परिचय
प्रधानमंत्री की नियुक्ति
(ix) प्रधानमंत्री किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। इंदिरा गांधी राज्य सभा (RS) की सदस्य थीं। (x) ब्रिटेन: प्रधानमंत्री को निम्न सदन का सदस्य होना आवश्यक है।
शपथ (i) राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कराई जाती है। (ii) प्रधानमंत्री शपथ लेता है कि:
(iii) गोपनीयता की शपथ: प्रधानमंत्री किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से उन मामलों की जानकारी नहीं देगा जो उसकी विचाराधीन हैं या जो उसे एक केंद्रीय मंत्री के रूप में ज्ञात होते हैं, सिवाय उन मामलों के जो उसके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हों।
कार्यकाल
वेतन और भत्ते
भूमिका का विवरण
प्रधानमंत्री के शक्तियाँ और कार्य (a) मंत्रियों की परिषद के संबंध में
पीएम की सिफारिश करता है कि कौन राष्ट्रपति द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।
(b) संसद के संबंध में
(c) अन्य शक्तियाँ और कार्य
पीएम और राष्ट्रपति के बीच संबंध
(i) अनुच्छेद 74: पीएम के साथ मंत्रियों की परिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए, जो कि ऐसी सलाह से बाध्य है।
(ii) अनुच्छेद 75: राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर मंत्रियों की परिषद को नियुक्त करते हैं। पीएम राष्ट्रपति और मंत्रियों की परिषद के बीच मुख्य संचार लिंक हैं।
(iii) अनुच्छेद 78: पीएम को संघ के मामलों के प्रशासन के बारे में परिषद के सभी निर्णय और विधायी प्रस्ताव राष्ट्रपति को संप्रेषित करने होते हैं।
(iv) यदि राष्ट्रपति मांग करते हैं, तो प्रधानमंत्री को मंत्रियों की परिषद के विचारार्थ किसी भी मामले को प्रस्तुत करना होता है जिसमें किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया गया हो लेकिन जिसे परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।
(v) प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण नियुक्तियों जैसे कि AGI, CAG आदि के बारे में भी सलाह देते हैं।
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