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लक्ष्मीकांत संक्षेप: केन्द्रीय मंत्रिमंडल | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity) PDF Download

परिचय

  • प्रधान मंत्री द्वारा नेतृत्व की गई मंत्रियों की परिषद असली कार्यकारी शक्ति के रूप में कार्य करती है।
  • संविधान में संसदीय प्रणाली के सिद्धांतों और मंत्रियों की परिषद के कार्यप्रणाली पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है।
  • संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 मंत्रियों की परिषद के कार्यों का सामान्य और संक्षिप्त वर्णन करते हैं।
  • अनुच्छेद 74 मंत्रियों की परिषद की स्थिति पर चर्चा करता है, जबकि अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, शपथ, और वेतन एवं भत्तों पर चर्चा करता है।

संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों की परिषद

  • अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रपति को उनके कार्यों के संचालन में सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रियों की परिषद का प्रावधान है।
  • 42वीं और 44वीं संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने राष्ट्रपति पर सलाह को बाध्यकारी बना दिया है।
  • मंत्रियों की परिषद द्वारा दी गई सभी सहायता और सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, जिसमें एक बार पुनर्विचार के लिए सलाह को मंत्रियों की परिषद को वापस करने का प्रावधान है।
  • राष्ट्रपति के लिए मंत्रियों की परिषद की सलाह का न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता।

अनुच्छेद 75: मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान

  • प्रधान मंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
  • प्रधान मंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या लोक सभा की कुल शक्ति का 15% से अधिक नहीं हो सकती। यह नियम 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
  • यदि कोई सांसद पार्टी बदलने के कारण अयोग्य हो जाता है, तो उसे मंत्री के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह भी 91वें संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया था।
  • मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर अपने पद पर रहते हैं।
  • मंत्रियों की परिषद लोक सभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है।
  • राष्ट्रपति मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं।
  • यदि कोई मंत्री छह लगातार महीनों तक संसद (किसी भी सदन) का सदस्य नहीं रहता है, तो वह मंत्री के पद से हट जाएगा।
  • मंत्रियों के वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

अनुच्छेद 77: भारत सरकार के कार्यों का संचालन

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    संघ की सभी कार्यकारी क्रियाएँ राष्ट्रपति के नाम पर की जाएँगी। आदेशों और कार्यकारी क्रियाओं के प्रमाणीकरण की विधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएगी। ऐसा प्रमाणीकरण न्यायालय द्वारा पुनरावलोकित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्यों के लेन-देन के लिए नियम बनाएंगे और उक्त कार्यों का आवंटन मंत्रियों के बीच करेंगे।

अनुच्छेद 78: प्रधानमंत्री के कर्तव्य

    इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल (CoM) के निर्णयों को संप्रेषित करने का कर्तव्य शामिल है। इसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता पर किसी मंत्री के निर्णय को विचार के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का कर्तव्य भी शामिल है।
  • इसमें राष्ट्रपति की आवश्यकता पर किसी मंत्री के निर्णय को विचार के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने का कर्तव्य भी शामिल है।
  • अनुच्छेद 88: संसद के सदनों के संदर्भ में मंत्रियों के अधिकार

      प्रत्येक मंत्री को संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार होगा, चाहे वह उस सदन या संसद का सदस्य हो या न हो। हालांकि, एक मंत्री केवल उसी सदन में मुद्दे पर मतदान कर सकेगा जिसका वह हिस्सा है। गैर-सांसद मंत्री मतदान नहीं कर सकेंगे।
  • हालांकि, एक मंत्री केवल उसी सदन में मुद्दे पर मतदान कर सकेगा जिसका वह हिस्सा है। गैर-सांसद मंत्री मतदान नहीं कर सकेंगे।
  • मंत्रियों द्वारा दी जाने वाली सलाह की प्रकृति

