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जीएस2/शासन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

के संजय मूर्ति को भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) नियुक्त किया गया है, वे गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • भारत का CAG, संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IA-AD) का नेतृत्व करता है
  • जिम्मेदारियों में सार्वजनिक वित्त की सुरक्षा और केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणालियों की निगरानी शामिल है।
  • सर्वोच्च न्यायालय और अन्य संस्थाओं के साथ-साथ CAG भी भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण घटक है।
  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा शासित, जिसे 1976, 1984 और 1987 में अद्यतन किया गया।

नियुक्ति एवं कार्यकाल:

  • CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक वारंट के माध्यम से की जाती है।
  • छह वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, सेवा करता है।
  • संविधान की रक्षा करने और बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेनी चाहिए।
  • निष्कासन के लिए संसद के दोनों सदनों में सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर विशेष बहुमत प्रस्ताव की आवश्यकता होती है।
  • राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्रस्तुत करके किसी भी समय इस्तीफा दे सकते हैं।

स्वतंत्रता:

  • सीएजी को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है।
  • कार्यकाल के बाद किसी भी अन्य सरकारी पद के लिए अयोग्य।
  • वेतन संसद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा।
  • राष्ट्रपति, CAG के परामर्श से, CAG के कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तें निर्धारित करते हैं।
  • प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि से वसूले जाते हैं तथा इन पर संसदीय मतदान नहीं होता।
  • कोई भी मंत्री संसद में CAG का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, न ही उसे उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।

कर्तव्य एवं शक्तियां:

  • सीएजी केन्द्रीय और राज्य निधियों से सरकारी व्यय से संबंधित खातों का ऑडिट करता है।
  • सरकारी निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लेखापरीक्षा आयोजित करता है।
  • कर और शुल्क आय पर प्रमाणपत्र प्रदान करता है तथा ऋण और अग्रिम से संबंधित लेनदेन का ऑडिट करता है।
  • संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, जिसकी जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है।

भूमिका:

  • जवाबदेही के एजेंट के रूप में कार्य करता है, सार्वजनिक धन का कानूनी और कुशल उपयोग सुनिश्चित करता है।
  • यह समीक्षा की जाती है कि क्या धनराशि कानूनी रूप से उपलब्ध थी और उसका सही ढंग से उपयोग किया गया था, तथा यह सुनिश्चित किया जाता है कि शासन प्राधिकरण के साथ उसका अनुपालन किया गया है।
  • करदाताओं के धन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार, यह सुनिश्चित करना कि उसका व्यय वैध तरीके से तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए हो।
  • सरकारी व्यय की बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता का आकलन करने के लिए औचित्य ऑडिट आयोजित किया जा सकता है।
  • कानूनी ऑडिट के विपरीत, औचित्य ऑडिट विवेकाधीन होते हैं, अनिवार्य नहीं।
  • ब्रिटेन के CAG के विपरीत, भारत में CAG फंड जारी करने पर नियंत्रण नहीं रखता है।

अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा:

  • आईएईए (2022-2027):  सीएजी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, तथा सुरक्षित परमाणु प्रौद्योगिकी उपयोग को बढ़ावा देता है।
  • एफएओ (2020-2025): वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहलों के लिए खाद्य और कृषि संगठन के साथ जुड़ता है।

CAG लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है?

  • मजबूत शासन तंत्र के माध्यम से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
  • पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करके स्थानीय शासन को समर्थन प्रदान करना।
  • यह सुनिश्चित करके कि कार्यकारी वित्तीय गतिविधियां विधायी मंशा के अनुरूप हों, शक्ति संतुलन बनाए रखता है।
  • नागरिकों को लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के केन्द्र में रखना, यह सुनिश्चित करना कि सरकारी कार्यक्रम जन आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करें।

सीएजी ने कौन से बड़े घोटाले उजागर किये हैं?

  • 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला: कैग ने स्पेक्ट्रम लाइसेंसों के कम मूल्यांकित आवंटन के कारण 1.76 लाख करोड़ रुपये के नुकसान की रिपोर्ट दी।
  • कोयला खदान आवंटन घोटाला: कोयला ब्लॉकों के अनियमित आवंटन से 1.85 लाख करोड़ रुपये का गलत लाभ होने का अनुमान।
  • चारा घोटाला: बिहार के पशुपालन विभाग में 940 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी का खुलासा।

भारत में CAG की कार्यप्रणाली के संबंध में आलोचनाएं क्या हैं?

  • घटती रिपोर्टें:  संसद में प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्टें 2015 में 53 से घटकर 2023 में 18 रह गईं, जिससे निगरानी को लेकर चिंताएं बढ़ गईं।
  • कार्योत्तर लेखापरीक्षा: CAG व्यय के बाद लेखापरीक्षा करता है, जिससे सक्रिय वित्तीय निरीक्षण सीमित हो जाता है।
  • सीमित महत्व:  लेखा परीक्षकों की भूमिका आवश्यक है, लेकिन अक्सर इसका दायरा सीमित होता है, तथा उनमें पूर्व-लेखा परीक्षा क्षमताओं का अभाव होता है।
  • अपर्याप्त विशेषज्ञता:  स्टाफ की संख्या में कमी से गहन लेखापरीक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही प्रभावित हो सकती है।
  • रिपोर्टिंग में विलंब:  दस्तावेज़ प्रस्तुत करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विलंब से समय पर जवाबदेही में बाधा आ सकती है।

CAG में क्या सुधार आवश्यक हैं?

  • सीएजी अधिनियम में संशोधन: समकालीन शासन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1971 अधिनियम को अद्यतन करना।
  • चयन प्रक्रिया:  निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए CAG नियुक्तियों के लिए एक कॉलेजियम का गठन किया जाएगा।
  • नई चुनौतियों के प्रति अनुकूलन:  CAG को जलवायु परिवर्तन और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों जैसे उभरते क्षेत्रों की लेखापरीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
  • क्षमता निर्माण: लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए विशेष क्षेत्रों में सीएजी कर्मचारियों के प्रशिक्षण को बढ़ाना।
  • फीडबैक तंत्र: लेखापरीक्षा में सुधार के लिए लेखापरीक्षित संस्थाओं से रचनात्मक फीडबैक के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

निष्कर्ष

CAG वित्तीय औचित्य और लोकतांत्रिक जवाबदेही के महत्वपूर्ण संरक्षक के रूप में कार्य करता है। हालाँकि इसने शासन और भ्रष्टाचार के खुलासे में प्रगति की है, लेकिन इसकी प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए और सुधारों की आवश्यकता है। अपने कार्यों को आधुनिक बनाकर, CAG भारत के लोकतंत्र में जनता के विश्वास को बनाए रख सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न:  सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही की सुरक्षा में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका का परीक्षण करें।


जीएस1/इतिहास और संस्कृति

राजा राज प्रथम और चोल प्रशासन

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, तमिलनाडु के तंजावुर में साधा विझा उत्सव (मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर) के दौरान चोल सम्राट राजा राजा चोल प्रथम की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 947 ई. में अरुलमोझी वर्मन के रूप में हुआ था और उन्होंने "राजराजा" की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है "राजाओं में राजा।"

