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जीएस2/राजनीति

भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): October 1st to 7th, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने संविधान की गतिशील प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि कोई भी पीढ़ी इसकी व्याख्या पर एकाधिकार का दावा नहीं कर सकती। सीजेआई ने बदलते सामाजिक, कानूनी और आर्थिक संदर्भों के अनुकूल होने की इसकी क्षमता में संविधान की प्रासंगिकता पर जोर दिया, इसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के मूलवाद के सिद्धांत से की।

संवैधानिक सिद्धांत समाज के साथ क्यों विकसित होना चाहिए?

  • संविधान एक जीवंत दस्तावेज है: सीजेआई ने "जीवित संविधान" के विचार पर जोर दिया, जिसका अर्थ है कि दस्तावेज़ की व्याख्या बदलते सामाजिक मानदंडों के साथ विकसित होनी चाहिए। यह लचीलापन संवैधानिक न्यायालयों को समय के साथ उत्पन्न होने वाले नए और अभूतपूर्व मुद्दों को संबोधित करने की अनुमति देता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि दस्तावेज़ प्रासंगिक बना रहे।
  • विभिन्न सामाजिक संदर्भ: सीजेआई ने कहा कि कोई भी दो पीढ़ियां समान सामाजिक, कानूनी या आर्थिक परिस्थितियों में संविधान की व्याख्या नहीं करती हैं। जैसे-जैसे समाज आगे बढ़ता है, नई चुनौतियाँ सामने आती हैं, जिसके लिए समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संविधान की नई व्याख्या की आवश्यकता होती है, जैसे कि व्यभिचार को वैध बनाना।
  • मूलवाद के साथ तुलना:  सीजेआई चंद्रचूड़ ने मूलवाद को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2022 के डॉब्स बनाम जैक्सन महिला स्वास्थ्य संगठन के फैसले का संदर्भ दिया, जिसमें अमेरिकी संविधान में इसके अभाव के कारण गर्भपात के अधिकार को अस्वीकार कर दिया गया था। उन्होंने इसकी तुलना भारत के अनुकूली दृष्टिकोण से की, यह संकेत देते हुए कि मूलवाद नागरिकों के अधिकारों की कठोर और प्रतिबंधात्मक व्याख्या को जन्म दे सकता है।
  • लचीलापन: सीजेआई ने बताया कि मूल निर्माताओं की मंशा का सख्ती से पालन करने से संविधान लचीला नहीं रह जाता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान को व्यापक, अनुकूलनीय नियम प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था जिन्हें समय के साथ विकसित किया जाना चाहिए। व्यक्तिपरक व्याख्याओं पर अत्यधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप रूढ़िवादी व्याख्याएँ हो सकती हैं जो भविष्य की पीढ़ियों की नए मुद्दों से निपटने की क्षमता को सीमित करती हैं।

शासन में संवैधानिक लचीलेपन की क्या भूमिका है?

  • प्रगतिशील सुधार के लिए समर्थन: संविधान की अनुकूलनशीलता ऐसे सुधारों को सुगम बनाती है जो वर्तमान सामाजिक मांगों के अनुरूप हों, जिनमें तकनीकी प्रगति और डेटा संरक्षण कानून जैसे उभरते मानवाधिकार मानक शामिल हैं।
  • कानून में नवाचार को बढ़ावा देना: एक जीवंत संविधान नवीन कानूनी व्याख्याओं की अनुमति देता है, जो डिजिटल युग में गोपनीयता के मुद्दों सहित उभरती चुनौतियों का समाधान कर सकता है।
  • नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा:  संविधान की गतिशील व्याख्या, अधिकारों को रूढ़िवादी व्याख्याओं से बचाने में मदद करती है, जो अन्यथा स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं।
  • अनुकूलनशीलता:  एक लचीला संवैधानिक सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संस्थाएं तेजी से विकसित हो रही दुनिया में, विशेष रूप से बढ़ती ज्ञान अर्थव्यवस्था में, प्रासंगिक बनी रहें।
  • नई वास्तविकताओं का समावेश:  जीवंत संविधान सिद्धांत न्यायालयों को अपनी व्याख्याओं में नए सामाजिक, आर्थिक और कानूनी संदर्भों को शामिल करने में सक्षम बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सामाजिक प्रगति के साथ-साथ अधिकारों की प्रगति भी हो।

भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है?

  • संकर संरचना: भारतीय संविधान में कठोर और लचीले दोनों संविधानों के तत्व सम्मिलित हैं। यह संकर प्रकृति संविधान की मूल संरचना की स्थिरता को बनाए रखते हुए अनुकूलनशीलता की अनुमति देती है।
  • मौलिक मूल्यों की सुरक्षा:  कठोरता मौलिक अधिकारों और बुनियादी ढांचे को मनमाने परिवर्तनों से सुरक्षित रखती है।
  • संघवाद का संरक्षण:  यद्यपि संघीय ढांचे को कठोर रूप से परिभाषित किया गया है, फिर भी समवर्ती सूची जैसी नई वास्तविकताओं के अनुकूल होने के लिए आवश्यक समायोजन किए जा सकते हैं।
  • कल्याण में संतुलन:  कठोर अधिकारों और लचीले राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों (डीपीएसपी) का एकीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।
  • स्थिरता सुनिश्चित करना:  कठोरता बड़े बदलावों के लिए आम सहमति की आवश्यकता को पूरा करके स्थिरता को बढ़ावा देती है, तथा जल्दबाजी में संशोधन को रोकती है।
  • लोकतंत्र को बढ़ावा देना: विधायी प्रक्रियाओं में लचीलापन, निर्वाचित प्रतिनिधियों को संवैधानिक सीमाओं का पालन करते हुए जनता की आवश्यकताओं पर प्रतिक्रिया देने की अनुमति देकर लोकतांत्रिक शासन को बढ़ाता है।

संशोधन प्रक्रियाएं
अनुच्छेद 368 में संशोधन की दो मुख्य विधियां बताई गई हैं:

  • संसद का विशेष बहुमत: मौलिक अधिकारों जैसे कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत के साथ-साथ प्रत्येक सदन में कुल सदस्यता के बहुमत से प्राप्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण बदलावों को पर्याप्त संसदीय समर्थन प्राप्त हो।
  • राज्य अनुसमर्थन: राष्ट्रपति के चुनाव जैसे अन्य प्रावधानों के लिए संसद में विशेष बहुमत और कुल राज्यों में से कम से कम आधे द्वारा अनुसमर्थन दोनों की आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया भारत के संघीय ढांचे को रेखांकित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि शासन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों में राज्यों की भी बात हो।
  • साधारण बहुमत संशोधन: नए राज्यों के गठन जैसे कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, सामान्य कानूनों की तरह ही प्रक्रिया का पालन करते हुए। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो दर्शाता है कि संविधान के कुछ पहलुओं को अपेक्षाकृत आसानी से बदला जा सकता है।

निष्कर्ष

  • एक गतिशील कानूनी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए कठोर और लचीले संविधान के बीच संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो समकालीन चुनौतियों के प्रति प्रासंगिक और उत्तरदायी बना रहे।
  • अंततः, निरंतर बदलते समाज में न्याय, समानता और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक लचीलेपन को अपनाना आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  भारतीय संविधान में लचीलेपन और कठोरता के बीच संतुलन का आकलन करें तथा समकालीन सामाजिक मुद्दों के समाधान में इसके महत्व का आकलन करें।


जीएस3/पर्यावरण

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 57वीं बैठक

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चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति (ईसी) की बैठक में विभिन्न राज्यों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये पहल गंगा नदी के संरक्षण और सफाई के साथ-साथ महाकुंभ 2025 के लिए नियोजित सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियों पर केंद्रित हैं।

बैठक के दौरान अनुमोदित प्रमुख परियोजनाएं क्या हैं?

  • सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी): चुनाव आयोग ने बिहार के कटिहार और सुपौल तथा उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एसटीपी की स्थापना को मंजूरी दी है। ये प्लांट सीवेज और प्रदूषकों को हटाकर अपशिष्ट जल के उपचार के लिए आवश्यक हैं, जिससे उपचारित जल को सुरक्षित रूप से प्राकृतिक जल निकायों में छोड़ा जा सके।
  • एसटीपी की निगरानी:  इसमें गंगा नदी बेसिन के भीतर मौजूदा एसटीपी की चल रही निगरानी को बढ़ाने के लिए एक ऑनलाइन सतत प्रवाह निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) स्थापित करना शामिल है।
  • महाकुंभ 2025 आईईसी गतिविधियाँ:  महाकुंभ 2025 के दौरान स्वच्छता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए, एक आईईसी परियोजना को मंजूरी दी गई है जिसमें 'पेंट माई सिटी' भित्ति कला के माध्यम से मेला क्षेत्र और शहर को सुंदर बनाना शामिल है।
  • पीआईएएस परियोजना: समिति ने प्रदूषण सूची, मूल्यांकन और निगरानी (पीआईएएस) परियोजना की कार्यकुशलता में सुधार के लिए जनशक्ति का पुनर्गठन करने पर सहमति व्यक्त की। यह पहल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा संचालित है और औद्योगिक प्रदूषण की निगरानी पर केंद्रित है।
  • एसएलसीआर परियोजना:  देश भर में छोटी नदियों के पुनरुद्धार में तेजी लाने के लिए 'स्वच्छ नदी के लिए स्मार्ट प्रयोगशाला' (एसएलसीआर) परियोजना के प्रमुख घटकों को मंजूरी दी गई।
  • कछुआ और घड़ियाल संरक्षण:  उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र में मीठे पानी के कछुओं और घड़ियालों पर केंद्रित प्रजनन कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई।

एनएमसीजी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • एनएमसीजी गंगा नदी के पुनरुद्धार और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • इसकी स्थापना 12 अगस्त 2011 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में की गई थी।
  • कानूनी ढांचा: यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (एनजीआरबीए) की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है, जिसका गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किया गया था। 2016 में एनजीआरबीए के विघटन के बाद, एनएमसीजी राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार, संरक्षण और प्रबंधन परिषद (राष्ट्रीय गंगा परिषद) की कार्यान्वयन शाखा बन गई।
  • राष्ट्रीय गंगा परिषद नदी में जल का निरंतर और पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने, नियंत्रित करने और कम करने के लिए जिम्मेदार है।
  • एनएमसीजी की प्रबंधन संरचना: एनएमसीजी में दो-स्तरीय प्रबंधन संरचना है, दोनों की देखरेख एनएमसीजी के महानिदेशक (डीजी) द्वारा की जाती है। गवर्निंग काउंसिल सामान्य नीतियों का प्रबंधन करती है और 1,000 करोड़ रुपये तक के बजट वाली परियोजनाओं को मंजूरी दे सकती है।

गंगा पुनरुद्धार के लिए पांच-स्तरीय संरचना

  • पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए) 1986 में गंगा नदी के प्रभावी प्रबंधन और पुनरुद्धार के लिए पांच स्तरीय संरचना की रूपरेखा दी गई है, जो राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संचालित होती है।
  • निगरानी हेतु सर्वोच्च निकाय की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं।
  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के नेतृत्व में अधिकार प्राप्त कार्य बल (ईटीएफ) गंगा के पुनरुद्धार के लिए लक्षित कार्यों के लिए जिम्मेदार है।
  • एनएमसीजी गंगा की सफाई और पुनरोद्धार के उद्देश्य से विभिन्न पहलों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है।
  • राज्य गंगा समितियां राज्य स्तर पर विशिष्ट उपायों का क्रियान्वयन करती हैं।
  • जिला गंगा समितियां गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के निकटवर्ती जिलों में जमीनी स्तर पर काम करती हैं।

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नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है?

  • नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण पहल है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण को प्रभावी रूप से कम करना, उसका संरक्षण और कायाकल्प करना है।
  • इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 'फ्लैगशिप कार्यक्रम' के रूप में लॉन्च किया गया था।
  • यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, सिंचाई तथा शहरी एवं ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।

कार्यक्रम के प्रमुख स्तंभ:

  • सीवरेज उपचार अवसंरचना:  अपशिष्ट जल के प्रभावी प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया।
  • नदी सतह की सफाई:  नदी की सतह से ठोस अपशिष्ट और प्रदूषण को हटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
  • वनरोपण:  इसमें नदी के किनारों पर पेड़ लगाना और हरियाली बहाल करना शामिल है।
  • औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी: इसका उद्देश्य नदी को उद्योगों द्वारा हानिकारक निर्वहन से बचाना है।
  • नदी-तट विकास:  सामुदायिक सहभागिता और पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए नदी के किनारे सार्वजनिक स्थानों का निर्माण करना।
  • जैव विविधता: नदी के पारिस्थितिक स्वास्थ्य को बढ़ाना और विविध प्रकार के जैविक समुदायों को समर्थन देना।
  • जन जागरूकता:  नदी संरक्षण के महत्व पर जनता को शिक्षित करना।
  • गंगा ग्राम:  इसका उद्देश्य गंगा किनारे के गांवों को आदर्श गांवों के रूप में विकसित करना है।
  • एकीकृत मिशन दृष्टिकोण:  आर्थिक विकास को पारिस्थितिक सुधार के साथ जोड़ने पर जोर देता है, तथा सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
  • वर्तमान एवं भविष्य की पहलों में स्वच्छ ऊर्जा, जलमार्ग, जैव विविधता संरक्षण और आर्द्रभूमि विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।

नमामि गंगे कार्यक्रम में चुनौतियाँ क्या हैं?