      अनुच्छेद 74 एक मंत्रियों की परिषद की व्यवस्था करता है, जिसमें प्रधानमंत्री प्रमुख होते हैं, जो राष्ट्रपति को उनके कार्यों का निष्पादन करने में सहायता और सलाह देते हैं। 42वें और 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों ने मंत्रियों की परिषद की सलाह को राष्ट्रपति पर बाध्यकारी बना दिया। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दी जाने वाली सलाह की प्रकृति को किसी भी न्यायालय में प्रश्नित नहीं किया जा सकता। यह राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच के गोपनीय संबंध पर जोर देता है। वी. एन. राव मामले (1971) में, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि लोक सभा के विघटन के बाद भी मंत्रियों की परिषद कार्यालय में बनी रही। राष्ट्रपति मंत्रियों की परिषद की सलाह के बिना कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह अनुच्छेद 74 का उल्लंघन होगा। शमशेर सिंह मामले (1974) में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब संविधान राष्ट्रपति की संतोष की बात करता है, तो इसका तात्पर्य मंत्रियों की परिषद की संतोष से है, न कि राष्ट्रपति की संतोष से।

    मंत्रियों की नियुक्ति

    प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति केवल उन व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा अनुशंसित होते हैं।

    • प्रधान मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है।

    मंत्रियों की शपथ और वेतन

    • एक मंत्री अपने पद की शपथ लेने से पहले, राष्ट्रपति द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं।
    • पद की शपथ में, मंत्री शपथ लेते हैं कि वे:
      • भारत के संविधान के प्रति वफादार रहेंगे।
      • भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे।
      • अपने कार्यों को निष्ठापूर्वक निभाएंगे।
      • संविधान और कानून के अनुसार सभी लोगों के साथ निष्पक्षता से व्यवहार करेंगे।
    • गोपनीयता की शपथ में, मंत्री शपथ लेते हैं कि वे किसी भी गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं करेंगे जो उन्होंने संघ मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सीखी है, सिवाय अपने कर्तव्यों के लिए आवश्यक होने के।
    • 1990 में, देवी लाल की उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ को चुनौती दी गई, यह तर्क करते हुए कि यह असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में केवल प्रधानमंत्री और मंत्रियों का उल्लेख है।
    • उच्चतम न्यायालय ने शपथ को मान्यता दी, यह कहते हुए कि उप प्रधानमंत्री या राज्य मंत्री जैसे शीर्षक केवल वर्णनात्मक हैं और शपथ की वैधता को प्रभावित नहीं करते।
    • मंत्रियों का वेतन और भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
    • एक मंत्री को संसद के सदस्य का वेतन मिलता है, साथ ही रैंक के आधार पर अतिरिक्त भत्ते जैसे कि संपत्तिकर भत्ता, आवास, यात्रा, और चिकित्सा सुविधाएं।
    • 2001 में, विभिन्न मंत्रियों के लिए संपत्तिकर भत्ता बढ़ाया गया (जैसे, प्रधानमंत्री का ₹1,500 से बढ़कर ₹3,000, कैबिनेट मंत्री का ₹1,000 से बढ़कर ₹2,000 आदि)।

    मंत्रियों की जिम्मेदारी

    लक्ष्मीकांत संक्षेप: केन्द्रीय मंत्रिमंडल | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

    सामूहिक जिम्मेदारी

    • अनुच्छेद 75 स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रियों का परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है।
    • इसका अर्थ है कि सभी मंत्री अपनी सभी कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी रखते हैं।
    • वे एक टीम की तरह काम करते हैं और एक साथ उठते या गिरते हैं।
    • जब लोकसभा मंत्रियों के परिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है, जिसमें राज्‍यसभा के मंत्री भी शामिल होते हैं।

    व्यक्तिगत जिम्मेदारी

    • अनुच्छेद 75 में व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत भी शामिल है।
    • यह कहता है कि मंत्री राष्ट्रपति की इच्छा पर कार्य करते हैं, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति एक मंत्री को हटा सकते हैं, भले ही मंत्रियों का परिषद लोकसभा का विश्वास प्राप्त कर रहा हो।

    कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं

    • अदालतों को राष्ट्रपति को मंत्रियों के परिषद द्वारा दी गई सलाह की प्रकृति की जांच करने से रोका गया है।
    • इसलिए ऐसी सलाह को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
    • अगर कोई सलाह कानून का उल्लंघन करती है, तो मंत्रियों का परिषद कानूनी जिम्मेदारी नहीं रखता है।