राजराजा चोल प्रथम के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • के बारे में: राजा राजा चोल प्रथम, परांतक चोल द्वितीय और वनवन महादेवी की तीसरी संतान थे। तिरुवलंगाडु शिलालेख उत्तम चोल (उनके पूर्ववर्ती) को उनकी असाधारण क्षमता को पहचानते हुए अरुणमोझी (राजराज प्रथम) को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का श्रेय देता है।
  • शासनकाल: उन्होंने 985 से 1014 ई. तक शासन किया, यह काल सैन्य शक्ति और उल्लेखनीय प्रशासनिक दूरदर्शिता के लिए जाना जाता है।
  • उल्लेखनीय सैन्य विजय:
  • कंडलूर सलाई का युद्ध (988 ई.):  केरल में चेरों के विरुद्ध यह नौसैनिक युद्ध राजराजा प्रथम की पहली सैन्य सफलता थी, जिसके परिणामस्वरूप चेर नौसैनिक बलों की हार हुई तथा उनके बंदरगाहों का विनाश हुआ।
  • केरल और पांड्यों की विजय:  सेनूर शिलालेख में उल्लेख है कि उसने पांड्यों की राजधानी मदुरै को नष्ट कर दिया और कोल्लम पर विजय प्राप्त की, जिससे उसे "पांड्य कुलाशनी" (पांड्यों के लिए वज्र) की उपाधि मिली और उसने क्षेत्र का नाम बदलकर "राजराज मंडलम" रख दिया।
  • श्रीलंका में विजय (993 ई.):  उन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया, इसके उत्तरी आधे भाग पर कब्ज़ा किया और जननाथमंगलम को प्रांतीय राजधानी के रूप में स्थापित किया। उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने 1017 में विजय पूरी की।
  • चालुक्यों के साथ संघर्ष:  उन्होंने कर्नाटक में विजय प्राप्त की, गंगावडी और नोलम्बपडी जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया, तथा रणनीतिक विवाहों के माध्यम से गठबंधन को मजबूत किया, जैसे कि उनकी बेटी कुंदवई का विवाह वेंगी के विमलादित्य से हुआ।
  • चोल नौसेना:  राजा राज चोल प्रथम ने नौसेना को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी को "चोल झील" कहा जाने लगा। नागपट्टिनम एक प्रमुख बंदरगाह बन गया, जिससे श्रीलंका और मालदीव में सफल अभियान संभव हो सके।
  • प्रशासन:  उन्होंने वंशानुगत प्रभुओं के स्थान पर नियुक्त अधिकारियों को नियुक्त किया, जिससे प्रांतों पर सीधा नियंत्रण हो गया। राजा राजा I ने स्थानीय स्वशासन को मजबूत किया और सार्वजनिक निकायों की निगरानी के लिए लेखा परीक्षा की एक प्रणाली लागू की।
  • कला और संस्कृति:  एक समर्पित शैव, उन्होंने कई मंदिर बनवाए, जिनमें 1010 ई. में तंजावुर में भव्य बृहदेश्वर मंदिर (राजराजेश्वरम मंदिर) भी शामिल है, जो द्रविड़ वास्तुकला का उदाहरण है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह मंदिर गंगईकोंडा चोलपुरम और ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ "महान जीवित चोल मंदिरों" में से एक है। विशेष रूप से, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति चोल कला का एक महत्वपूर्ण नमूना है।
  • सिक्का-निर्माण: राजा राजा चोल प्रथम ने पुराने बाघ-प्रतीक वाले सिक्कों की जगह नए सिक्के शुरू किए, जिनमें एक तरफ खड़े राजा और दूसरी तरफ बैठी हुई देवी की तस्वीर थी। उनके सिक्के प्रभावशाली थे, यहाँ तक कि श्रीलंका के राजाओं को भी प्रेरित किया।

चोल प्रशासन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • केंद्रीकृत शासन: चोल प्रशासनिक व्यवस्था के शिखर पर राजा था, जिसकी शक्तियों को मंत्रिपरिषद द्वारा संतुलित किया जाता था। केंद्रीय सरकार उच्च अधिकारियों (पेरुन्तारम) और निचले अधिकारियों (सिरुन्तरम) द्वारा संगठित थी।
  • प्रांतीय प्रशासन: चोल साम्राज्य नौ प्रांतों में विभाजित था, जिन्हें मंडलम के नाम से जाना जाता था, जिन्हें आगे कोट्टम और वलनाडु में विभाजित किया गया, जिससे अंततः नाडु (जिले) और उर्स (गांव) बने।
  • राजस्व प्रणाली: भूमि राजस्व आय का मुख्य स्रोत था, जिसे आम तौर पर भूमि की उपज का 1/6 भाग नकद या वस्तु के रूप में एकत्र किया जाता था। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क, टोल, खदानों, जंगलों, नमक के खेतों और व्यावसायिक तथा गृह करों पर कर लगाया जाता था।
  • स्थानीय प्रशासन:  चोल प्रशासन अपनी स्थानीय शासन प्रणाली के लिए जाना जाता है, जिसने स्थानीय संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्वायत्तता प्रदान की। गाँव महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयों के रूप में कार्य करते थे, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व नत्तर करता था, जिसकी एक सभा नट्टवई के रूप में जानी जाती थी। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे को बनाए रखने और बाज़ारों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसे शासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करने वाली विभिन्न वरियाम (समितियाँ) द्वारा समर्थित किया जाता था।
  • स्थानीय व्यापार: चोल साम्राज्य के दौरान आंतरिक व्यापार फला-फूला, जिसे व्यापारिक निगमों और संगठित संघों द्वारा सुगम बनाया गया, जिन्हें "नानादेसिस" के नाम से जाना जाता था, जो शक्तिशाली, स्वायत्त व्यापारी निकाय थे। कांचीपुरम और मामल्लापुरम जैसे प्रमुख व्यापार केंद्रों में स्थानीय व्यापारी संगठन थे जिन्हें "नगरम" कहा जाता था, जो व्यापार और बाजार गतिविधियों का समन्वय करते थे।
  • समुद्री व्यापार:  चोल राजवंश ने पश्चिम एशिया, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया सहित कई क्षेत्रों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए तथा मसालों, कीमती पत्थरों, वस्त्रों और अन्य मांग वाले सामानों का लाभदायक व्यापार किया।

निष्कर्ष

  • राजा राज चोल प्रथम का शासनकाल सैन्य, सांस्कृतिक और समुद्री उन्नति का एक महत्वपूर्ण युग था। प्रशासन, मंदिर वास्तुकला और नौसेना शक्ति में उनके योगदान के साथ-साथ चोल समुद्री साम्राज्य के विस्तार ने दक्षिण एशिया और उससे आगे, विशेष रूप से व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने में इसके गहन प्रभाव को रेखांकित किया।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  चोल प्रशासन और उसके स्थानीय प्रशासन के पहलुओं पर चर्चा करें।


जीएस2/राजनीति

संविधान दिवस 2024

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चर्चा में क्यों?

