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वरीयता अनुक्रम - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था | Revision Notes for UPSC Hindi PDF Download

वरीयता अनुक्रम

1. राष्ट्रपति
2. उप-राष्ट्रपति 
3. प्रधानमंत्री 
4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में 
5. भूतपूर्व रष्ट्रपति
5क.  उप प्रधानमंत्री
6. भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष
7. केन्द्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में, उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता
7क. भारत-रत्न से सम्मानित व्यक्ति 
8. भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त राज्यों के मुख्यमंत्री अपने- अपने राज्य से बाहर 
9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 
9क. मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत के नियंत्राक और महालेखा परीक्षक 
10. राज्यसभा के उप-सभापति, राज्यों के उप-मुख्यमंत्री, लोकसभा के उपाध्यक्ष, योजना आयोग के सदस्य, केन्द्र के राज्य मंत्री और रक्षा मंत्रालय में रक्षा सम्बन्धी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री 
11. भारत के महान्यायवादी (एटार्नी जनरल), मंत्रिमंडल के सचिव, उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में
12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष 
13. भारत स्थित विदेश के असाधारण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री
14. राज्यों के विधानमंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्रधिकार में
15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में, केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, केन्द्र के उप-मंत्री
16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा समान उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष,
17. केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्रधिकार से बाहर, उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्र में 
18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के विधानमंडलों से सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर, एकाधिकार और निर्बन्धन व्यापारिक व्यवहार आयोग के अध्यक्ष, राज्य विधानमंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में, राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य में, केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, केन्द्रशासित प्रदेशों की विधान सभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में 
19. बिना मंत्रिपरिषद वाले केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में, राज्य के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों में
20. राज्यों के विधानमंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्यों से बाहर, राज्यों के राज्य मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (प्यूने जज) अपने-अपने क्षेत्रधिकार से बाहर, 
21. संसद सदस्य
22. राज्यों के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर 
23. आर्मी कमांडर/उप-थलसेनाध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में  उसके समान पद वाले अधिकारी, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में, भाषाई अल्पसंख्यकों का आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य,  जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी, भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित), अल्पसंख्यक आयोग के सचिव, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधानमंत्री के सचिव, सचिव, राज्यसभा/लोकसभा, सालिसिटर जनरल, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उपाध्यक्ष
24.लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी 
25. भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव एडीशनल सालिसिटर जनरल राज्यों के महाधिवक्ता टैरिफ आयोग के अध्यक्ष स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त, केन्द्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर, राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में उपनियंत्राक तथा महालेखा परीक्षक (डिप्टी कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल) केन्दशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर  निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल निदेशक, खुफिया ब्यूरो उप-राज्यपाल अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर सदस्य, केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल सदस्य, एकाधिकार और निर्बन्धन व्यापारिक व्यवहार आयोग सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग केन्द्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर, मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्रा  सेनाओं के प्रिंसीपल स्टाफ आफिसर्ज, केन्द्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केन्द्रशासित प्रदेशों से बाहर 
26.भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी, मेजर जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

टिप्पणीः दिल्ली में विधानसभा गठित हो गई है, अतः अब वहां मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हैं।

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FAQs on वरीयता अनुक्रम - संशोधन नोटस, भारतीय राजव्यवस्था - Revision Notes for UPSC Hindi

1. संशोधन नोटस क्या होते हैं?
उत्तर: संशोधन नोटस वह दस्तावेज होते हैं जो सरकारी विभागों द्वारा जारी किए जाते हैं और विशेष या नवीनतम नीतियों, निर्देशों या गठनों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इनका उद्देश्य अभियांत्रिकी, विज्ञान, साहित्य, न्यायशास्त्र, राजनीति आदि के क्षेत्र में ज्ञान और विशेषज्ञता को बढ़ाना होता है।
2. भारतीय राजव्यवस्था क्या है?
उत्तर: भारतीय राजव्यवस्था भारत की संविधानिक प्रणाली है जो देश के शासन और प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह एक संघीय प्रणाली है, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन होता है। इसमें संविधान, न्यायपालिका, न्यायिक प्रणाली, संसद, निगमन और अन्य सरकारी निकायों की व्यवस्था शामिल है।
3. UPSC क्या है और यह किसे प्रदान करता है?
उत्तर: UPSC (संघ लोक सेवा आयोग) भारतीय संविधान के अनुसार संघ स्तर पर संगठित एक स्वतंत्र आयोग है। यह आयोग सरकारी नौकरियों की भर्ती, सीवीएस परीक्षा, राज्यसेवा परीक्षा, संघ लोक सेवा परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। इसका उद्देश्य न्यायपालिका, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, वन रक्षा, इंजीनियरिंग आदि शाखाओं में नियुक्ति करना है।
4. संशोधन नोटस क्यों महत्वपूर्ण होते हैं?
उत्तर: संशोधन नोटस महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे नवीनतम नीतियों और गठनों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो देश के लोगों को अवगत कराते हैं। ये नोटिस देश के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता और ज्ञान को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं और व्यापार, औद्योगिक विकास, शिक्षा, न्यायशास्त्र, राजनीति आदि के क्षेत्र में लोगों की जागरूकता और संबंधित नीतियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं।
5. UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स क्या हैं?
उत्तर: UPSC परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स इस प्रकार हैं: - अच्छी स्टडी मैटेरियल का उपयोग करें और परीक्षा पैटर्न और सिलेबस को अच्छी तरह समझें। - नियमित और समय-सारगर्भित अध्ययन करें, ध्यान दें कि समय प्रबंधन महत्वपूर्ण है। - आधारभूत तथ्यों, संविधान, भूगोल, इतिहास और अन्य महत्वपूर्ण विषयों को ध्यान से पढ़ें। - पिछले वर्षों के पेपर का अध्ययन करें और मॉक टेस्ट करें। - स्वस्थ रहें, नियमित व्यायाम करें और अच्छा आहार लें। - सोशल मीडिया का सही उपयोग करें और संघ लोक सेवा परीक्षा के बारे में अपडेट रह
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