परिचय
भारतीय संविधान विशेष है क्योंकि यह दुनिया भर से विचारों को ग्रहण करता है लेकिन फिर भी इसके अपने अनोखे गुण हैं। समय के साथ, इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 1976 में 42वें संशोधन के साथ, जिसने संविधान के कई हिस्सों पर बड़ा प्रभाव डाला। 1973 में केशवानंद भारती मामले में, अदालतों ने कहा कि जबकि संसद संशोधन कर सकती है, वह संविधान की मौलिक संरचना को छू नहीं सकती। इसलिए, इन परिवर्तनों के बावजूद, संविधान अपनी विशेष पहचान बनाए रखता है, यह दर्शाता है कि यह कैसे अनुकूलित और विकसित हो सकता है जबकि अपनी मूल बातों के प्रति सच्चा रहता है।
संविधान की प्रमुख विशेषताएँ
संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:
1. सबसे लंबा लिखित संविधान
- संविधान को लिखित (जैसे अमेरिकी) या अनलेखित (जैसे ब्रिटिश) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
- मूल (1949): प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद (22 भाग), 8 अनुसूचियाँ।
- वर्तमान: प्रस्तावना, लगभग 470 अनुच्छेद (25 भाग), 12 अनुसूचियाँ।
- 1951 से संशोधन: 20 अनुच्छेद, एक भाग (VII) को हटाया गया, 95 अनुच्छेद, चार भाग (IVA, IXA, IXB, XIVA), चार अनुसूचियाँ (9, 10, 11, 12) जोड़े गए।
- आकार में योगदान करने वाले कारक: भौगोलिक विविधता, ऐतिहासिक प्रभाव, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान, कानूनी विद्वानों का प्रभुत्व।
- व्यापक सामग्री में मौलिक सिद्धांत और विस्तृत प्रशासनिक प्रावधान शामिल हैं।
- जम्मू और कश्मीर को 2019 तक विशेष स्थिति प्राप्त थी (अनुच्छेद 370)।
- 2019 में विशेष स्थिति का उन्मूलन, भारत के संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू और कश्मीर में विस्तारित करना।
- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 ने दो संघ शासित प्रदेश बनाए: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख।
2. विभिन्न स्रोतों से लिया गया
भारतीय संविधान में विभिन्न देशों और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धाराएँ शामिल हैं। डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान निर्माण के दौरान विश्व के विभिन्न संविधान का गहन अध्ययन करने पर जोर दिया।
- संरचनात्मक तत्व, जो मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं।
- दार्शनिक पहलू (मूल अधिकार और निदेशक सिद्धांत) अमेरिकी और आयरिश संविधान से प्रेरित हैं।
- राजनीतिक घटक (कैबिनेट सरकार का सिद्धांत, कार्यपालिका-प्रतिनिधि सभा संबंध) ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं।
- अन्य धाराएँ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर (अब रूस), फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान आदि के संविधान से उधार ली गई हैं।
- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का महत्वपूर्ण प्रभाव है, जो एक प्रमुख स्रोत के रूप में कार्य करता है।
- संघीय योजना, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन शक्तियाँ, लोक सेवा आयोग और प्रशासनिक विवरण मुख्यतः 1935 के एक्ट से लिए गए हैं।
- संविधान की आधी से अधिक धाराएँ 1935 के एक्ट में समान या निकटतम हैं।
[प्रश्न: 948224]
3. कठोरता और लचीलापन का मिश्रण
- संविधान को कठोर या लचीला वर्गीकृत किया जाता है।
- कठोर संविधान: संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है (जैसे, अमेरिकी संविधान)।
- लचीला संविधान: इसे सामान्य कानूनों की तरह संशोधित किया जा सकता है (जैसे, ब्रिटिश संविधान)।
- भारतीय संविधान: न तो कठोर है और न ही लचीला, बल्कि दोनों का संयोग है।
- अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है: (क) संसद का विशेष बहुमत (उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई और कुल सदस्यता का बहुमत)। (ख) संसद का विशेष बहुमत जिसमें कुल राज्यों में से आधे द्वारा पुष्टि की जाती है।