संविधान दिवस, 26 नवंबर 2024 को, भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने संविधान को सामाजिक-आर्थिक प्रगति और न्याय के लिए आवश्यक जीवंत दस्तावेज के रूप में रेखांकित किया। इस कार्यक्रम में 26/11 मुंबई हमलों के पीड़ितों को भी सम्मानित किया गया, जिसमें भारत की लचीलापन पर जोर दिया गया।

संविधान दिवस क्या है?

  • संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद में मनाया जाता है।
  • यह दिन भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का जश्न मनाता है और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है।
  • 2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों का संविधान के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया, जिसे पहले राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था।
  • यह दिन संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा की दूरदर्शिता को श्रद्धांजलि देता है और डॉ. बी.आर. अंबेडकर को मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में मान्यता देता है, जिससे उन्हें "भारतीय संविधान के जनक" की उपाधि मिली।

संविधान दिवस 2024 की मुख्य विशेषताएं

  • जम्मू और कश्मीर में संविधान दिवस समारोह: 74 वर्षों में पहली बार, जम्मू और कश्मीर ने संविधान दिवस मनाया, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद भारत के कानूनी और राजनीतिक ढांचे के साथ इसके एकीकरण में एक नए अध्याय का प्रतीक है।
  • हमारा संविधान, हमारा सम्मान: श्रम और रोजगार मंत्री ने 24 जनवरी 2024 को शुरू किए गए "हमारा संविधान, हमारा सम्मान" अभियान में भाग लिया। साल भर चलने वाली इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय कार्यक्रमों, कार्यशालाओं और सेमिनारों सहित संविधान और भारतीय समाज को आकार देने में इसकी भूमिका के बारे में नागरिकों की समझ को बढ़ाना है।
  • भारत की संविधान सभा की महिलाएँ: भारत के राष्ट्रपति ने संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्वीकार किया, जिनमें सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित जैसी हस्तियों के साथ-साथ अम्मू स्वामीनाथन, एनी मस्कारेन, बेगम कुदसिया ऐजाज़ रसूल और दक्षिणायनी वेलायुधन जैसी कम प्रसिद्ध सदस्य शामिल थीं।

भारतीय संविधान को एक "जीवित दस्तावेज" क्या बनाता है?

  • संशोधनीयता: भारतीय संविधान में समाज की बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन किया जा सकता है, जिससे इसके मूल सिद्धांतों को कायम रखते हुए इसे समय के साथ अनुकूलित किया जा सके।
  • संशोधन का प्रावधान: भाग XX में अनुच्छेद 368 संसद को स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए प्रावधानों को जोड़कर, परिवर्तित करके या निरस्त करके संविधान में संशोधन करने का अधिकार देता है।
  • न्यायिक व्याख्या: न्यायपालिका, विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय, संविधान की व्याख्या करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा ऐतिहासिक निर्णयों और विकसित व्याख्याओं के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि संविधान प्रासंगिक बना रहे।
  • संघीय संरचना: संविधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखता है, तथा अनुच्छेद 246 के माध्यम से क्षेत्रीय विविधता को संबोधित करता है, जिसमें संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों की रूपरेखा दी गई है।
  • सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी: संविधान में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उसे सामाजिक परिवर्तनों के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं, जैसे हाशिए पर पड़े समुदायों की रक्षा करने वाले कानून और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाले कानून।

भारत के संविधान के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

  • संविधान सभा को संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग तीन वर्ष (2 वर्ष, 11 महीने और 17 दिन) लगे।
  • प्रारंभ में, इसके 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतीय विधान सभाओं से, 93 रियासतों से और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से चुने गए थे; बाद में 1947 में भारत के विभाजन के बाद यह संख्या घटकर 299 रह गई।
  • मूल संरचना (1949):  संविधान में मूल रूप से एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भागों में) और 8 अनुसूचियाँ शामिल थीं।
  • वर्तमान संरचना:  इसमें अब एक प्रस्तावना, 450 से अधिक अनुच्छेद (25 भागों में) और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
  • सितम्बर 2024 तक, 1950 में संविधान के अधिनियमन के बाद से इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं।
  • भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हस्तलिखित किया था, तथा नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में शांतिनिकेतन से कलात्मक योगदान भी प्राप्त किया था।
  • संविधान की विस्तृत प्रकृति भारत की विशालता और विविधता को प्रतिबिंबित करती है, जिसके लिए एक व्यापक दस्तावेज़ की आवश्यकता है।
  • इसमें अमेरिकी, आयरिश, ब्रिटिश, कनाडाई, ऑस्ट्रेलियाई और जर्मन संविधानों सहित विभिन्न वैश्विक स्रोतों के तत्व शामिल हैं।

भारतीय संविधान की आलोचनाएँ

  • आलोचकों का तर्क है कि संविधान निर्माताओं ने केवल उधार ली गई विशेषताओं को अपनाया; तथापि, उन्होंने अंतर्निहित दोषों से बचते हुए, भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप इन्हें संशोधित किया।
  • भारत सरकार अधिनियम, 1935 की कार्बन कॉपी: यद्यपि कुछ प्रावधान उधार लिए गए थे, फिर भी संविधान मात्र प्रतिकृति नहीं है, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन और परिवर्धन शामिल हैं।
  • अभारतीय या भारतीय विरोधी: आलोचकों का दावा है कि यह भारतीय मूल्यों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, लेकिन यह अपने विदेशी प्रभावों के बावजूद भारतीय आकांक्षाओं के अनुरूप है।
  • गैर-गांधीवादी: यद्यपि स्पष्ट रूप से गांधीवादी नहीं, फिर भी संविधान के कई सिद्धांत गांधीजी के आदर्शों से मेल खाते हैं, विशेषकर राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में।
  • विशाल आकार: भारत की विविधता और जटिलता को प्रबंधित करने के लिए संविधान की विस्तृत प्रकृति आवश्यक है।
  • वकीलों का स्वर्ग: स्पष्टता और प्रवर्तनीयता के लिए प्रयुक्त कानूनी भाषा आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न:  भारतीय संविधान को अक्सर एक 'जीवित दस्तावेज़' कहा जाता है। बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की इसकी क्षमता का विश्लेषण करें।


जीएस2/शासन

डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी)

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चर्चा में क्यों?

