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लक्ष्मीकांत: हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ का सारांश | एम. लक्ष्मीकांत (M. Laxmikanth) भारत की राज्य व्यवस्था - UPSC PDF Download

कांस्टिट्यूशनल प्रोविजंस

  • मूल रूप से, भारत के संविधान ने हिंदी भाषा में संविधान के एक आधिकारिक पाठ के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया था। बाद में, इस संबंध में एक प्रावधान 1987 के 58 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। 
  • इस संशोधन ने संविधान के अंतिम भाग यानी भाग XXII2 में एक नया अनुच्छेद 394-A डाला। इस लेख में निम्नलिखित प्रावधान हैं: 
  • राष्ट्रपति को उनके अधिकार के तहत प्रकाशित करने का कारण होगा:
    (i) हिंदी भाषा में संविधान का अनुवाद। हिंदी में केंद्रीय अधिनियमों के आधिकारिक ग्रंथों में अपनाई गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप इसे लाने के लिए जो संशोधन आवश्यक हैं, वे इसमें किए जा सकते हैं। इस तरह के प्रकाशन से पहले किए गए संविधान के सभी संशोधनों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए।
    (ii) अंग्रेजी में किए गए संविधान के प्रत्येक संशोधन का हिंदी में अनुवाद।
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FAQs on लक्ष्मीकांत: हिंदी भाषा में संविधान के आधिकारिक पाठ का सारांश - एम. लक्ष्मीकांत (M. Laxmikanth) भारत की राज्य व्यवस्था - UPSC

1. संविधान में कितने अधिकारिक पाठ हैं?
उत्तर. संविधान में कुल 22 अधिकारिक पाठ हैं।
2. संविधान का सारांश क्या है?
उत्तर. संविधान भारतीय संविधान का मूल और सर्वोच्च कानून है, जिसमें भारत के नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और संघर्षों की गाइडलाइन है। यह भारतीय संविधान की मूल नींव है और इसके अनुसार देश की संविधानिक संरचना और कानून बनाए जाते हैं।
3. संविधान में सभी अधिकारों की सूची क्या है?
उत्तर. संविधान में मूलभूत अधिकारों की सूची, जिन्हें आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 तक के बीच में प्रस्तुत किया गया है, शामिल है। इनमें अधिकारों की संरक्षा, जीवन, स्वतंत्रता, सामान्य समानता, धर्मनिरपेक्षता, भाषाई अधिकार और संघर्षों की सुरक्षा शामिल है।
4. संविधान का बनना कब और कैसे हुआ?
उत्तर. संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 नवंबर 1949 को अधिसूचित हुआ। यह संविधान निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान सभा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें नेहरू को अध्यक्षता मिली थी।
5. संविधान को संशोधित करने की प्रक्रिया क्या है?
उत्तर. संविधान को संशोधित करने के लिए किसी प्रस्तावित संशोधन को दो सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में बहुमत से पास करना आवश्यक होता है। इसके बाद राष्ट्रपति को उस संशोधन को स्वीकार करना होता है और फिर उसे अधिविधि द्वारा मंजूर किया जाता है। संविधान के संशोधन के लिए शामिल अन्य प्रक्रियाएं भी होती हैं, जैसे कि नागरिकों के सुझाव और विचारों को समीक्षा करना, संविधानिक सभा के नेतृत्व में प्रस्तावित संशोधन को चर्चा करना आदि।
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