- कुछ संविधान की धाराएँ साधारण बहुमत द्वारा सामान्य विधायी प्रक्रिया के तरीके से संशोधित की जा सकती हैं। ये संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं आते हैं।
4. संघीय प्रणाली के साथ एकात्मक प्रवृत्ति
4. संघीय प्रणाली में एकात्मक पूर्वाग्रह
- भारतीय संविधान: संघीय सरकार की स्थापना करता है।
- आम संघीय विशेषताएँ: दो सरकारें, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, सर्वोच्चता, कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, और द्व chambers की व्यवस्था।
- एकात्मक/गैर-फेडरल विशेषताएँ: मजबूत केंद्र, एकल संविधान, एकल नागरिकता, लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा नियुक्त राज्य गवर्नर, अखिल भारतीय सेवाएँ, आपातकालीन प्रावधान, आदि।
- संसदीय सरकार की विशेषताएँ: स्वरूप में संघीय लेकिन आत्मा में एकात्मक।
- अनुच्छेद 1 में 'राज्यों का संघ' के रूप में वर्णित।
- यह इंगित करता है कि भारतीय संघ राज्य की सहमति का परिणाम नहीं है।
- किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है।
- भारतीय संविधान के लिए वर्णनात्मक शब्द: 'क्वासी-फेडरल' - के.सी. व्हेयर।
- 'बॉर्गेनिंग फेडरलिज़्म' - मॉरिस जोन्स।
- 'सहकारी संघवाद' - ग्रैनविल ऑस्टिन।
- 'केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ संघ' - आइवर जेनिंग्स।
5. संसदीय सरकार का रूप
- भारत का संविधान: अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के मुकाबले ब्रिटिश संसदीय प्रणाली को अपनाता है।
- संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी के बीच सहयोग पर जोर देती है, जबकि अमेरिकी प्रणाली में शक्तियों का विभाजन है।
- इसे 'वेस्टमिंस्टर मॉडल', 'जिम्मेदार सरकार', और 'कैबिनेट सरकार' के नाम से भी जाना जाता है।
- भारत में संसदीय सरकार की विशेषताएँ: नाममात्र और वास्तविक कार्यकारी की उपस्थिति।
- बहुमत पार्टी का शासन।
- कार्यकारी की सामूहिक जिम्मेदारी विधायिका के प्रति।
- मंत्रियों का विधायिका में सदस्यता।
- प्रधान मंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व।
- निम्न सदन (लोक सभा या विधानसभा) का विघटन।
- वेस्टमिंस्टर: ब्रिटिश संसद का प्रतीक/समानार्थक।
- ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अंतर: भारतीय संसद ब्रिटिश की तरह सर्वोच्च नहीं है।
- भारतीय राज्य का एक निर्वाचित प्रमुख (गणतंत्र) है, जबकि ब्रिटिश राज्य का एक वंशानुगत प्रमुख (राजतंत्र) है।
- दोनों भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणालियों में, प्रधानमंत्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जिसे 'प्रधान मंत्री सरकार' कहा जाता है।
6. संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण
6. संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता का संश्लेषण
- संसद की सर्वोच्चता: ब्रिटिश संसद से संबंधित।
- न्यायिक सर्वोच्चता: अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से जुड़ा सिद्धांत।
- भारत में न्यायिक समीक्षा: ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न और अमेरिकी से संकुचित।
- अमेरिकी संविधान का 'कानून की उचित प्रक्रिया' बनाम भारतीय संविधान का 'कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया' (अनुच्छेद 21)।
- भारतीय संवैधानिक संश्लेषण: ब्रिटिश संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिकी न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन।
- सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है।
- संसद अपनी संविधान संशोधन शक्ति के माध्यम से संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है।
7. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका
7. एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका
- भारतीय न्यायिक प्रणाली: एकीकृत और स्वतंत्र।
- पदानुक्रम:
- सर्वोच्च न्यायालय: एकीकृत प्रणाली की चोटी।
- उच्च न्यायालय: राज्य स्तर पर।
- अधीनस्थ न्यायालय: इसमें जिला न्यायालय और निचले न्यायालय शामिल हैं।