हाल ही में, भारत सहित विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) के सदस्य देशों ने सऊदी अरब के रियाद में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन के दौरान डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को अपनाया।

  • डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) को एक व्यापक ढांचे के रूप में पेश किया गया है जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर औद्योगिक डिजाइनों की सुरक्षा को बढ़ाना है। 
  • इसका प्राथमिक उद्देश्य एक पूर्वानुमानित और उपयोगकर्ता-अनुकूल प्रणाली स्थापित करना है जो अनावश्यक नौकरशाही बाधाओं को दूर करती है, जिससे डिजाइनरों को अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने में अधिक आसानी होती है।

प्रमुख प्रावधान

डिजाइन आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:

  • स्पष्ट आवेदन आवश्यकताएँ: संधि सभी डिजाइन अनुप्रयोगों के लिए एक समान और पारदर्शी दिशानिर्देश निर्धारित करती है।
  • प्रस्तुति में लचीलापन: आवेदक अपने डिजाइन को विभिन्न प्रारूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनमें चित्र, फोटोग्राफ और वीडियो शामिल हैं।
  • बहुउपयोग: यह एक ही आवेदन में एकाधिक डिजाइनों को शामिल करने की अनुमति देता है, तथा कुछ डिजाइनों के अस्वीकृत होने पर भी मूल दाखिल तिथि को बनाए रखता है।

फाइलिंग प्रक्रिया में सुधार:

  • दाखिल करने की तिथि की सरलता: आवेदक प्रारम्भ में आवश्यक घटक प्रस्तुत करके दाखिल करने की तिथि सुनिश्चित कर सकते हैं, तथा बाद में सम्पूर्ण आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी।
  • सार्वजनिक प्रकटीकरण के लिए अनुग्रह अवधि: दाखिल करने से पहले प्रकट किए गए डिजाइनों की नवीनता की रक्षा के लिए छह से बारह महीने की अनुग्रह अवधि प्रदान की जाती है।

पंजीकरण के बाद की प्रक्रिया और सुरक्षा:

  • प्रकाशन नियंत्रण: आवेदक आवेदन दाखिल करने के बाद छह महीने तक अपने डिजाइन के प्रकाशन का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे गोपनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ सुनिश्चित होता है।
  • समयसीमा चूक जाने पर राहत के उपाय: समयसीमा चूक जाने वाले आवेदकों की सहायता के लिए उपाय किए जाएंगे, जिससे उनके अधिकारों की हानि को रोका जा सके।
  • अनुदान-पश्चात स्पष्ट लेनदेन: बेहतर प्रबंधन और प्रवर्तन के लिए पंजीकरण के बाद की प्रक्रियाएं (जैसे स्थानान्तरण और लाइसेंसिंग) स्पष्ट रूप से परिभाषित की जाएंगी।
  • दो-स्तरीय संरचना: संधि में कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले मुख्य प्रावधानों और नियमों को रेखांकित करने वाले अनुच्छेद शामिल हैं, जिन्हें बदलते डिजाइन कानूनों और प्रौद्योगिकियों के अनुकूल बनाने के लिए अनुबंध पक्षों की सभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

औद्योगिक डिजाइन क्या है?

  • औद्योगिक डिजाइन एक सजावटी पहलू के साथ एक मूल रचना को संदर्भित करता है, जिसे जब किसी उत्पाद पर लागू किया जाता है, तो उसे एक विशिष्ट रूप मिलता है। यह इसके आकार, रेखाओं, रूपरेखा, विन्यास, रंग, बनावट या सामग्री से संबंधित हो सकता है। डिजाइन त्रि-आयामी हो सकते हैं, जैसे किसी उत्पाद का आकार, या द्वि-आयामी, जैसे सतह पैटर्न।

आवेदन पत्र:

  • औद्योगिक डिजाइन का उपयोग उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है, जिसमें पैकेजिंग, फर्नीचर, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, चिकित्सा उपकरण, हस्तशिल्प और आभूषण शामिल हैं।

महत्त्व:

  • औद्योगिक डिजाइन मूल्यवान व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ हैं जो किसी उत्पाद के बाजार मूल्य को बढ़ा सकती हैं और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान कर सकती हैं। उत्पादों को देखने में आकर्षक बनाकर, डिजाइन उपभोक्ता की पसंद को प्रभावित करते हैं। डिजाइनरों को उस देश में बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय द्वारा स्थापित फाइलिंग प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए जहां सुरक्षा मांगी जाती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि डिजाइन अधिकार क्षेत्रीय हैं; एक देश में प्राप्त सुरक्षा उस स्थान तक ही सीमित है।

भारत में औद्योगिक डिजाइन:

  • 2014 से 2024 तक भारत में डिज़ाइन पंजीकरण में तीन गुना वृद्धि हुई है, पिछले दो वर्षों में घरेलू दाखिलों में 120% की वृद्धि हुई है। उल्लेखनीय रूप से, 2023 में डिज़ाइन के लिए आवेदनों में 25% की वृद्धि हुई है।

डिज़ाइन अधिनियम, 2000 के अंतर्गत संरक्षण प्रावधान क्या हैं?

  • पात्रता: यदि डिज़ाइन प्रकृति में सौंदर्यपरक हैं और वस्तुओं पर लागू होते हैं, तो वे संरक्षण के लिए पात्र हैं। संरक्षण केवल वस्तु की दिखावट पर लागू होता है, उसके कार्यात्मक भागों पर नहीं।
  • नवीनता और मौलिकता: डिजाइन नया होना चाहिए और मौजूदा डिजाइनों से काफी अलग होना चाहिए।
  • अप्रकटीकरण: पंजीकरण से पहले डिज़ाइन को भारत या विदेश में सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जाना चाहिए।
  • कार्यात्मक नहीं: डिजाइन मुख्य रूप से कार्यात्मक नहीं होने चाहिए; कार्यात्मकता से प्रेरित डिजाइन संरक्षण के लिए योग्य नहीं हैं।
  • आपत्तिजनक नहीं: डिज़ाइन को सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा या अखंडता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
  • संरक्षण की अवधि: संरक्षण न्यूनतम दस वर्षों तक रहता है, जैसा कि ट्रिप्स समझौते में कहा गया है, और नवीनीकरण आवेदन के माध्यम से इसे अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
  • उल्लंघन और प्रवर्तन: पंजीकृत डिज़ाइन के मालिक दूसरों को अपने डिज़ाइन की नकल करने वाले उत्पाद बनाने, बेचने या आयात करने से रोक सकते हैं।
  • संरक्षण से बाहर रखे गए डिज़ाइन: कुछ आइटम, जैसे कि टिकट, कैलेंडर, किताबें, झंडे और एकीकृत सर्किट के लेआउट डिज़ाइन, औद्योगिक डिज़ाइन अधिकारों के तहत संरक्षित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, डिज़ाइन में ट्रेडमार्क, संपत्ति चिह्न या कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत परिभाषित कोई भी कलात्मक अधिकार शामिल नहीं हो सकते हैं।

निष्कर्ष

डिज़ाइन कानून संधि का उद्देश्य औद्योगिक डिज़ाइनों की वैश्विक सुरक्षा को सरल बनाना है, जिससे डिज़ाइनरों के लिए अपनी बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करना अधिक सुलभ हो सके। यह संधि एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करती है, जिसमें कई डिज़ाइन, अनुग्रह अवधि और पंजीकरण के बाद स्पष्ट प्रक्रियाओं के प्रावधान शामिल हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय डिज़ाइन सुरक्षा में वृद्धि होती है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न:  औद्योगिक डिजाइन क्या है? हाल ही में अपनाई गई डिजाइन कानून संधि (डीएलटी) का उद्देश्य इसे कैसे संरक्षित करना है?