  • डेटा और प्रभावी निगरानी का अभाव:  31 दिसंबर, 2023 तक, शुरू की गई 457 परियोजनाओं में से केवल 280 ही पूरी हो पाई हैं और चालू हैं। यह बताने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है कि एसटीपी अपेक्षित रूप से काम कर रहे हैं या नहीं।
  • सहायक नदियों की उपेक्षा: विशेषज्ञों का कहना है कि मुख्य नदी पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण गोमती जैसी छोटी नदियों की उपेक्षा हुई है, जिनमें ऑक्सीजन का स्तर कम है, जो जैव विविधता के लिए हानिकारक है।
  • औद्योगिक प्रदूषण: कानपुर में चमड़े के कारखानों में अपशिष्टों का अपर्याप्त उपचार किया जाता है, जिसके कारण क्रोमियम जैसे विषैले पदार्थ नदी में उच्च स्तर पर छोड़े जाते हैं।
  • लागत में वृद्धि:  नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने कार्यक्रम के भीतर वित्तीय कुप्रबंधन की आलोचना की है, जिसमें संकेत दिया गया है कि 2014 से 2017 तक आवंटित धनराशि का केवल 8% से 63% ही प्रभावी रूप से उपयोग किया गया था। मीडिया अभियानों पर अत्यधिक व्यय के बारे में चिंताएं व्यक्त की गईं।
  • वर्तमान पर्यावरणीय खतरे: अवैध रेत खनन और नदी तट विकास परियोजनाओं के लिए ड्रेजिंग की आवश्यकता होती है, जिससे नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित होता है।

आगे बढ़ने का रास्ता

  • वित्तीय प्रबंधन को बेहतर बनाना: नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए आवंटित धन का कुशलतापूर्वक और पारदर्शी तरीके से उपयोग सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रथाओं में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसमें सख्त ऑडिटिंग और रिपोर्टिंग तंत्र को लागू करना शामिल है।
  • विनियमन को सुदृढ़ बनाना: पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके टिकाऊ औद्योगिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करना।
  • सहायक नदियों के पुनरुद्धार प्रयासों को पुनर्जीवित करना:  सहायक नदियों और छोटी नदियों के प्राकृतिक प्रवाह और जैव विविधता को बहाल करने के लिए लक्षित उपाय किए जाने चाहिए।
  • निगरानी और डेटा प्रणाली:  सभी नमामि गंगे परियोजनाओं के डेटा को एकीकृत करने के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस विकसित किया जाना चाहिए, जिससे प्रगति पर बेहतर नज़र रखी जा सके और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सके।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  नमामि गंगे कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा नदी के संरक्षण और पुनरुद्धार में किस प्रकार योगदान देता है?


जीएस2/राजनीति

न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करना

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चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में महत्वपूर्ण चिंता जताई। न्यायाधीश द्वारा माफ़ी मांगने के बाद SC ने हस्तक्षेप न करने का फ़ैसला किया, लेकिन यह घटना न्यायपालिका की अपने सदस्यों को अनुशासित करने की क्षमता पर संवैधानिक सीमाओं को रेखांकित करती है।

भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने की चुनौतियाँ क्या हैं?

संवैधानिक संरक्षण

  • संविधान का अनुच्छेद 121, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण के बारे में संसदीय चर्चा पर प्रतिबन्ध लगाता है, सिवाय निष्कासन प्रस्तावों के।
  • अनुच्छेद 211 राज्य विधानसभाओं को न्यायाधीशों के कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उनके आचरण पर चर्चा करने से रोकता है।

कठिन महाभियोग प्रक्रिया

  • अनुच्छेद 124(4) के अनुसार, महाभियोग प्रस्ताव के लिए कुल सदस्यता के बहुमत और प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम दो-तिहाई सदस्यों की आवश्यकता होती है।
  • यह उच्च सीमा न्यायाधीशों को मामूली मुद्दों के कारण पदच्युत होने से बचाती है, फिर भी यह गंभीर कदाचार से निपटने को जटिल बनाती है।
  • उदाहरण के लिए, इतिहास में केवल पांच बार महाभियोग की कार्यवाही शुरू की गई है, तथा सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश पर कभी महाभियोग नहीं लगाया गया है।

संकीर्ण परिभाषा

  • न्यायाधीशों को केवल सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है, जिसमें दुर्व्यवहार में भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी और नैतिक पतन शामिल है।
  • न्यायिक कदाचार के कई कृत्य, जैसे अनुशासनहीनता या अनुचित आचरण, महाभियोग के मानदंडों को पूरा नहीं करते, जिससे न्यायपालिका के पास अनुशासन के लिए सीमित विकल्प रह जाते हैं।

न्यायाधीशों को अनुशासित करने के अन्य प्रावधान क्या हैं?

न्यायिक हस्तक्षेप

  • सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार है; उदाहरण के लिए, 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के सी.एस. कर्णन को अवमानना का दोषी पाया और उन्हें छह महीने जेल की सजा सुनाई।

स्थानांतरण नीति

  • मुख्य न्यायाधीश सहित पांच वरिष्ठतम न्यायाधीशों वाला सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम अनुशासनात्मक उपाय के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश कर सकता है।
  • उदाहरण के लिए, न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरन के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही के दौरान उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

इन-हाउस जांच प्रक्रिया

  • 1999 में स्थापित यह प्रक्रिया भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से टिप्पणियां मांगने और संबंधित न्यायाधीश से जवाब मांगने की अनुमति देती है।
  • यदि आवश्यक हो तो गहन जांच के लिए अन्य उच्च न्यायालयों के दो मुख्य न्यायाधीशों तथा एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सहित तीन सदस्यीय समिति गठित की जा सकती है।

निंदा नीति

  • संबंधित न्यायाधीश को इस्तीफा देने या स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने की सलाह दी जा सकती है; यदि वे इनकार करते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को निर्देश दे सकते हैं कि वे उन्हें कोई न्यायिक कार्य न सौंपें।

न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन 1997

  • 1997 में, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक आचार संहिता के रूप में 16 बिंदुओं वाले चार्टर को अपनाया, जिसका उद्देश्य एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का मार्गदर्शन करना और अनुशासन बनाए रखना था।

न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

राष्ट्रीय न्यायिक परिषद (एनजेसी) की स्थापना

  • न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 2006 को पुनर्जीवित और अधिनियमित किया जाए, जिसमें न्यायाधीशों की अक्षमता या कदाचार की जांच की निगरानी के लिए एनजेसी के गठन का प्रस्ताव है।

न्यायिक निरीक्षण समिति

  • न्यायिक मानक एवं जवाबदेही विधेयक, 2010 का उद्देश्य राष्ट्रीय न्यायिक निरीक्षण समिति, शिकायत जांच पैनल और एक जांच समिति की स्थापना करना था।

आचरण के स्पष्ट मानक

  • न्यायाधीशों के लिए अपेक्षित व्यवहार और नैतिक मानकों को रेखांकित करने वाली आचार संहिता का विकास और कार्यान्वयन करना, जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करना।

न्यायिक प्रदर्शन मूल्यांकन

  • केस निपटान दर, नैतिक अनुपालन, तथा वादियों और सहकर्मियों से प्राप्त फीडबैक जैसे मानदंडों के आधार पर न्यायाधीशों के लिए कार्यनिष्पादन मूल्यांकन प्रणाली लागू करें।
  • उदाहरण के लिए, ओडिशा में एक न्यायिक अधिकारी से प्रति वर्ष 240 कार्य दिवसों के बराबर कार्यभार की अपेक्षा की जाती है।

परिसंपत्ति घोषणा और पारदर्शिता

  • भ्रष्टाचार को रोकने और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए न्यायाधीशों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की सार्वजनिक घोषणा करने की आवश्यकता होगी।

अनिवार्य प्रशिक्षण और कार्यशालाएँ

  • न्यायाधीशों के बीच जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए न्यायिक नैतिकता, भेदभाव-विरोधी कानून और निष्पक्षता के महत्व पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें।

न्यायिक स्वतंत्रता सुरक्षा

  • जवाबदेही बढ़ाने के साथ-साथ न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा करना भी महत्वपूर्ण है, तथा यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि जवाबदेही की प्रक्रिया निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया को कमजोर न करे।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न  : न्यायिक अधिकारियों के बीच जवाबदेही और आचरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय लागू किए जा सकते हैं?


