प्र 1. आई.जी.एस.टी. क्या है?
उत्तरः ”एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर” (आई.जी.एस.टी.) का मतलब आईजी.ए स.टी. अधिनियम के अतं गर्त अतं र-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति पर करारोपण है।
प्र 2. अंतर-राज्यीय आपूर्ति क्या है?
उत्तरः अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति का मतलब किसी भी आपूर्ति से है जहां पूर्तिकर्ता का स्थान और आपूर्ति का स्थान अलग राज्यों में हैं। ( आई.जी.एस. टी. अधिनियम की धारा 3(1) और 3(2))
प्र 3. जी.एस.टी. के अंतर्गत वस्तुओं और/या सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कैसे कर लगाया जाएगा?
उत्तरः अतंर-राज्यीय आपूर्ति पर केंद्र द्वार्रा आइ.जी.एस.टी. कर लगाया और एकत्र किया जाएगा। मौटे तौर पर आई.जी.एस.टी. सी.जी.एस. टी. आरै एस.जी.एस.टी. को जोड़कर प्राप्त किया जाता है और सभी अतंर-राज्यीय वस्तुओं और /या सेवाओं की कराधीन आपूर्ति पर लगाया जाएगा। अंतर-राज्यीय विक्रेता अपनी खरीद के मूल्य संवर्घन पर्र आइ.जी.एस.टी., सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. के उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करन के बार्द आइ.जी.एस.टी. का भगुतान करंग नियार्त के राज्य को केंद्र र्को आइ.जी.एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया एस.जी.एस.टी. का क्रेडिट हस्तांतरित करना होगा। आयात करने वाला डीलर आइ.जी.एस.टी. के क्रेडिट का दावा करते हुए अपने ही राज्य में अपने उत्पादन कर के दायित्व का निवर्हन करंगे केंद्र आयात करने वाले राज्य को एस.जी.एस.टी. के भुगतान में इस्तेमाल किया आइ.जी.एस.टी. का क्रेडिट हस्तातंरित करेगा। केंद्री्रय ऐंजसी को प्रंसगिक जानकारी भी प्रस्तुत कर दी जाएंगी जो एक क्लियरिगं हाउस तत्रं के रूप में कार्य करेगी, दावों को सत्यापित कर और संबंधित सरकारों को कोष के हस्तांतरण की सूचना देंगी।
प्र 4 मसौदा आई.जी.एस.टी. कानून की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?
उत्तरः मसैादा आइ.जी.एस.टी. काननू को 11 अध्यायों और 33 अनुभागों में विभाजित किया गया है। मसैादा, अन्य बातों के साथ, वस्तुओं की आपूर्ति के स्थान के निर्धारण के लिए नियम निर्दिष्ट करता है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल है, आपूर्ति का स्थान वह स्थल होगा जहां जिस समय वस्तुओं की आवाजाही प्राप्तकर्ता के स्थान पर डिलीवरी के बाद समाप्त हो जाती है। जहां आपूर्ति में वस्तुओं की आवाजाही शामिल नहीं होती, आपूर्ति का स्थान कथित वस्तुओं के लिये उस समय वह स्थल हागेा जहां प्राप्तकर्ता को माल की डिलीवरी की गई है। वस्तुओं माल को एसेम्बल या साइट पर स्थापित करने के मामलों में, आपूर्ति स्थल वह स्थान हागे ा जहा ं पर इन वस्तुओं माल को एसेम्बल या स्थापित किया गया है। अंत में, जहां वस्तुओं माल की आपूर्ति किसी वाहन पर की गई है, तब आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां पर कथित वस्तुओं को वाहन पर डाला गया है।
प्र 5 आई.जी.एस.टी. मॉडल के क्या लाभ हैं?