जीएस2/राजनीति

सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली को बरकरार रखा

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया, जिसमें मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली के बजाय पारंपरिक मतपत्रों को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि EVM को लेकर चिंताएँ अक्सर चुनावी हार के बाद ही उठती हैं और मौजूदा चुनावी तंत्र की अखंडता और सुरक्षा उपायों में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि की।

ईवीएम को लेकर विवाद क्या है?

  • राजनीतिक दलों ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, विशेषकर चुनावी हार के बाद, तथा इन मशीनों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं।
  • 2009 में आम चुनाव हारने वाली एक राजनीतिक पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह जताया था।
  • 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद, विपक्षी दलों ने ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर फिर से चिंता जताई।
  • यह मुद्दा 2020 में पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के बाद फिर से उभरा, जिससे नए सिरे से जांच शुरू हो गई।

चुनाव आयोग का जवाब:

  • चुनाव आयोग ने लगातार ईवीएम की विश्वसनीयता का बचाव किया है तथा तकनीकी विशेषज्ञों के अध्ययनों का हवाला दिया है, जिनमें कहा गया है कि मशीनों को हैक या हेरफेर नहीं किया जा सकता।

सर्वोच्च न्यायालय का जवाब:

  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ को रोकने के लिए कई तकनीकी सुरक्षा उपाय और प्रशासनिक प्रोटोकॉल स्थापित किए गए हैं तथा मतपत्रों पर वापस लौटने की मांग को निराधार माना गया।

ईवीएम और वीवीपैट क्या हैं?

  • ईवीएम के बारे में: ईवीएम पोर्टेबल डिवाइस हैं जिनका इस्तेमाल संसदीय, राज्य विधानसभा और स्थानीय निकाय जैसे पंचायत और नगर पालिकाओं सहित विभिन्न स्तरों पर चुनाव कराने के लिए किया जाता है। वे माइक्रोकंट्रोलर-आधारित उपकरण हैं जिन्हें एकल पदों और एकल वोटों के लिए डिज़ाइन किया गया है।
  • ईवीएम के घटक: ईवीएम में दो प्राथमिक इकाइयां होती हैं: नियंत्रण इकाई और मतपत्र इकाई, जो एक केबल द्वारा जुड़ी होती हैं ताकि मतदान अधिकारी मतदाता की पहचान सत्यापित कर सके।
  • नियंत्रण इकाई: इस इकाई का प्रबंधन पीठासीन या मतदान अधिकारी द्वारा किया जाता है।
  • बैलेट यूनिट: यह मतदान कक्ष के अंदर रखी जाती है, जहां मतदाता अपना वोट डालते हैं।

भारत में ई.वी.एम. का विकास
Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSCवीवीपीएटी के बारे में: वीवीपीएटी मतदाताओं को यह सत्यापित करने की अनुमति देता है कि उनके वोट इच्छित रूप से दर्ज किए गए हैं। वोट डालने पर, सीरियल नंबर, उम्मीदवार का नाम और प्रतीक प्रदर्शित करने वाली एक पर्ची छपती है, जो एक पारदर्शी खिड़की के माध्यम से 7 सेकंड के लिए दिखाई देती है और फिर उसे काटकर सीलबंद बॉक्स में रख दिया जाता है।Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

ईवीएम की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपाय क्या हैं?

तकनीकी सुरक्षा:

  • कार्यक्षमता: ईवीएम में एक नियंत्रण इकाई (सीयू), बैलट यूनिट (बीयू) और वीवीपीएटी शामिल होते हैं, जो वोटों का दृश्य सत्यापन करने की अनुमति देते हैं।
  • माइक्रोकंट्रोलर सुरक्षा:  माइक्रोकंट्रोलर वन-टाइम प्रोग्रामेबल (OTP) होते हैं और निर्माण के बाद उनमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। किसी भी तरह की शारीरिक छेड़छाड़ की कोशिश मशीन को हमेशा के लिए निष्क्रिय कर देती है।
  • विनिर्माण: ईवीएम का उत्पादन विशेष रूप से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) जैसे विश्वसनीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा किया जाता है।
  • स्टैंडअलोन ऑपरेशन:  ईवीएम बिना किसी वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन के काम करते हैं, जिससे रिमोट हेरफेर का जोखिम न्यूनतम हो जाता है।
  • उन्नत एम3 ईवीएम (2013 के बाद):  इनमें छेड़छाड़ का पता लगाने की सुविधा होती है, जिससे अनाधिकृत पहुंच का प्रयास होने पर मशीन को निष्क्रिय किया जा सकता है, साथ ही अनाधिकृत उपकरणों को रोकने के लिए पारस्परिक प्रमाणीकरण की सुविधा भी होती है।
  • ईवीएम प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस 2.0):  यह प्रणाली ईवीएम की गतिविधियों पर नज़र रखती है और उनका प्रबंधन करती है, तथा परिवहन और भंडारण के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

प्रशासनिक प्रोटोकॉल:

  • प्रथम-स्तरीय जांच (एफएलसी): बीईएल/ईसीआईएल के इंजीनियर प्रदर्शन की पुष्टि के लिए मॉक पोल सहित दृश्य निरीक्षण, सफाई और कार्यक्षमता परीक्षण करते हैं।
  • यादृच्छिक ईवीएम आवंटन:  पूर्व निर्धारित आवंटन को रोकने के लिए ईवीएम को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को यादृच्छिक रूप से आवंटित किया जाता है, जिसमें पर्यवेक्षकों की उपस्थिति में ईएमएस 2.0 प्रणाली का उपयोग करके यादृच्छिकीकरण किया जाता है।
  • उम्मीदवार सेटिंग: उम्मीदवारों का विवरण ईवीएम में तभी लोड किया जाता है जब अंतिम उम्मीदवार सूची उपलब्ध हो जाती है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
  • मॉक पोल:  मशीनों की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए मतदान दिवस से पहले सहित विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाता है।
  • मतगणना दिवस की प्रक्रियाएं: ईवीएम को सीसीटीवी निगरानी में मतगणना टेबलों पर ले जाया जाता है, जहां प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 5 मतदान केंद्रों से वीवीपैट पर्चियों का क्रॉस-सत्यापन किया जाता है।
  • ईवीएम स्टोरेज प्रोटोकॉल:  ईवीएम को नियंत्रित प्रवेश/निकास बिंदुओं वाले स्ट्रांगरूम में संग्रहित किया जाता है, सीसीटीवी और सशस्त्र पुलिस द्वारा निगरानी की जाती है, डबल-लॉक सिस्टम होता है और चाबियाँ रखने वाले अलग-अलग अधिकारी होते हैं। मतदान के बाद ईवीएम परिवहन के लिए जीपीएस-ट्रैक वाले वाहनों का उपयोग किया जाता है।
  • आवधिक निरीक्षण: जिला निर्वाचन अधिकारी सुरक्षित भंडारण की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम गोदामों का मासिक निरीक्षण करते हैं।

मतपत्रों की तुलना में ईवीएम-वीवीपीएटी के क्या लाभ हैं?