जीएस3/अर्थव्यवस्था

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23

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चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (ASI) रिपोर्ट जारी की, जो भारत में विनिर्माण क्षेत्र की रिकवरी और वृद्धि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। इस सर्वेक्षण के लिए डेटा संग्रह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच किया गया था।

एएसआई रिपोर्ट 2022-23 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि:

  • एएसआई 7.5% की महत्वपूर्ण रोजगार वृद्धि का संकेत देता है, जो 2021-22 में 1.72 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में 1.84 करोड़ हो गया है, जो पिछले 12 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि दर है।
  • वर्ष 2022-23 में विनिर्माण क्षेत्र ने 13 लाख नौकरियां सृजित कीं, जो वित्त वर्ष 2022 में 11 लाख नौकरियों से अधिक है।

सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) और उत्पादन वृद्धि:

  • विनिर्माण क्षेत्र में 7.3% की मजबूत वृद्धि देखी गई, जो 2022-23 में 21.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष 20.47 लाख करोड़ रुपये थी।
  • कुल औद्योगिक इनपुट में 24.4% की वृद्धि हुई, जबकि 2021-22 की तुलना में उत्पादन में 21.5% की वृद्धि हुई, जो विनिर्माण गतिविधियों में मजबूत उछाल का संकेत है।

विनिर्माण वृद्धि के मुख्य चालक:

  • विनिर्माण वृद्धि में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में मूल धातुएं, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रसायन और मोटर वाहन शामिल हैं, जिनका सामूहिक रूप से कुल उत्पादन में लगभग 58% योगदान है।

क्षेत्रीय प्रदर्शन:

  • विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार के मामले में शीर्ष पांच राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक हैं।

कारखानों की संख्या में वृद्धि:

  • 2022-23 में कारखानों की संख्या 2.49 लाख से बढ़कर 2.53 लाख हो गई, जो कोविड-19 व्यवधानों के बाद पूर्ण पुनर्प्राप्ति चरण का संकेत है।

अनौपचारिक क्षेत्र में गिरावट:

  • अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार 16.45 लाख घटकर 2022-23 में 10.96 करोड़ रह गया, जो विनिर्माण क्षेत्र में औपचारिक रोजगार की ओर बदलाव को दर्शाता है।

औसत वेतन:

  • पिछले वर्ष की तुलना में 2022-23 में प्रति व्यक्ति औसत पारिश्रमिक 6.3% बढ़कर 3.46 लाख रुपये तक पहुंच गया।

पूंजी निवेश में उछाल:

  • 2022-23 में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) 77% से अधिक बढ़कर 5.85 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि शुद्ध स्थिर पूंजी निर्माण 781.6% बढ़कर 2.68 लाख करोड़ रुपये हो गया, जिससे विनिर्माण में निरंतर वृद्धि को समर्थन मिला।
  • विनिर्माण क्षेत्र में मुनाफा 2.7% बढ़कर 9.76 लाख करोड़ रुपये हो गया।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) क्या है?

के बारे में:

  • एएसआई भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का प्राथमिक स्रोत है, जिसकी शुरुआत 1959 को आधार वर्ष मानकर 1960 में की गई थी, और तब से 1972 को छोड़कर इसे हर वर्ष आयोजित किया जाता है।
  • 2010-11 से, सर्वेक्षण में सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 का पालन किया गया है, जिसे पूरे भारत में कवरेज बढ़ाने के लिए 2017 में संशोधित किया गया था।

क्रियान्वयन एजेंसी:

  • सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का हिस्सा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) एएसआई का संचालन करता है तथा जारी किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता और कवरेज के लिए जिम्मेदार है।

एएसआई का दायरा और कवरेज:

  • एएसआई कारखाना अधिनियम, 1948 की कुछ धाराओं के अंतर्गत पंजीकृत सभी कारखानों को कवर करता है, तथा इसमें बीड़ी और सिगार निर्माण प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
  • विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में लगे विद्युत उपक्रमों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, यदि वे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
  • राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए प्रतिष्ठानों के व्यवसाय रजिस्टर (बीआरई) में पंजीकृत 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयां इसमें शामिल हैं।

डेटा संग्रहण तंत्र:

  • एएसआई के लिए आंकड़े संशोधित सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के तहत स्थापित नियमों के अनुसार चयनित कारखानों से एकत्र किए जाते हैं।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र के लिए अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं?

अवसर:

  • व्यापक घरेलू बाजार और मांग: भारतीय विनिर्माण क्षेत्र ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों से अपने उत्पादों की मजबूत मांग का अनुभव किया है। मई 2024 में 58.8 दर्ज किया गया क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) भारत के विनिर्माण परिदृश्य में विस्तार को दर्शाता है।
  • क्षेत्रीय लाभ: रसायन, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक मशीनरी और वस्त्र जैसे प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों ने हाल ही में उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित की है। उदाहरण के लिए, भारत में फार्मास्यूटिकल विनिर्माण लागत अमेरिका और यूरोप की तुलना में लगभग 30-35% कम है।
  • वैश्विक दक्षिण बाजार तक पहुंच: भारतीय विनिर्माण यूरोपीय से एशियाई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) की ओर परिवर्तित हो रहा है, वैश्विक दक्षिण भागीदारों से विदेशी मूल्य संवर्धन 2005 और 2015 के बीच 27% से बढ़कर 45% हो गया है।
  • एमएसएमई का उदय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 30% का योगदान करते हैं और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 50% हिस्सा हैं।
  • विकास की संभावना: भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 2025 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की क्षमता है, जो अर्थव्यवस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

चुनौतियाँ:

  • पुरानी प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचा: पुरानी प्रौद्योगिकी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे पर निर्भरता भारतीय निर्माताओं की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डालती है।
  • कुशल कार्यबल की कमी: विश्व बैंक के अनुसार, भारत के केवल 24% कार्यबल के पास जटिल विनिर्माण कार्यों के लिए आवश्यक कौशल है, जबकि अमेरिका में यह आंकड़ा 52% और दक्षिण कोरिया में 96% है।
  • उच्च इनपुट लागत: भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में बताया कि भारत में लॉजिस्टिक्स लागत वैश्विक औसत से 14% अधिक है, जो जटिल भूमि अधिग्रहण प्रक्रियाओं के कारण विनिर्माण क्षेत्र की समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित कर रही है।
  • चीन से प्रतिस्पर्धा और आयात निर्भरता: 2023-24 में, भारत के वस्त्र और परिधान आयात में चीन का हिस्सा लगभग 42%, मशीनरी का 40% और इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 38.4% होगा।