- कानूनों का प्रवर्तन: एकल न्यायालय प्रणाली केंद्रीय और राज्य कानूनों दोनों को लागू करती है।
- अमेरिका में, संघीय कानून संघीय न्यायपालिका द्वारा, राज्य कानून राज्य न्यायपालिका द्वारा।
- सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: संघीय अदालत, उच्चतम अपील अदालत, मौलिक अधिकारों और संविधान का रक्षक।
- स्वतंत्रता के प्रावधान:
- न्यायाधीशों के लिए कार्यकाल की सुरक्षा।
- निश्चित सेवा शर्तें।
- सर्वोच्च न्यायालय के खर्च भारत के समेकित कोष से।
- संविधान सभा में न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा पर प्रतिबंध।
- सेवानिवृत्ति के बाद अभ्यास पर प्रतिबंध।
- अवमानना के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास।
- कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
8. मौलिक अधिकार
- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार (भाग III):
- बराबरी का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22)
- शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29-30)
- संविधानिक उपायों का अधिकार (अनुच्छेद 32)
- मौलिक अधिकारों का मूल: प्रारंभ में सात, जिसमें संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) शामिल था।
- 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा हटाया गया।
- संपत्ति का अधिकार भाग XII में अनुच्छेद 300-A के तहत कानूनी अधिकार बन गया।
- मौलिक अधिकारों का उद्देश्य:
- राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
- कार्यकारी शासन के अत्याचार और मनमाने कानूनों को सीमित करना।
- अदालतों द्वारा लागू किए जा सकने वाले; न्यायिक स्वभाव के।
- मौलिक अधिकारों पर सीमाएँ:
- यह निरपेक्ष नहीं हैं, व्यावहारिक प्रतिबंधों के अधीन हैं।
- संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा सीमित या निरस्त किए जा सकते हैं।
- राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित, अनुच्छेद 20 और 21 के तहत अधिकारों को छोड़कर।
[प्रश्न: 948220]
9. राज्य नीति के निर्देशात्मक तत्व
9. राज्य नीति के निर्देशात्मक तत्व
- राज्य नीति के निर्देशात्मक तत्व (भाग IV):
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा 'नवीन विशेषता' के रूप में वर्णित।
- तीन श्रेणियाँ: समाजवादी, गांधीवादी, उदार-बौद्धिक।
- उद्देश्य:
- सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
- भारत में 'कल्याणकारी राज्य' की स्थापना करना।
- लागू होने की स्थिति: मौलिक अधिकारों की तरह, न्यायिक नहीं हैं।
- उल्लंघन के लिए अदालतों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते।
- नैतिक बाध्यता: संविधान इन्हें मौलिक घोषित करता है।
- इन सिद्धांतों को कानून बनाने में लागू करने की राज्य की जिम्मेदारी।
- राज्य प्राधिकरण पर नैतिक बाध्यता लगाता है।
- सिद्धांतों के पीछे का बल: राजनीतिक बल, मुख्य रूप से जन राय।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं लेकिन नैतिक वजन रखते हैं।
- मिनर्वा मिल्स मामले (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों और निर्देशात्मक तत्वों के बीच संतुलन पर जोर दिया।
10. मौलिक कर्तव्य
- मूलभूत कर्तव्य (भाग IV-A):
- मूल संविधान में नहीं।
- 1975-77 के आंतरिक आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़े गए।
- 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया।
- विशिष्टता: भाग IV-A, अनुच्छेद 51-A में ग्यारह मूलभूत कर्तव्यों की सूची दी गई है।
- संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना।
- देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना।
- सामान्य भाईचारे को बढ़ावा देना और समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को बनाए रखना।
- मूलभूत कर्तव्यों का उद्देश्य:
- नागरिकों को उनके अधिकारों का आनंद लेते समय उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाना।
- देश, समाज और साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों का एहसास।