  • कोई बाहरी इनपुट नहीं:  ईवीएम बैटरी या पावर पैक पर काम करते हैं, जिससे वे दूरदराज के क्षेत्रों में भी काम कर सकते हैं, जबकि कागज के मतपत्रों के विपरीत मैनुअल गिनती के लिए उचित प्रकाश की आवश्यकता होती है।
  • अवैध मतों का उन्मूलन: ई.वी.एम. पर मतदान एक बटन दबाकर किया जाता है, जो अवैध मतों को रोकता है - जो गलत तरीके से चिह्नित या क्षतिग्रस्त कागज वाले मतपत्रों के साथ एक आम समस्या है।
  • बूथ कैप्चरिंग की रोकथाम: ईवीएम को प्रति मिनट अधिकतम चार वोट की अनुमति देने के लिए प्रोग्राम किया जाता है, जिससे तेजी से धोखाधड़ी वाला मतदान अत्यधिक असंभव हो जाता है। एक बार कंट्रोल यूनिट पर 'क्लोज' बटन दबाने के बाद, कोई और वोट नहीं डाला जा सकता है।
  • सटीक गिनती और मतदाता सत्यापन:  ईवीएम तेजी से और त्रुटि रहित गिनती को सक्षम बनाता है, जिससे मैन्युअल गिनती की त्रुटियों और देरी को समाप्त किया जा सकता है। मतदाताओं को एक बीप के माध्यम से तत्काल पुष्टि मिलती है और वे वीवीपीएटी पर्ची के माध्यम से अपने वोट को सत्यापित कर सकते हैं।
  • मत गणना में पारदर्शिता: नियंत्रण इकाई का 'टोटल' बटन व्यक्तिगत उम्मीदवार के परिणाम का खुलासा किए बिना डाले गए कुल मतों को प्रदर्शित करता है, जिससे मत की गोपनीयता बनाए रखते हुए पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
  • पूर्व-प्रोग्रामिंग हेरफेर की रोकथाम:  ईवीएम का सॉफ्टवेयर, जो सभी दलों और उम्मीदवारों के लिए तटस्थ है, विनिर्माण के दौरान ही एम्बेड कर दिया जाता है, जिससे उम्मीदवारों की क्रम संख्या के बारे में पहले से जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे पूर्व-प्रोग्रामिंग असंभव हो जाती है।


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निष्कर्ष

ईवीएम और वीवीपीएटी ने भारतीय चुनावों को बदल दिया है, पारंपरिक मतपत्रों की तुलना में अधिक कुशल, सटीक और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया प्रदान की है। संदेह के बावजूद, मजबूत तकनीकी सुरक्षा और प्रशासनिक उपाय उनकी अखंडता को बनाए रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग ईवीएम को सुरक्षित मानते हुए भारत के लोकतांत्रिक ढांचे में भरोसा बढ़ाते हैं।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) की भूमिका पर चर्चा करें। छेड़छाड़ को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक सुरक्षा उपायों पर प्रकाश डालें।


जीएस3/पर्यावरण

भारत और उच्च सागर संधि

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

भारत ने सितंबर 2024 में हाई सीज संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे जैव विविधता (बीबीएनजे) समझौते के रूप में जाना जाता है, जो वैश्विक महासागर शासन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी, इसके कार्यान्वयन और भू-राजनीतिक चुनौतियों से संबंधित चिंताएँ इसकी प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकती हैं।

उच्च सागर संधि क्या है?

के बारे में

  • संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) के तहत विकसित बीबीएनजे समझौते का उद्देश्य राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे महासागर क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता की रक्षा और स्थायी रूप से प्रबंधन करना है, जो विशेष आर्थिक क्षेत्रों (ईईजेड) के 200 समुद्री मील (370 किमी) से आगे तक फैले हुए हैं। प्रभावी होने पर, यह समझौता निम्नलिखित के साथ तीसरे कार्यान्वयन समझौते के रूप में काम करेगा:
  • 1994 भाग XI कार्यान्वयन समझौता (अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल में खनिज संसाधन अन्वेषण पर केंद्रित)।
  • 1995 संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (स्ट्रेडलिंग और प्रवासी मछली स्टॉक के संरक्षण और प्रबंधन पर केंद्रित)।
  • यह समझौता सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से एसडीजी 14 (जल के नीचे जीवन) की प्राप्ति का समर्थन करता है।

ज़रूरत

  • उच्च समुद्र, महासागरीय सतह का 64% तथा पृथ्वी के क्षेत्रफल का 43% है, तथा इसमें लगभग 2.2 मिलियन समुद्री प्रजातियां तथा लगभग एक ट्रिलियन सूक्ष्मजीव मौजूद हैं।
  • इन क्षेत्रों पर किसी भी देश का स्वामित्व नहीं है, तथा नौवहन, आर्थिक गतिविधियों और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा दिया जाता है।
  • 2021 में, अनुमानतः 17 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश कर गया, यह आंकड़ा हस्तक्षेप के बिना बढ़ने का अनुमान है। जवाबदेही की अनुपस्थिति से अतिदोहन, जैव विविधता की हानि, प्रदूषण और महासागरों का अम्लीकरण होता है।
  • यह संधि संसाधनों के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने, जैव विविधता की सुरक्षा करने तथा प्रदूषण फैलाने वालों को जवाबदेह बनाने के लिए आवश्यक है।

संधि के उद्देश्य

  • समुद्री संरक्षित क्षेत्र (एमपीए):  संधि उन क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन पर जोर देती है जहां जैव विविधता सहित समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मानवीय गतिविधियों या जलवायु परिवर्तन के कारण खतरा हो, जो भूमि पर स्थित राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्यों के समान है।
  • समुद्री आनुवंशिक संसाधन:  इसका उद्देश्य औषधि विकास सहित समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत बंटवारा सुनिश्चित करना है, साथ ही इन संसाधनों से प्राप्त ज्ञान तक खुली पहुंच को बढ़ावा देना है।
  • पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए): संधि में उन गतिविधियों के लिए पूर्व ईआईए अनिवार्य किया गया है, जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिनमें राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर होने वाली गतिविधियां भी शामिल हैं, जो उच्च समुद्र को प्रभावित कर सकती हैं, तथा इन आकलनों का सार्वजनिक प्रकटीकरण आवश्यक है।
  • क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:  यह छोटे द्वीपीय देशों और स्थल-रुद्ध देशों को उनके संरक्षण प्रयासों में सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है, जिससे उन्हें क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से सतत समुद्री संसाधन उपयोग से लाभान्वित होने में सक्षम बनाया जा सके।

हस्ताक्षर और अनुसमर्थन

  • कम से कम 60 देशों द्वारा अपने औपचारिक अनुसमर्थन दस्तावेज प्रस्तुत करने के 120 दिन बाद यह संधि अंतर्राष्ट्रीय कानून बन जाएगी। 
  • नवंबर 2024 तक 105 देशों ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन केवल 15 ने इसका अनुसमर्थन किया है।

भारत के लिए उच्च सागर संधि का क्या महत्व है?