आगे बढ़ने का रास्ता

  • बुनियादी ढांचे में निवेश: बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार से रसद लागत कम करने और विनिर्माण में अधिक निवेश आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
  • उद्योग 4.0 की आवश्यकता: उद्योग 4.0 को अपनाने से विनिर्माण क्षेत्र वित्त वर्ष 26 तक सकल घरेलू उत्पाद में 25% योगदान करने में सक्षम हो सकता है। वर्तमान में, भारतीय निर्माता अपने परिचालन बजट का 35% डिजिटल परिवर्तन में निवेश करते हैं, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।
  • निर्यातोन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देना: निर्यातोन्मुख विनिर्माण के विकास का समर्थन करने से भारतीय व्यवसायों को नए बाजारों तक पहुंचने और लक्षित नीतियों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  • वित्तीय सहायता: कई एमएसएमई को निर्यात के लिए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है; इसलिए, एसएमई के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाना उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
  • सक्षम विनियमन: विनियमन को सुव्यवस्थित करने से व्यवसायों पर बोझ कम हो सकता है तथा निवेश को बढ़ावा मिल सकता है।
  • कौशल विकास: बढ़ते प्रशिक्षण कार्यक्रम कुशल श्रम की कमी को दूर कर सकते हैं और क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार कर सकते हैं, जैसा कि वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने में वियतनाम की सफलता से पता चलता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न: भारत में विनिर्माण क्षेत्र के सामने आने वाले प्रमुख अवसरों और
चुनौतियों  पर चर्चा करें और वैश्विक बाजार में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उपाय सुझाएं।


जीएस3/पर्यावरण

खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): October 1st to 7th, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

  • हाल ही में, 29 सितंबर को, दुनिया ने खाद्य हानि और बर्बादी के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDAFLW) मनाया, जिसमें खाद्य सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए इसके निहितार्थों पर प्रकाश डाला गया। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) की 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि वैश्विक खाद्य उत्पादन का लगभग 30% या तो नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है, जो संभावित रूप से भूख को कम कर सकता है। इस गंभीर मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, विशेष रूप से भारत में, जहाँ कटाई के बाद होने वाले नुकसान चिंताजनक रूप से अधिक हैं।

खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस क्या है?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) द्वारा 2019 में स्थापित IDAFLW, खाद्य हानि और बर्बादी (FLW) के महत्वपूर्ण मुद्दे पर जोर देता है। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और FLW को कम करने के प्रयासों को गति देना है, जलवायु लक्ष्यों और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के महत्व पर जोर देना है। यह पहल SDG लक्ष्य 12.3 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य 2030 तक वैश्विक खाद्य बर्बादी को आधा करना और खाद्य हानि को कम करना है, और यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे से जुड़ा हुआ है। FLW को संबोधित करना एक जलवायु समाधान के रूप में पहचाना जाता है जिसके लिए जलवायु वित्त में वृद्धि की आवश्यकता होती है।

खाद्य हानि और बर्बादी (एफएलडब्ल्यू) के निहितार्थ क्या हैं?

  • खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव: नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि वैश्विक आबादी का लगभग 29% मध्यम से गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है, जबकि उत्पादित सभी खाद्य पदार्थों का लगभग एक तिहाई (1.3 बिलियन टन) नष्ट हो जाता है या बर्बाद हो जाता है। यह खपत के लिए खाद्य उपलब्धता में कमी लाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, जिससे भूख और कुपोषण की समस्याएँ और भी बदतर हो जाती हैं, खासकर कमज़ोर समूहों में।
  • पर्यावरणीय परिणाम: भोजन के साथ-साथ भूमि, जल, ऊर्जा और श्रम जैसे विशाल संसाधनों को बर्बाद किया जाता है, जिससे प्राकृतिक संसाधन कम होते हैं। भोजन की बर्बादी सालाना 3.3 बिलियन टन CO2 समतुल्य पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, जो वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देता है।
  • जल उपयोग: बिना खाए भोजन पर बर्बाद होने वाले पानी की मात्रा रूस में वोल्गा नदी के वार्षिक प्रवाह के बराबर या जिनेवा झील की मात्रा से तीन गुना अधिक है।
  • भूमि उपयोग: लगभग 1.4 बिलियन हेक्टेयर भूमि का उपयोग खाद्यान्न उत्पादन के लिए किया जाता है, जो अंततः बर्बाद हो जाता है, जो विश्व की कृषि भूमि का लगभग 28% है।
  • ऊर्जा की बर्बादी: वैश्विक खाद्य प्रणाली में खपत होने वाली कुल ऊर्जा का लगभग 38% हिस्सा नष्ट या बर्बाद हो जाने वाले भोजन पर खर्च हो जाता है।
  • मीथेन उत्सर्जन: लैंडफिल में खाद्य अपशिष्ट से मीथेन उत्सर्जित होता है, जो एक ग्रीनहाउस गैस है जो CO2 से कहीं अधिक शक्तिशाली है, जिससे जलवायु परिवर्तन बढ़ता है।
  • जलवायु लक्ष्य: कृषि क्षेत्र में अकुशलताएं वैश्विक जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा डालती हैं, क्योंकि खाद्य प्रणालियों से होने वाला उत्सर्जन सभी जीएचजी उत्सर्जन का 37% तक होता है।
  • आर्थिक प्रभाव: FLW के आर्थिक परिणाम बहुत बड़े हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों की आय में कमी आती है और उपभोक्ताओं के लिए कीमतें बढ़ जाती हैं। खाद्य कीमतें अक्सर खाद्य उत्पादन से जुड़ी वास्तविक सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों को नहीं दर्शाती हैं, जिससे बाजार की अक्षमता और असमानताएं बढ़ती हैं।

भारत में FLW कितने महत्वपूर्ण हैं?

  • फसल कटाई के बाद नुकसान: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास परामर्श सेवा बैंक (NABCONS) द्वारा 2022 में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत को 1.53 लाख करोड़ रुपये (USD 18.5 बिलियन) मूल्य का खाद्यान्न नुकसान हुआ है। प्रमुख नुकसानों में 12.5 मिलियन मीट्रिक टन अनाज, 2.11 मिलियन मीट्रिक टन तिलहन और 1.37 मिलियन मीट्रिक टन दालें शामिल हैं। अपर्याप्त कोल्ड चेन बुनियादी ढांचे के कारण सालाना लगभग 49.9 मिलियन मीट्रिक टन बागवानी फसलें नष्ट हो जाती हैं।
  • कटाई के बाद होने वाले नुकसान के मुख्य कारण: भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (ICRIER) द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि खाद्यान्न की हानि मुख्य रूप से कटाई, थ्रेसिंग, सुखाने और भंडारण के दौरान होती है, जिसका मुख्य कारण मशीनीकरण का कम स्तर है। भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान संस्थान (IGSMRI) के अनुसार, भारत में कुल खाद्यान्न नुकसान में खराब भंडारण सुविधाओं का योगदान लगभग 10% है।
  • राष्ट्रीय खाद्य हानि: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) का अनुमान है कि भारत हर साल 74 मिलियन टन भोजन बर्बाद करता है, जिससे 92,000 करोड़ रुपये का नुकसान होता है। रेस्तरां में भोजन की बर्बादी अक्सर अधिक उत्पादन, बड़े हिस्से और कई तरह के व्यंजन परोसने की जटिलता के कारण होती है, जिससे भोजन खराब हो जाता है। इसके अलावा, ग्राहक द्वारा अधिक ऑर्डर करने के कारण अक्सर भोजन बिना खाए या फेंक दिया जाता है, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जागरूकता की कमी के कारण और भी बदतर हो जाता है।
  • खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट: यूएनईपी खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारतीय घरों में प्रति व्यक्ति सालाना 50 किलोग्राम खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, जो प्रति वर्ष कुल 68,760,163 टन होता है।

भारत के भविष्य के लिए FLW को कम करना क्यों महत्वपूर्ण है?