- कानूनी प्रवर्तन:
- निर्देशात्मक सिद्धांतों के समान, स्वाभाविक रूप से गैर-न्यायिक।
- कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन नागरिकों की नैतिक और नैतिक जिम्मेदारियों पर जोर देते हैं।
11. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
11. एक धर्मनिरपेक्ष राज्य
- भारतीय राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र: संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करता है, जिसमें कोई आधिकारिक धर्म नहीं है।
- धर्मनिरपेक्षता के संकेतक: 'धर्मनिरपेक्ष' को 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया।
- प्रस्तावना सभी नागरिकों के लिए विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है।
- कानून के समक्ष समानता और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं (अनुच्छेद 14-15)।
- सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता (अनुच्छेद 16)।
- विचार की स्वतंत्रता और किसी भी धर्म को स्वीकार करने, अभ्यास करने और प्रचारित करने का अधिकार (अनुच्छेद 25)।
- धार्मिक संप्रदायों को उनके धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार (अनुच्छेद 26)।
- विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई विवश कर दिये गए कर नहीं (अनुच्छेद 27)।
- राज्य द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं (अनुच्छेद 28)।
- विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार (अनुच्छेद 29)।
- अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार (अनुच्छेद 30)।
- राज्य का प्रयास समान नागरिक संहिता के लिए (अनुच्छेद 44)।
- भारतीय धर्मनिरपेक्षता: सकारात्मक अवधारणा: सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान और सुरक्षा।
- भारतीय समाज की बहु-धार्मिक प्रकृति के कारण पूर्ण पृथक्करण की पश्चिमी अवधारणा की अनुपलब्धता।
- साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का उन्मूलन:
- पुराने साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को समाप्त कर दिया गया।
- पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए अस्थायी सीटों का आरक्षण।
12. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार
लोकसभा और राज्य विधान सभा चुनावों का आधार:
- हर नागरिक, जो 18 वर्ष या उससे अधिक का है, को भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार है।
- मतदाता आयु: 1989 में 61वीं संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।
- महत्वपूर्ण प्रयोग: संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पेश किया।
- यह विशाल आकार, बड़ी जनसंख्या, उच्च गरीबी, सामाजिक असमानता और व्यापक निरक्षरता के संदर्भ में उल्लेखनीय है।
- सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रभाव: यह लोकतंत्र को विस्तारित करता है, इसे समावेशी बनाता है।
- यह आम जनता की आत्म-सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।
- यह समानता के सिद्धांत को बनाए रखता है।
- यह अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम बनाता है।
- यह कमजोर वर्गों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है।
13. एकल नागरिकता
- भारतीय संविधान और नागरिकता: संघीय ढांचा जिसमें दोहरी राजनीति (केंद्र और राज्य) है।
- एकल नागरिकता प्रदान करता है, अर्थात् भारतीय नागरिकता।
- संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना: अमेरिका में व्यक्ति देश और जिस राज्य से वे संबंधित हैं, दोनों के नागरिक होते हैं।
- दोहरी निष्ठा और राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए गए अधिकार।
- भारतीय नागरिकता: सभी नागरिक, चाहे वे जहां भी पैदा हुए हों या निवास करते हों, पूरे देश में समान राजनीतिक और नागरिक अधिकारों का आनंद लेते हैं।
- क्षेत्रीय कारकों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं।
- एकल नागरिकता के बावजूद चुनौतियाँ: सांप्रदायिक दंगे, वर्ग संघर्ष, जाति युद्ध, भाषाई संघर्ष और जातीय विवाद जारी हैं।
