, जिसका अर्थ "कोना" या "जिला" होता है, तथा इनका निर्माण मुख्य रूप से सैन्य कर्मियों को आवास प्रदान करने तथा अपेक्षित बुनियादी संरचना प्रदान करने के लिए किया जाता है।
  • प्रारंभ में इन्हें अस्थायी सैन्य छावनियों के रूप में माना गया था, लेकिन बाद में ये अर्ध-स्थायी बस्तियों के रूप में विकसित हो गए, जहां सैन्य कर्मियों और उनके परिवारों के लिए आवास, प्रशासनिक कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं।
  • भारत में छावनी का इतिहास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के युग से शुरू होता है, जब 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद 1765 में कलकत्ता के पास बैरकपुर में पहली छावनी की स्थापना की गई थी।
  • हालांकि शुरू में ये क्षेत्र सैन्य टुकड़ियों के लिए थे, लेकिन बाद में इनका विस्तार कर इसमें नागरिक आबादी को भी शामिल कर लिया गया, जो सेना को सैन्य सहायता प्रदान करती है।
  • भारत में 1924 के छावनी अधिनियम ने छावनियों के शासन और प्रशासन को औपचारिक रूप दिया तथा उनके प्रबंधन, विकास और विनियमन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान किया।

भारत में छावनी प्रशासन की व्यवस्था:

वर्गीकरण और संरचना:

  • क्षेत्र के आकार और जनसंख्या घनत्व के आधार पर छावनियों को चार श्रेणियों (I से IV) में वर्गीकृत किया गया है।
  • छावनी बोर्ड की संरचना तदनुसार भिन्न होती है, प्रथम श्रेणी के छावनी बोर्ड में आठ निर्वाचित नागरिक और आठ सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं, जबकि चतुर्थ श्रेणी के छावनी बोर्ड में दो निर्वाचित नागरिक और दो सरकारी/सैन्य सदस्य होते हैं।
  • छावनी का स्टेशन कमांडर बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है, तथा रक्षा संपदा संगठन का एक अधिकारी मुख्य कार्यकारी और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है।

प्रशासनिक निरीक्षण:

  • छावनी प्रशासन रक्षा मंत्रालय के अंतर-सेवा संगठन के अंतर्गत आता है, जिसमें छावनियों का शहरी स्वशासन और उनमें आवास व्यवस्था भारतीय संविधान की संघ सूची (अनुसूची VII) की प्रविष्टि 3 के अनुसार भारत संघ के विषय के रूप में सूचीबद्ध है।
  • देश भर में लगभग 62 छावनी, छावनी अधिनियम, 1924 (जिसके बाद छावनी अधिनियम, 2006 लागू हुआ) द्वारा शासित हैं।

नगर पालिकाओं द्वारा शहरी शासन का विनियमन:

  • केंद्रीय स्तर पर, रक्षा मंत्रालय छावनी बोर्डों के शहरी प्रशासन की देखरेख करता है, जबकि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय शहरी स्थानीय सरकार के मामलों का प्रबंधन करता है।
  • राज्य स्तर पर, शहरी शासन राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, तथा राज्यों में नियमन अलग-अलग हैं।
  • संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की स्थापना का आदेश देता है, जिसमें राज्य सरकारों को इन निकायों को कुछ कार्य, प्राधिकार और राजस्व संग्रह शक्तियां सौंपने का अधिकार दिया गया है।

छावनी क्षेत्रों को नगर पालिकाओं में विलय करने की क्या आवश्यकता है?

विभिन्न प्रतिबंध:

  • छावनी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक लंबे समय से विभिन्न प्रतिबंधों से संबंधित समस्याओं की शिकायत करते रहे हैं और कहा है कि छावनी बोर्ड उनका समाधान करने में विफल रहे हैं।
  • उदाहरण के लिए, गृह ऋण तक पहुंच, तथा परिसर के अंदर निर्बाध आवागमन।

स्थानीय शासन और नागरिक सुविधाएं:

  • नागरिक क्षेत्रों को नगरपालिका प्रशासन में एकीकृत करने से  नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार हो सकता है।
  • स्थानीय शासन के मामलों में निवासियों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर शहरी नियोजन और सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

छावनियों को नगर पालिकाओं में विलय करने में क्या समस्याएं हैं?