  • जलवायु परिवर्तन: भोजन की बर्बादी को कम करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। FLW को कम करने से संभावित रूप से 12.5 गीगाटन CO2 समतुल्य उत्सर्जन में कमी आ सकती है, जो सड़कों से 2.7 बिलियन कारों के उत्सर्जन को हटाने के बराबर है। FLW को कम करने से पानी और भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव भी कम होता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ज़रूरतमंदों तक ज़्यादा भोजन पहुँचे।
  • खाद्य असुरक्षा: वैश्विक स्तर पर, 2022 में 691 से 783 मिलियन लोगों को भूख का सामना करना पड़ा। एफएओ के अनुसार, भारत की 74% से अधिक आबादी पौष्टिक आहार नहीं ले सकती। भारत में अभी भी लाखों लोग कुपोषित हैं, खाद्य हानि को कम करने से यह सुनिश्चित हो सकता है कि ज़रूरतमंदों को ज़्यादा भोजन उपलब्ध हो, खासकर संकट के समय।
  • आर्थिक दक्षता: कटाई के बाद की प्रक्रियाओं को बढ़ाने से कृषि उत्पादकता में सुधार हो सकता है, बर्बादी कम हो सकती है और किसानों की आय बढ़ सकती है, जिससे कृषि अर्थव्यवस्था अधिक लचीली हो सकती है।

खाद्यान्न हानि और बर्बादी से निपटने के लिए भारत की क्या पहल हैं?

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना: यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना है जिसका उद्देश्य पूरे भारत में मजबूत खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना के माध्यम से खाद्य हानि और बर्बादी को कम करना है।

ज़रूरी भाग:

  • शीत श्रृंखला, मूल्य संवर्धन एवं संरक्षण अवसंरचना: यह घटक फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एकीकृत शीत श्रृंखला एवं संरक्षण अवसंरचना के विकास पर केंद्रित है।
  • मेगा फ़ूड पार्क: इन पार्कों का उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण और वितरण को सुव्यवस्थित करना है (हालाँकि इस पहल को भारत सरकार ने अप्रैल 2021 में बंद कर दिया था)।
  • कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर: ये क्लस्टर खाद्य अपव्यय को कम करने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ाने के लिए स्थानीय खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को बढ़ावा देते हैं।
  • ऑपरेशन ग्रीन्स: यह पहल खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान या सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण बुनियादी ढांचे का विकास होता है।

भोजन बचाओ, भोजन बांटो, आनंद बांटो (आईएफएसए): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य हानि और बर्बादी को रोकने के लिए विभिन्न हितधारकों को एकजुट करता है, साथ ही अधिशेष भोजन के सुरक्षित वितरण की सुविधा भी प्रदान करता है।

एफएलडब्लू से निपटने के लिए क्या कार्रवाई आवश्यक है?

  • मशीनीकरण को बढ़ावा दें: कंबाइन हार्वेस्टर जैसे मशीनीकृत उपकरणों का उपयोग करने वाले किसान धान उत्पादन में काफी कम नुकसान की रिपोर्ट करते हैं। हालाँकि, भारतीय किसानों के केवल एक छोटे से हिस्से के पास ऐसी मशीनरी है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) के माध्यम से मशीनीकरण का विस्तार छोटे और सीमांत किसानों तक प्रौद्योगिकी की पहुँच को बढ़ा सकता है, जिससे खेत पर होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।
  • भंडारण और पैकेजिंग समाधान में सुधार: पारंपरिक भंडारण विधियाँ, जैसे कि धूप में सुखाना और जूट की पैकेजिंग, संदूषण, गुणवत्ता में गिरावट और कृंतक संक्रमण या चोरी से खराब होने के लिए अतिसंवेदनशील हैं। सौर ड्रायर, एयरटाइट पैकेजिंग को लागू करना और सरकार की योजना के अनुसार पाँच वर्षों में भारत की अनाज भंडारण क्षमता को 70 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) तक बढ़ाना, फसल के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम कर सकता है।
  • अपशिष्ट प्रबंधन प्रोटोकॉल और पुनर्चक्रण: संयुक्त राष्ट्र वैश्विक खाद्य हानि और अपशिष्ट प्रोटोकॉल को अपनाने से भारत को मूल्य श्रृंखला में खाद्य हानि की मात्रा निर्धारित करने और लक्षित समाधान विकसित करने में मदद मिल सकती है। खाद्य अपशिष्ट को खाद, बायोगैस या ऊर्जा में परिवर्तित करना अतिरिक्त उत्पादन और कटाई के बाद के अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण प्रदान करता है।
  • अतिरिक्त भोजन का पुनर्वितरण: अतिरिक्त भोजन को ज़रूरतमंदों तक पहुँचाया जा सकता है, जिससे भूख और खाद्य असुरक्षा कम हो सकती है। वैकल्पिक रूप से, अतिरिक्त भोजन को पशु आहार या जैविक खाद में बदला जा सकता है, जो एक प्रभावी पुनर्चक्रण समाधान प्रदान करता है।
  • उपभोक्ता जिम्मेदारी: उपभोक्ता केवल आवश्यक चीजें खरीदकर खाद्य अपशिष्ट को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूकता अभियानों के माध्यम से उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव लाकर जिम्मेदार उपभोग पैटर्न को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  • नवीन प्रौद्योगिकियों को अपनाना: मोबाइल खाद्य प्रसंस्करण प्रणालियां, बेहतर लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे नवाचार खाद्य उत्पादन और खपत के बीच के अंतर को पाटने में मदद कर सकते हैं, तथा भंडारण, परिवहन और वितरण में अकुशलताओं को कम कर सकते हैं।
  • सामाजिक आयोजनों से भोजन एकत्र करना: सामाजिक समारोहों में अक्सर भोजन की काफी बर्बादी होती है। शहरी संगठन पहले से ही आयोजनों से बचा हुआ भोजन एकत्र कर रहे हैं और उसे वंचित क्षेत्रों में वितरित कर रहे हैं, जिससे भोजन की बर्बादी और भूख दोनों की समस्या से निपटा जा सके।
  • खाद्य उत्पादन को मांग के अनुरूप बनाना: संसाधनों की बर्बादी को कम करने के लिए, खाद्य उत्पादन को वास्तविक मांग के अनुरूप बनाने से जल, ऊर्जा और भूमि का उपयोग अनुकूलतम हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि अतिरिक्त संसाधन भोजन पर खर्च नहीं किए जाएंगे, जो अंततः बर्बाद हो जाएगा।

निष्कर्ष

भारत में खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को कम करना केवल आर्थिक दक्षता बढ़ाने के बारे में नहीं है; यह लाखों लोगों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। तकनीकी प्रगति, सहायक नीतियों के साथ मिलकर, खाद्यान्न की बर्बादी को 50% तक कम करने का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। जैसे-जैसे भारत एक संधारणीय भविष्य की ओर बढ़ रहा है, खाद्यान्न की हानि और बर्बादी को संबोधित करना अपनी आबादी को खिलाने और ग्रह की रक्षा करने की रणनीति का एक अनिवार्य घटक बन गया है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  भारत में खाद्य सुरक्षा पर खाद्य हानि और बर्बादी के प्रभावों पर चर्चा करें। इस मुद्दे को हल करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?