- संविधान का लक्ष्य एक एकीकृत और एकजुट भारतीय राष्ट्र का निर्माण पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है।
14. स्वतंत्र निकाय
- भारतीय संविधान में स्वतंत्र निकाय: विधायी, कार्यकारी, और न्यायिक अंगों का पूरक। भारत के लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए महत्वपूर्ण।
- निर्वाचन आयोग: संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करता है।
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक: केंद्रीय और राज्य सरकारों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। सार्वजनिक निधि का संरक्षक, सरकारी व्यय की वैधता और उचितता पर टिप्पणी करता है।
- संघ लोक सेवा आयोग: अखिल भारतीय सेवाओं और उच्च केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है।
- राज्य लोक सेवा आयोग: प्रत्येक राज्य में राज्य सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाएँ आयोजित करता है। अनुशासनात्मक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देता है।
- स्वतंत्रता की सुनिश्चितता: संविधान सुरक्षा, निर्धारित सेवा शर्तों, और भारत के समेकित कोष से व्यय की प्रावधानों के माध्यम से स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
15. आपातकालीन प्रावधान
- भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान: देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता, और सुरक्षा, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली, और संविधान की रक्षा के लिए शामिल किए गए।
- आपातकाल के प्रकार:
- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352): आधार: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह।
- राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन) (अनुच्छेद 356): आधार: राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना।
- वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360): आधार: भारत की वित्तीय स्थिरता या क्रेडिट को खतरा।
- आपातकाल के दौरान केंद्रीय सरकार की शक्तियाँ: आपातकाल के दौरान सर्वशक्तिमान। राज्य केंद्रीय नियंत्रण में आते हैं। संघीय ढांचा बिना किसी औपचारिक संवैधानिक संशोधन के एकात्मक में बदल जाता है।
- भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता: संघीय (सामान्य समय) से एकात्मक (आपातकाल के दौरान) में परिवर्तन विशिष्ट और अद्वितीय है।
16. त्रिस्तरीय सरकार
- मूलतः, भारतीय संविधान ने एक द्वैतीय राजनीति पर ध्यान केंद्रित किया—केंद्र और राज्य, अन्य संघीय संविधान की तरह।
- बाद में, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने एक तीसरी सरकार की स्तर को जोड़ा, जो अन्य विश्व के संविधान में नहीं था।
- 73वें संशोधन ने पंचायतों को मान्यता दी, भाग IX और अनुसूची 11 को जोड़ा, प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की स्थापना की।
- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) ने भाग IX-A और अनुसूची 12 को जोड़ा, नगरपालिकाओं को मान्यता दी और प्रत्येक राज्य में तीन प्रकार की नगरपालिकाएँ—नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद, और नगरपालिका निगम की स्थापना की।
17. सहकारी समितियाँ
2011 का 97वाँ संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे तीन प्रमुख परिवर्तन आए:
सहकारी समितियों के गठन को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार के रूप में उभारा गया।
सहकारी समितियों के प्रचार पर केंद्रित एक नया निर्देशात्मक सिद्धांत (Article 43-B) जोड़ा गया।
एक नया खंड, भाग IX-B, \"सहकारी समितियाँ\" (अनुच्छेद 243-ZH से 243-ZT) शीर्षक के तहत जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, पेशेवर, स्वायत्त और आर्थिक रूप से सक्षम संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान शामिल हैं।
संसद और राज्य विधानसभाओं को क्रमशः बहु-राज्य और अन्य सहकारी समितियों के लिए उचित विधायी प्रावधान करने का अधिकार दिया गया।
