मणिपुर राज्य संवैधानिक तंत्र की विफलता का एक क्लासिक मामला दर्शाता है, जिसके कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 356 को लागू करना आवश्यक हो गया। राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तभी कार्रवाई कर सकते हैं, जब उन्हें “अन्यथा” संतुष्टि हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें उस राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती। मणिपुर में मई 2023 में भड़की अभूतपूर्व और भयावह हिंसा अब भी जारी है।
भारतीय संविधान के भाग XVIII में अनुच्छेद 355 से अनुच्छेद 357 तथा भाग XIX में अनुच्छेद 365 राष्ट्रपति शासन से संबंधित हैं। इन अनुच्छेदों तथा उनके विषय-वस्तु को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है।
इन दोनों प्रावधानों का विवरण नीचे दिया गया है।
38वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975
एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ मामला (1994)
पुंछी आयोग की सिफारिशें:
सरकारिया आयोग की सिफारिशें:
एनसीआरडब्ल्यूसी की सिफारिशें
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान दोधारी तलवार है। यह केंद्र सरकार को राज्य स्तर पर संवैधानिक विफलताओं को संबोधित करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसके दुरुपयोग और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमजोर करने की संभावना भी है। जैसे-जैसे भारत राजनीतिक गतिशीलता को बदल रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति शासन को विवेकपूर्ण तरीके से लागू किया जाए, मजबूत निगरानी और कानून के शासन का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि देश के संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक ढांचे का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
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1. मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने का क्या मतलब है ? |
2. मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं ? |
3. अनुच्छेद 356 लागू करने की प्रक्रिया क्या है ? |
4. मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू करने के प्रभाव क्या होंगे ? |
5. मणिपुर में अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया कैसे होती है ? |
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