कानूनी एवं प्रशासनिक चुनौतियाँ:

  • छावनी शहर से विलयित नगर पालिका में परिवर्तन के कारण विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे छावनी और नागरिक क्षेत्रों के बीच  सड़क, जलापूर्ति, सीवेज और बिजली जैसी बुनियादी ढांचा प्रणालियों को एकीकृत करना।

मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों से प्रतिरोध:

  • नगर पार्षद और राजनीतिक प्रतिनिधि नव विलयित क्षेत्रों के समर्थन के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्रों से धन आवंटित करने का विरोध कर सकते हैं ।
  • यह प्रतिरोध शहर के भीतर असमानताओं को और बढ़ा सकता है तथा विलय किये गये क्षेत्रों में सेवाओं और बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

बुनियादी ढांचे पर दबाव:

  • छावनी क्षेत्रों को अचानक शहरी स्थानीय निकायों में शामिल करने से जलापूर्ति, सीवेज प्रणाली, परिवहन नेटवर्क और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे मौजूदा बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ सकता है।
  • शहरी स्थानीय निकायों को विलय किए जाने वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और विस्तार करने में कठिनाई हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सेवा में  व्यवधान उत्पन्न होगा और जीवन स्तर बिगड़ेगा।

पर्यावरणीय चिंता:

  • विलय किए गए क्षेत्रों में, विशेषकर पर्वतीय स्टेशनों जैसे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण और व्यावसायीकरण से  पर्यावरण और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।
  • खराब विनियमित विकास से वनों की कटाई, मृदा क्षरण, तथा भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ सकती है।

सुरक्षा संबंधी विचार:

  • सैन्य प्रतिष्ठानों के पास नागरिक क्षेत्रों की निकटता सुरक्षा संबंधी चिंताएं उत्पन्न करती है, विशेष रूप से रक्षा सुविधाओं के निकट अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के संबंध में।
  • सैन्य कर्मियों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सेना द्वारा निर्धारित सुरक्षा दिशानिर्देशों और नियमों का पालन करना होगा।

निष्कर्ष

  • छावनी क्षेत्रों को शहरी स्थानीय निकायों में विलय करने का निर्णय समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, तथा यह निर्णय सुविचारित है।
  • भारत के चारों ओर शत्रु देशों की उपस्थिति को देखते हुए, सेना को स्वयं को पूरी तरह से सीमाओं की रक्षा के प्रमुख कार्य के लिए समर्पित करने की आवश्यकता है, तथा उसे सैनिकों और युद्ध से असंबंधित कार्यों के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए।
  • चूंकि सभी 62 छावनियों को समाप्त कर दिए जाने के बाद नागरिक क्षेत्रों की देखरेख की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों के पास होगी, इसलिए रक्षा बजट इन क्षेत्रों पर खर्च होने वाली धनराशि को, जहां भी आवश्यक हो, मुख्य सैन्य आवश्यकताओं और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर पुनर्निर्देशित कर सकता है।

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FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): March 15 to 21, 2024 - 1 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. बाल मृत्यु दर क्या है और इसका महत्व क्या है?
उत्तर: बाल मृत्यु दर एक आंकड़ा है जो दिए गए समयावधि में सामान्य चालू जीवित जनसंख्या में सालाना बच्चों की मृत्यु की संख्या को दर्शाता है। इसका महत्व उचित नीतियों और कार्यों की योजना बनाने में है।
2. स्तर और रुझान क्या हैं और इनका भूमिका क्या है?
उत्तर: स्तर और रुझान विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की मृत्यु दर के अंतर को दर्शाते हैं। इनकी भूमिका विभिन्न क्षेत्रों के विकास की समीक्षा और नीतियों की योजना में मदद करना है।
3. स्वयं सहायता समूह क्या हैं और इनका महत्व क्या है?
उत्तर: स्वयं सहायता समूहें महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए गठित की गई समूहें हैं। इनका महत्व महिलाओं का आत्मनिर्भर बनाने में है।
4. एसबीआई का अध्ययन क्या सुझाव देता है?
उत्तर: एसबीआई का अध्ययन सुझाव देता है कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सहायक कार्रवाई ली जानी चाहिए।
5. पीएम-सुराज और नमस्ते) योजना क्या है और इसका लाभ क्या है?
उत्तर: पीएम-सुराज और नमस्ते) योजना भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य गाँवों में विकास करना है। इसका लाभ गाँवों में विकास और सामरिक सुधार करना है।
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