  • नीली अर्थव्यवस्था से आर्थिक लाभ : भारत की नीली अर्थव्यवस्था अपने सकल घरेलू उत्पाद में 4% का योगदान देती है, जिसमें पारिस्थितिकी पर्यटन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि लाखों नौकरियां प्रदान करती हैं, खासकर केरल जैसे तटीय क्षेत्रों में। भारत और अफ्रीका जैसे देश, जो मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय जल में काम करते हैं, विदेशी बेड़े द्वारा शोषण के लिए अतिसंवेदनशील हैं। यह संधि मछली पकड़ने के विनियमन को सुगम बना सकती है, जिससे टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सकता है।
  • प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई):  इस पहल का उद्देश्य मत्स्य पालन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। उच्च सागर संधि पर हस्ताक्षर करने से मत्स्य पालन को सुरक्षित रखने और टिकाऊ समुद्री उद्योगों में नए राजस्व अवसरों को खोलने में मदद मिलेगी।
  • जलवायु परिवर्तन को संबोधित करना:  संधि में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्बन सिंक के रूप में जोर दिया गया है जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण है। स्वस्थ समुद्री वातावरण तटीय कटाव, चरम मौसम और बढ़ते समुद्र के स्तर के खिलाफ बफर के रूप में काम करते हैं। यह संधि प्रकृति-आधारित समाधानों (NbS) को बढ़ावा देती है, जैसे कि समुद्री परिदृश्य की बहाली और MPAs, जो वैश्विक तापमान वृद्धि के कारण खतरे में पड़े प्रवाल भित्तियों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। संधि के लिए भारत का समर्थन प्रवाल भित्तियों की गिरावट को उलटने में सहायक हो सकता है।
  • एसडीजी और वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ संरेखण: उच्च सागर संधि का अनुसमर्थन करने से भारत एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) और 14 के साथ संरेखित होगा, पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को सुदृढ़ करेगा, और मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिए जीवन शैली) और सागर जैसी पहलों का समर्थन करेगा। यह भारत को सतत विकास और समुद्री जैव विविधता संरक्षण में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करेगा।

उच्च सागर संधि के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

  • अनुसमर्थन का अभाव:  संधि को धीमी अनुसमर्थन सहित महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, 105 हस्ताक्षरकर्ताओं में से केवल 15 ने इसे मंजूरी दी है, जो मुख्य रूप से भू-राजनीतिक चिंताओं के कारण है। क्षेत्रीय विवाद, जैसे कि दक्षिण चीन सागर में, एमपीए की स्थापना को जटिल बनाते हैं।
  • संप्रभुता पर चिंता:  दक्षिण-पूर्व एशिया और बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित देशों को चिंता है कि एम.पी.ए. उनकी संप्रभुता और राष्ट्रीय आर्थिक हितों का उल्लंघन कर सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ संरक्षण प्रयासों को संतुलित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।
  • लाभ साझा करने में समानता:  समुद्री आनुवंशिक संसाधनों से लाभ साझा करने के लिए संधि के प्रावधान जवाबदेही के मुद्दे उठाते हैं, इस बात की आशंका है कि धनी देश लाभ पर हावी हो सकते हैं, कम विकसित देशों को हाशिए पर डाल सकते हैं और मौजूदा असमानताओं को बढ़ा सकते हैं।
  • विद्यमान ढाँचों के साथ ओवरलैप: क्षेत्र-आधारित प्रबंधन उपकरणों और ईआईए के संबंध में ओवरलैपिंग प्रावधानों के कारण उच्च सागर संधि, जैव विविधता पर कन्वेंशन (सीबीडी) के साथ संघर्ष कर सकती है, जिससे महासागर शासन को खंडित करने और प्रवर्तन को जटिल बनाने की संभावना है।
  • कार्यान्वयन में स्पष्टता का अभाव:  जबकि संधि व्यापक उद्देश्यों को रेखांकित करती है, इसमें विशिष्ट कार्यान्वयन दिशा-निर्देशों का अभाव है, जो लगातार आवेदन और प्रभावशीलता में बाधा डाल सकता है, खासकर सीमित क्षमता वाले क्षेत्रों में। यह तेल और गैस अन्वेषण जैसी गतिविधियों से चल रहे पर्यावरणीय क्षरण को भी पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करता है।
  • क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण:  संधि में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए लागू करने योग्य तंत्रों का अभाव है, जिससे संभावित रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देश इसके लाभों से वंचित रह सकते हैं और असमानताएँ बनी रह सकती हैं। कई क्षेत्रों में संधि के प्रावधानों की निगरानी और उन्हें लागू करने के लिए मजबूत संस्थानों का भी अभाव है।

उच्च सागर संधि अपने कार्यान्वयन अंतराल को कैसे दूर कर सकती है?

  • तटीय और उच्च-समुद्री शासन का एकीकरण:  एक एकीकृत ढांचा बनाने की आवश्यकता है जो उच्च-समुद्री प्रबंधन को तटीय विनियमों से जोड़ता है। तटीय राज्यों को बेहतर तालमेल के लिए अपने घरेलू कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ संरेखित करना चाहिए।
  • अनुपालन को प्रोत्साहित करना:  क्षमता निर्माण प्रयासों के लिए वैश्विक दक्षिण के देशों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक है। धनी देशों को संसाधनों का समान बंटवारा सुनिश्चित करना चाहिए और विकासात्मक पहलों में योगदान देना चाहिए।
  • प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना:  मजबूत निगरानी और जवाबदेही ढांचे की स्थापना महत्वपूर्ण है। ईआईए और लाभ-साझाकरण तंत्र की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने से अनुपालन में सुधार होगा।
  • राजनीतिक सहमति बनाना:  भू-राजनीतिक तनावों को हल करना, खास तौर पर विवादित क्षेत्रों में, बहुत ज़रूरी है। बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना संधि की सफलता की कुंजी होगी।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न:  उच्च सागर संधि सतत विकास लक्ष्यों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के साथ किस प्रकार संरेखित है, तथा इसका भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव हो सकता है?


जीएस3/अर्थव्यवस्था

भारत में बीमा क्षेत्र

Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, कई सामान्य बीमा कंपनियों के प्रमुखों ने देश में बीमा क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए बैठक की और उद्योग के भविष्य के बारे में अपने विचार साझा किए।

भारत में बीमा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति क्या है?