उत्तरः आई.जी.एस.टी. मॉडल के प्रमुख लाभ इस प्रकार हैंः
क. अंतर-राज्यीय लेन-देन पर अविरल आई.टी.सी. श्रृंखला के रखरखाव;
ख. अंतर-राज्यीय विक्रेता या खरीदार के लिए अग्रिम कर का भुगतान या पर्याप्त धन जुटाना आवश्यक नहीं है;
ग. निर्यात राज्यों में रिफंड का दावा नहीं किया जाएगा, क्यूंकि कर का भुगतान करते समय आईटीसी का उपयोग किया जाता है;
घ. स्वयं-निगरानी मॉडल;
ङ. कर प्रणाली को सरल रखते हुए कर निष्पक्षता सुनिश्चित करता है;
च. सरल लेखा के साथ करदाता पर अनुपालन का कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालता;
छ. उच्च स्तर की अनुपालन सुविधाएं प्रदान करेगा और इस प्रकार उच्च राजस्व संग्रह क्षमता सुनिश्चित करता है। मॉडल ‘व्यापार से व्यापार‘ (बी 2 बी) के साथ-साथ ‘व्यापार से उपभोक्ता‘ (बी 2 सी) को नियंत्रित कर सकता है।
प्र 6. आई.जी.एस.टी. के अंतर्गत आयात/निर्यात करारोपण कैसे किया जाएगा?
उत्तरः जी.एस.टी. (आई.जी.एस.टी.) के करारापेण प्रयाजेनों के लिये सभी आयात/नियार्त अतंर-राज्यीय आपूर्ति के रूप में माने जाएगें। कर की घटनाएं गंतव्य सिद्धांत का अनुसरण करेंगी और कर राजस्व एस.जी. एस.टी. के मामले में उस राज्य को प्राप्त हागें जहां आयातित माल और सेवाओं का उपभेाग किया जा रहा है। वस्तुओं और सेवाओें के आयात पर्र आइ.जी.एस.टी. के भुगतान का पूरा का पूरा हिस्सा आईटीसी के रूप में उपलब्ध होगा। (आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 2(सी)।
प्र 7. आई.जी.एस.टी. अधिनियम कुछ परिभाषओं के साथ बहुत संक्षिप्त है और इसके प्रमुख हिस्से निपटान आयक्तु को सहायता करते हैं। क्या सी.जी.एस.टी. या एस.जी.एस.टी. अधिनियम के प्रावधान आईजी.ए स.टी. अधिनियम पर लागू होंगे?
उत्तरः हाँ, आई.जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 27 प्रदान करती है कि वहां पर विभिन्न प्रावधान जिन्हें उल्लेखित किया गया है आईजी.ए स.टी.अधिनियम अधिनियम के अंर्तगत लागू होंगे क्योंकि वे सीजी.ए स.टी. अधिनियम के अंतर्गत करारोपण से संबंधित हैं।
प्र 8. आई.जी.एस.टी. का भुगतान कैसे किया जाएगा?
उत्तरः आई.जी.एस.टी. का भुगतान आईटीसी का उपयोग या नकद द्वारा किया जा सकता है। हालांकि, आई.टी.सी. का उपयोग आई.जी. एस.टी. के भुगतान के लिए निम्न पदानुक्रम में किया जाएगा, -
शेष आई.जी.एस.टी. दायित्व, यदि कोई हो, नकद में भुगतान का उपयोग कर निर्वहन किया जाएगा। जी.एस.टी. प्रणाली
क्रेडिट का उपयोग कर आई.जी.एस.टी. के भुगतान के लिए इस पदानुक्रम के अनुरक्षण को सुनिश्चित करेगी।
प्र 9. केंद्र, निर्यातक राज्य और आयातक राज्य का प्रकार निपटान कैसे किया जाएगा?
उत्तरः केंद्र और राज्यों के बीच खाते का निपटान दो प्रकार से किया जाएगा, जिन्हें निम्नांकित दिया जा रहा हैः
निपटान राज्यों के लिये निपटान अवधि में सभी डीलर द्वारा प्रस्ततु विवरण के संचयी आधार पर किया जाएगा। इसी प्रकार राशि का निपटान सीजी.ए स.टी. और आई.जी.एस.टी. के बीच सम्पन्न किया जाएगा।
1. आई.जी.एस.टी. अधिनियम क्या है? |
2. आई.जी.एस.टी. क्यों महत्वपूर्ण है? |
3. आई.जी.एस.टी. क्या प्रकार के वस्तु और सेवाओं पर लागू होता है? |
4. आई.जी.एस.टी. के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है? |
5. आई.जी.एस.टी. के लाभ क्या हैं? |
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