संविधान की आलोचना
भारत का संविधान, जिसे भारतीय संविधान सभा द्वारा तैयार और अपनाया गया, निम्नलिखित कारणों से आलोचना का सामना कर रहा है:
1. एक उधार लिया गया संविधान
1. एक उधार लिया गया संविधान
- आलोचकों द्वारा इसे 'उधार लिया गया संविधान', 'उधारी का थैला', 'हॉटच-पॉट संविधान', या 'पैचवर्क' कहा गया।
- आलोचकों का तर्क है कि इसमें मौलिकता का अभाव है।
- आलोचकों के दृष्टिकोण को अन्यायपूर्ण और अतार्किक माना गया।
- संविधान निर्माताओं ने उधार लिए गए तत्वों में आवश्यक संशोधन किए, उन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलित किया और दोषों से बचा।
- डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का बचाव करते हुए संविधान सभा में इसे प्रस्तुत किया।
- उन्होंने वैश्विक रूप से संविधान के मुख्य प्रावधानों में समानताओं की अनिवार्यता को उजागर किया।
- उन्होंने कहा कि दोषों को दूर करने और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप भिन्नताएँ ही एकमात्र नवीन पहलू हैं।
- अन्य देशों के संविधान की अंधाधुंध नकल का आरोप अपर्याप्त अध्ययन पर आधारित बताया।
2. 1935 अधिनियम की एक कार्बन कॉपी
2. 1935 अधिनियम की कार्बन कॉपी
- आलोचक: 1935 के भारत सरकार अधिनियम से व्यापक उधारी के बारे में चिंता व्यक्त की।
- “कार्बन कॉपी” और “संशोधित संस्करण”: ये शब्द आलोचकों द्वारा संविधान के 1935 अधिनियम के साथ संबंध को वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- N. श्रीनिवासन: संविधान को 1935 अधिनियम की भाषा और सामग्री में निकटता से मिलता-जुलता बताया।
- सर आइवर जेनिंग्स: संविधान और 1935 अधिनियम के बीच सीधे व्युत्पन्न और पाठ्य समानताएँ नोट कीं।
- P.R. देशमुख: टिप्पणी की कि संविधान ने 1935 अधिनियम में वयस्क मताधिकार जोड़ा।
- डॉ. बी.आर. आंबेडकर: उधारी का बचाव किया, यह कहते हुए कि मौलिक संवैधानिक विचारों का पेटेंट कराना संभव नहीं है।
- प्रशासनिक विवरण: डॉ. आंबेडकर ने कहा कि उधार ली गई व्यवस्थाएँ मुख्य रूप से प्रशासनिक विवरण से संबंधित थीं।
3. गैर-भारतीय या विरोधी-भारतीय
- भारतीय संविधान को 'गैर-भारतीय' या 'विरोधी-भारतीय' बताया।
- यह दावा किया कि यह भारत की राजनीतिक परंपराओं और आत्मा के साथ मेल नहीं खाता।
- K. हनुमंथैया: असंतोष व्यक्त करते हुए, वीणा या सितार की मनचाही धुन की तुलना संविधान में मौजूद अंग्रेजी बैंड संगीत से की।
- लोकनाथ मिश्र: संविधान की आलोचना करते हुए कहा कि यह "पश्चिम का दास अनुकरण" और "पश्चिम के प्रति दास surrender" है।
- लक्ष्मीनारायण साहू: देखा कि प्रारंभिक संविधान के आदर्श भारत की मौलिक आत्मा से स्पष्ट संबंध नहीं रखते।
- भविष्यवाणी की कि संविधान उपयुक्त नहीं होगा और कार्यान्वयन के बाद जल्दी ही विफल हो जाएगा।
4. एक गैर-गांधीवादी संविधान
- भारतीय संविधान को गैर-गांधीवादी करार दिया।
- यह तर्क किया कि इसमें महात्मा गांधी का दर्शन और आदर्श नहीं है।
- K. हनुमंथैया: कहा कि संविधान उस दिशा में नहीं है जो महात्मा गांधी ने चाही थी।
- T. प्रकाशम: महसूस किया कि यह कमी आंबेडकर की गांधीवादी आंदोलन में अनुपस्थिति और गांधीवादी विचारों के प्रति उनकी शत्रुता के कारण थी।
5. हाथी जैसे आकार
- भारतीय संविधान को बहुत भारी और विस्तृत बताया गया।
- सर आइवर जेनिंग्स: ने सुझाव दिया कि उधार ली गई व्यवस्थाएँ हमेशा अच्छी तरह से चयनित नहीं थीं।
- H.V. कामथ: ने संविधान की तुलना एक हाथी से की, जो इसके भारीपन का प्रतीक है।
- संविधान को अत्यधिक विस्तृत बनाने के खिलाफ चेतावनी दी।
6. वकीलों का स्वर्ग
- भारतीय संविधान को बहुत विधि-वैज्ञानिक और जटिल बताया गया।
- सर आइवर जेनिंग्स: ने इसे "वकील का स्वर्ग" करार दिया।
- H.K. महेश्वरी: ने सुझाव दिया कि कानूनी भाषा से मुकदमेबाजी में वृद्धि हो सकती है।
- P.R. देशमुख: ने प्रारूप की आलोचना की कि यह बहुत भारी है, जैसे एक विधि पुस्तिका।
- एक अधिक गतिशील और संक्षिप्त सामाजिक-राजनीतिक दस्तावेज़ की इच्छा व्यक्त की।