वैश्विक बाजार स्थिति: भारत वैश्विक स्तर पर 10वें सबसे बड़े बीमा बाजार के रूप में रैंक करता है और उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा स्थान रखता है, जिसका अनुमानित बाजार हिस्सा 1.9% है।

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  • संभावना: भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के अनुसार, भारत एक दशक के भीतर जर्मनी, कनाडा, इटली और दक्षिण कोरिया को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़े बीमा बाजारों में से एक बन जाएगा।
  • भारत में बीमा बाज़ार 2026 तक 222 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है।
  • बीमा घनत्व:  यह मीट्रिक काफी बढ़ गया है, जो 2001 में 11.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022 में 92 अमेरिकी डॉलर हो गया है। इसमें 70 अमेरिकी डॉलर का जीवन बीमा घनत्व और 22 अमेरिकी डॉलर का गैर-जीवन बीमा घनत्व शामिल है, जो प्रति व्यक्ति औसत बीमा प्रीमियम को मापता है।
  • बीमा प्रवेश:  यह 2000 में 2.7% से बढ़कर 2022 में 4% हो गया है, जो सकल घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रीमियम के अनुपात को दर्शाता है।
  • प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई):  2014 से 2023 के बीच बीमा क्षेत्र में लगभग 54,000 करोड़ रुपये (लगभग 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश हुआ। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% एफडीआई की अनुमति है।
  • बाजार संरचना: भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है, जिसने वित्त वर्ष 23 के लिए नए व्यवसाय प्रीमियम में 62.58% बाजार हिस्सेदारी हासिल की है। सामान्य और स्वास्थ्य बीमा में निजी क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी वित्त वर्ष 20 में 48.03% से बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 62.5% हो गई।

भारत के बीमा क्षेत्र में चुनौतियाँ क्या हैं?

  • कम बीमा प्रवेश:  वैश्विक मानकों की तुलना में भारत में बीमा प्रवेश दर कम बनी हुई है, वैश्विक स्तर पर भारत की बीमा प्रवेश दर 6.5% है।
  • वहनीयता संबंधी चिंताएं: कई व्यक्ति बीमा प्रीमियम को अधिक मानते हैं, विशेष रूप से 18% की जीएसटी दर के कारण, जो संभावित खरीदारों को हतोत्साहित करती है।
  • वितरण अक्षमताएँ:  वंचित क्षेत्रों, खास तौर पर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक पहुँचना एक बड़ी चुनौती है। हालाँकि भारत की 65% आबादी (90 करोड़ से ज़्यादा लोग) ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, लेकिन केवल 8%-10% लोगों के पास ही जीवन बीमा कवरेज है।
  • अनुकूलन का अभाव:  विशिष्ट उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले अनुकूलित बीमा विकल्पों का अभाव, संभावित पॉलिसीधारकों के लिए स्वास्थ्य बीमा को कम आकर्षक बनाता है।
  • धोखाधड़ी और जोखिम मूल्यांकन चुनौतियां:  धोखाधड़ी वाले दावे और अप्रभावी जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाएं जैसे मुद्दे लागतों को बढ़ा देते हैं, जिससे रिसाव होता है जो बीमा पारिस्थितिकी तंत्र में समग्र बचत को कम कर देता है।
  • डिजिटल परिवर्तन की बाधाएं: बीमा प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण से साइबर सुरक्षा जोखिम बढ़ जाता है, जिससे यह क्षेत्र संवेदनशील ग्राहक डेटा की मांग करने वाले दुर्भावनापूर्ण तत्वों के प्रति संवेदनशील हो जाता है।
  • सीमित वित्तीय साक्षरता:  आम जनता में वित्तीय साक्षरता की कमी, बीमा उत्पादों के संबंध में निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न करती है; उदाहरण के लिए, 5 में से 1 पॉलिसी धारक को अपनी पॉलिसी से जुड़ी बुनियादी शर्तों की जानकारी नहीं होती है।

आगे बढ़ने का रास्ता

  • उत्पाद सरलीकरण: सीधे और समझने योग्य बीमा उत्पादों का विकास व्यापक दर्शकों को आकर्षित कर सकता है और सामर्थ्य सुनिश्चित कर सकता है, विशेष रूप से ग्रामीण और कम पहुंच वाले जनसांख्यिकी के लिए।
  • पहुँच में वृद्धि: बीमा सुगम, बीमा वाहक और बीमा विस्तार जैसी पहलों का विस्तार करके वितरण चैनलों में सुधार किया जा सकता है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में। ये पहल बीमा ट्रिनिटी का हिस्सा हैं, जो कि IRDAI की एक परियोजना है जिसका उद्देश्य बीमा उत्पाद की पहुँच बढ़ाना है।
  • बैंक बीमा विस्तार: कॉर्पोरेट एजेंटों को बैंकों और माइक्रोफाइनेंस संस्थानों के साथ साझेदारी करने के लिए प्रोत्साहित करने से बीमा वितरण को बढ़ाया जा सकता है।
  • सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना: प्रधानमंत्री जन धन योजना, अटल पेंशन योजना और सुरक्षा बीमा योजना जैसे मौजूदा कार्यक्रमों का उपयोग करके बीमा ढांचे में कमजोर आबादी को शामिल करने में मदद मिल सकती है।
  • प्रौद्योगिकी अपनाना: हाइपर-पर्सनलाइज़ेशन, दावों की प्रक्रिया और धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए एआई-संचालित उपकरणों को लागू करने से सेवा वितरण में तेज़ी और अधिक कुशलता आ सकती है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 का अनुपालन करने के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन विधियों को अपनाने से ग्राहकों का भरोसा और बढ़ सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न

प्रश्न: भारत में बीमा क्षेत्र के सामने आने वाली मुख्य चुनौतियों का विश्लेषण करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है?

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FAQs on Weekly (साप्ताहिक) Current Affairs (Hindi): November 22nd to 30th, 2024 - 2 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रमुख कार्य क्या है?
Ans. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) का प्रमुख कार्य सरकारी खजाने के वित्तीय लेखा-जोखा की स्वतंत्रता से जांच करना और उसे नियंत्रित करना है। CAG यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से और निर्धारित नियमों के अनुसार हो रहा है।
2. राजा राज प्रथम का चोल प्रशासन पर क्या प्रभाव था?
Ans. राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य को एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। उनके शासन में, उन्होंने भूमि राजस्व प्रणाली को सुधारने, सामुद्रिक व्यापार को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई नीतियाँ बनाई। इसके परिणामस्वरूप चोल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में वृद्धि हुई।
3. संविधान दिवस मनाने का महत्व क्या है?
Ans. संविधान दिवस, 26 नवंबर को मनाया जाता है, यह दिन भारतीय संविधान के अपनाने की वर्षगांठ है। इस दिन का महत्व यह है कि यह भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को समझने और संविधान की मूल भावना का सम्मान करने का अवसर प्रदान करता है।
4. डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी) का उद्देश्य क्या है?
Ans. डिज़ाइन कानून संधि (डीएलटी) का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर डिज़ाइन संरक्षण को सुदृढ़ करना है। यह संधि डिज़ाइन के मालिक को उनके डिज़ाइन के प्रति अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि अन्य व्यक्ति बिना अनुमति के उन डिज़ाइनों का उपयोग न कर सकें।
5. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम और वीवीपैट प्रणाली को बरकरार रखने का क्या मतलब है?
Ans. सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) और वीवीपैट (वोटर वेरिफ़िएबल पेपर ऑडिट ट्रेल) प्रणाली को बरकरार रखना यह दर्शाता है कि कोर्ट ने इन तकनीकी उपकरणों की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को मान्यता दी है। यह निर्णय चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने में सहायक है।
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