जीएस2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

इजराइल-ईरान संघर्ष के निहितार्थ

चर्चा में क्यों?

  • इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज हो गया है, जिससे कई क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर व्यापार और अर्थव्यवस्था में। जैसे-जैसे तनाव बढ़ रहा है, वैश्विक बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहे भारत के लिए निहितार्थ तेजी से गंभीर होते जा रहे हैं।

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): October 1st to 7th, 2024 - 1 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

इजराइल-ईरान संघर्ष का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

व्यापार मार्गों में व्यवधान:

  • वर्तमान संघर्ष से यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका और पश्चिम एशिया जैसे क्षेत्रों के साथ भारत के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग मार्गों के लिए खतरा पैदा हो गया है।
  • लाल सागर और स्वेज नहर जैसे प्रमुख मार्ग प्रतिवर्ष 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के माल के परिवहन के लिए आवश्यक हैं।
  • ऐसी अस्थिरता न केवल नौवहन मार्गों को खतरे में डालती है, बल्कि समुद्री व्यापार की समग्र सुरक्षा को भी खतरे में डालती है।

निर्यात पर आर्थिक प्रभाव:

  • भारतीय निर्यात पर पहले ही असर दिखना शुरू हो गया है, अगस्त 2024 में इसमें 9% की गिरावट आने की खबर है।
  • पेट्रोलियम क्षेत्र को निर्यात में 38% की महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा, जिसका मुख्य कारण लाल सागर में संकट था।
  • भारतीय चाय के प्रमुख आयातक के रूप में ईरान की भूमिका, जिसका निर्यात 2024 की शुरुआत में 4.91 मिलियन किलोग्राम तक पहुंच जाएगा, अब संघर्ष के कारण खतरे में है।

बढ़ती शिपिंग लागत:

  • संघर्षों के कारण शिपिंग मार्ग लंबे हो गए हैं, जिससे लागत में 15-20% की वृद्धि हो गई है।
  • शिपिंग दरों में इस वृद्धि ने भारतीय निर्यातकों के लाभ मार्जिन पर दबाव डाला है, विशेष रूप से कपड़ा और निम्न-स्तरीय इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे माल ढुलाई लागत के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में।
  • बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स लागत के कारण निर्यातक अब अपनी मूल्य निर्धारण रणनीतियों और परिचालन दक्षताओं पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी):

  • भारत की जी-20 अध्यक्षता के अंतर्गत, IMEC के नाम से जाना जाने वाला एक नया व्यापार गलियारा भारत को खाड़ी और यूरोप से जोड़ने, स्वेज नहर पर निर्भरता कम करने और चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का मुकाबला करने का लक्ष्य रखता है।
  • हालाँकि, जारी संघर्ष इस गलियारे की प्रगति और व्यवहार्यता को खतरे में डाल रहा है, तथा क्षेत्रीय साझेदारों के साथ द्विपक्षीय व्यापार को प्रभावित कर रहा है।

कच्चे तेल की कीमतों पर प्रभाव:

  • इस संघर्ष के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ब्रेंट क्रूड की कीमत 75 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है।
  • एक प्रमुख तेल उत्पादक के रूप में, ईरान से जुड़ी कोई भी सैन्य कार्रवाई तेल की आपूर्ति को बाधित कर सकती है तथा कीमतों को और अधिक बढ़ा सकती है।
  • तेल की बढ़ी हुई कीमतें आर्थिक सुधार को जटिल बनाने वाले मुद्रास्फीति संबंधी दबावों के कारण केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में कटौती करने से रोक सकती हैं।

भारतीय बाज़ारों पर प्रभाव:

  • भारत की तेल आयात पर भारी निर्भरता (अपनी आवश्यकताओं का 80% से अधिक) के कारण कीमतों में उतार-चढ़ाव की आशंका बनी रहती है।
  • तेल की कीमतों में निरंतर वृद्धि निवेशकों को भारतीय शेयर बाजारों से हटकर बांड या सोने जैसे सुरक्षित निवेशों की ओर आकर्षित कर सकती है।
  • भारतीय शेयर बाजार ने पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है, तथा लम्बे समय तक संघर्ष चलने की आशंका के बीच सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ खुले।

सुरक्षित आश्रय के रूप में सोना:

  • भू-राजनीतिक तनावों ने सोने की कीमतों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, क्योंकि निवेशक अनिश्चित समय में सुरक्षित निवेश की तलाश में रहते हैं।
  • चल रहे संघर्ष के बीच सोने की मांग में यह वृद्धि इसकी कीमत को और बढ़ा सकती है।

रसद चुनौतियाँ:

  • भारतीय निर्यातक फिलहाल अनिश्चितताओं का सामना करते हुए "प्रतीक्षा और निगरानी" की स्थिति में हैं।
  • कुछ निर्यातक उच्च परिवहन शुल्क वसूलने वाली विदेशी शिपिंग कम्पनियों पर निर्भरता कम करने के लिए एक प्रतिष्ठित भारतीय शिपिंग लाइन विकसित करने में सरकारी निवेश की वकालत कर रहे हैं।

इजराइल और ईरान के साथ भारत के व्यापार की स्थिति क्या है?

भारत-इज़राइल व्यापार:

  • भारत-इज़राइल व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 2018-19 में लगभग 5.56 बिलियन अमरीकी डॉलर से दोगुना होकर 2022-23 में 10.7 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया है।
  • वित्त वर्ष 2023-24 में द्विपक्षीय व्यापार 6.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर (रक्षा को छोड़कर) तक पहुंच गया, हालांकि क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों और व्यापार मार्ग व्यवधानों के कारण इसमें गिरावट देखी गई है।
  • इजराइल एशिया में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  • भारत से इजराइल को प्रमुख निर्यात में डीजल, हीरे, विमानन टरबाइन ईंधन और बासमती चावल शामिल हैं, 2022-23 में डीजल और हीरे का कुल निर्यात में 78% हिस्सा होगा।
  • इजराइल से भारत के आयात में मुख्य रूप से अंतरिक्ष उपकरण, हीरे, पोटेशियम क्लोराइड और यांत्रिक उपकरण शामिल हैं।

भारत-ईरान व्यापार:

  • इजराइल के साथ मजबूत व्यापार के विपरीत, ईरान के साथ भारत का व्यापार पिछले पांच वर्षों में घट गया है, जो 2022-23 में कुल मिलाकर केवल 2.33 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया।
  • वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान पहले 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में ईरान के साथ व्यापार 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया।
  • भारत ने 2022-23 में लगभग 1 बिलियन अमरीकी डॉलर का व्यापार अधिशेष प्राप्त किया, जिसमें ईरान को 1.66 बिलियन अमरीकी डॉलर मूल्य के सामान, मुख्य रूप से कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया, जबकि 0.67 बिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया।
  • ईरान को निर्यात किये जाने वाले प्रमुख उत्पादों में बासमती चावल, चाय, चीनी, ताजे फल, फार्मास्यूटिकल्स, शीतल पेय और दालें शामिल हैं।
  • ईरान से भारत के आयात में मुख्य रूप से संतृप्त मेथनॉल, पेट्रोलियम बिटुमेन, सेब, तरलीकृत प्रोपेन, सूखे खजूर और विभिन्न रसायन शामिल हैं।

इजराइल-ईरान संघर्ष के वैश्विक निहितार्थ क्या हैं?

ऊर्जा आपूर्ति एवं मूल्य निर्धारण गतिशीलता:

  • ओपेक के सदस्य के रूप में ईरान प्रतिदिन लगभग 3.2 मिलियन बैरल तेल का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग 3% है।
  • अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद, ईरान के तेल निर्यात में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से चीन की मांग के कारण, जिससे वैश्विक तेल बाजार में इसका रणनीतिक महत्व उजागर हुआ है।
  • ओपेक+ के पास पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता है, सऊदी अरब प्रतिदिन 3 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है तथा यूएई प्रतिदिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल तक उत्पादन बढ़ाने में सक्षम है।
  • यह अतिरिक्त क्षमता ईरानी तेल आपूर्ति में संभावित व्यवधान के विरुद्ध एक बफर के रूप में कार्य करती है, यद्यपि स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है।

दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा:

  • वैश्विक तेल आपूर्ति में विविधीकरण, विशेष रूप से अमेरिका में बढ़ते उत्पादन के कारण, मध्य पूर्व में संघर्षों के कारण होने वाले मूल्य झटकों से कुछ सुरक्षा प्रदान करता है।
  • अमेरिका वैश्विक कच्चे तेल का लगभग 13% और कुल तरल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है, जो अनिश्चितताओं के बीच बाजार को स्थिर रखने में मदद करता है।

वृद्धि की संभावना:

  • हालांकि इजरायल ने अभी तक ईरानी तेल संयंत्रों को निशाना नहीं बनाया है, फिर भी संभावना बनी हुई है, और ऐसी कार्रवाइयां ईरान की ओर से कड़ी सैन्य प्रतिक्रिया को भड़का सकती हैं।
  • ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र में संघर्ष तेजी से बढ़ सकते हैं, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

भू-राजनीतिक विचार:

  • क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और व्यापक संघर्ष को रोकने के लिए अमेरिका इजरायल पर महत्वपूर्ण सैन्य वृद्धि से बचने के लिए दबाव डाल सकता है।
  • यह एक सूक्ष्म विदेश नीति दृष्टिकोण को दर्शाता है जो इजरायल के समर्थन को वैश्विक आर्थिक हितों के साथ संतुलित करने का प्रयास करता है।
  • अन्य वैश्विक देश, विशेषकर चीन, जिसके ईरान के साथ महत्वपूर्ण ऊर्जा संबंध हैं, घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेंगे, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीतियों और गठबंधनों को नया स्वरूप मिल सकता है।

मानवीय संकट:

  • व्यापक संघर्ष के परिणामस्वरूप शरणार्थियों का प्रवाह बढ़ सकता है, जिसका असर इटली और ग्रीस जैसे भूमध्यसागरीय देशों पर पड़ सकता है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संसाधनों पर दबाव पड़ेगा।

ईरान-इज़राइल संघर्ष को कम करने के संभावित समाधान क्या हैं?

तत्काल युद्धविराम समझौता:

  • ईरान और इजरायल दोनों को तत्काल युद्धविराम पर सहमत होने के लिए प्रोत्साहित करना तनाव कम करने और वार्ता को सक्षम बनाने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
  • वैश्विक शक्तियों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को युद्धविराम की वकालत करने और बातचीत को बढ़ावा देने के लिए अपने राजनयिक प्रभाव का उपयोग करना चाहिए।

क्षेत्रीय सहयोग:

  • खाड़ी अरब देशों को चर्चा में शामिल करने से तनाव कम करने के लिए अधिक व्यापक दृष्टिकोण उपलब्ध होगा, तथा ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव के संबंध में साझा आशंकाओं का समाधान होगा।

मानवीय सहायता एवं समर्थन:

  • प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता बढ़ाने से पीड़ा कम हो सकती है और सद्भावना को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे शत्रुता में कमी आ सकती है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन:

  • चर्चाओं में मध्यस्थता करने तथा संघर्ष समाधान प्रयासों को सुगम बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को शामिल करना, वार्ता के लिए तटस्थ आधार प्रदान कर सकता है।

दीर्घकालिक शांति पहल:

  • क्षेत्रीय शक्तियों को एक व्यापक सुरक्षा ढांचा स्थापित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए जिसमें विश्वास-निर्माण उपाय, हथियार नियंत्रण समझौते और शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान तंत्र शामिल हों।
  • ऐतिहासिक शिकायतों, क्षेत्रीय विवादों और धार्मिक उग्रवाद जैसे अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने से स्थायी शांति के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: इजराइल-ईरान संघर्ष के भारत के व्यापार और आर्थिक हितों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करें।

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FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): October 1st to 7th, 2024 - 1 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है?
Ans. भारतीय संविधान की गतिशील प्रकृति का अर्थ है कि यह समय के साथ बदलता और विकसित होता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की अनुमति है, जिससे यह समाज की बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित हो सके। इसका महत्व इस बात में है कि यह संविधान को प्रासंगिक बनाता है और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों की रक्षा करता है।
2. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 57वीं बैठक में कौन-कौन से मुद्दे चर्चा में रहे?
Ans. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 57वीं बैठक में गंगा नदी की सफाई, प्रदूषण नियंत्रण, और जल संसाधनों के संरक्षण पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने गंगा के किनारे के क्षेत्रों में विकास कार्यों और स्वच्छता अभियानों की प्रगति पर विचार-विमर्श किया।
3. न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
Ans. न्यायाधीशों में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपायों में न्यायिक प्रशिक्षण, आचार संहिता का पालन, और न्यायालयों में पारदर्शिता बढ़ाना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नियमों का निर्धारण भी किया जा रहा है।
4. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?
Ans. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022-23 के मुख्य निष्कर्षों में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन, और विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का स्तर शामिल है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि किस प्रकार से उद्योगों ने महामारी के बाद की स्थिति में सुधार किया है और नए अवसरों का लाभ उठाया है।
5. खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है?
Ans. खाद्य हानि और बर्बादी के प्रति जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस उद्देश्य से मनाया जाता है कि लोग खाद्य संसाधनों का सही उपयोग करें और बर्बादी को कम करने के लिए प्रेरित हों। यह दिन वैश्विक स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए है, ताकि सभी लोग खाद्य सुरक्षा और स्थिरता के महत्व को समझें।
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