    मंत्रियों के परिषद की संरचना

    • मंत्रियों का परिषद तीन श्रेणियों के मंत्रियों से मिलकर बना है, अर्थात्, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, और उप मंत्री।
    • कैबिनेट मंत्री: महत्वपूर्ण विभागों का नेतृत्व करते हैं जैसे कि गृह, रक्षा, विदेश मामले, आदि। ये मंत्रियों के परिषद का एक छोटा समूह है जो नियमित रूप से मिलता है और अधिकांश निर्णय लेता है।
    • राज्य मंत्री: कैबिनेट मंत्रियों के अधीन हो सकते हैं या मंत्रालयों या विभागों के स्वतंत्र प्रभार भी रख सकते हैं।
    • उप मंत्री: ये कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों के अधीन होते हैं और उनके प्रशासनिक, राजनीतिक, और संसदीय कार्यों में सहायता करते हैं।
    • मंत्रियों के परिषद में एक और रैंक है जिसे संसदीय सचिव कहते हैं। ये वरिष्ठ मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उन्हें संसदीय कार्यों को निभाने में सहायता करते हैं। 1967 के बाद से कोई संसदीय सचिव नियुक्त नहीं किए गए हैं।
    • प्रधान मंत्री भी मंत्रियों के परिषद का हिस्सा होते हैं। उप प्रधानमंत्री (यदि प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया गया हो) भी मंत्रियों के परिषद का हिस्सा होते हैं।

    मंत्रियों के परिषद बनाम कैबिनेट

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    'Council of Ministers' और 'Cabinet' (मंत्रिमंडल) के शब्दों का अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके बीच एक स्पष्ट अंतर है। ये निम्नलिखित तालिका के अनुसार भिन्न होते हैं:

    • संरचना (कौन शामिल है)
    • कार्य (वे क्या करते हैं)
    • भूमिका (उनकी जिम्मेदारियां)

    मंत्रिमंडल की भूमिका

    • यह हमारे राजनीतिक-प्रशासनिक प्रणाली में सबसे उच्च निर्णय लेने वाली प्राधिकरण है।
    • यह केंद्रीय सरकार की मुख्य नीति-निर्माण संस्था है।
    • यह केंद्रीय सरकार की सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण है।
    • यह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है।
    • यह राष्ट्रपति के लिए एक सलाहकार निकाय है और इसका सुझाव राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है।
    • यह मुख्य संकट प्रबंधक है और इस प्रकार सभी आपात स्थितियों का सामना करता है।
    • यह सभी प्रमुख विधायी और वित्तीय मामलों से संबंधित है।
    • यह सभी विदेशी नीतियों और विदेशी मामलों से निपटता है।
  • यह केंद्रीय सरकार की मुख्य नीति-निर्माण संस्था है।
  • यह केंद्रीय प्रशासन का मुख्य समन्वयक है।
  • भूमिका विवरण

    विभिन्न प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिकों और संवैधानिक विशेषज्ञों ने ब्रिटेन में मंत्रिमंडल की भूमिका के बारे में टिप्पणी की है, जो भारतीय संदर्भ में भी लागू होती हैं। इनमें से कुछ टिप्पणियाँ हैं:

    • रैमसे मुइर: "मंत्रिमंडल राज्य के जहाज का स्टीयरिंग व्हील है।"
    • लोवेल: "मंत्रिमंडल राजनीतिक मेहराब का कीस्टोन है।"
    • सर जॉन मैरियट: "मंत्रिमंडल वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण राजनीतिक मशीनरी घूमती है।"
    • ग्लैडस्टोन: "मंत्रिमंडल वह सौर ग्रह है जिसके चारों ओर अन्य निकाय घूमते हैं।"
    • बार्कर: "मंत्रिमंडल नीति का चुम्बक है।"
    • बैजहॉट: "मंत्रिमंडल एक हाइफन है जो कार्यकारी और विधायी विभागों को जोड़ता है।"
    • सर आइवर जेनिंग्स: "मंत्रिमंडल ब्रिटिश संवैधानिक प्रणाली का मूल है। यह ब्रिटिश सरकार की प्रणाली में एकता प्रदान करता है।"
    • एल.एस. अमेरी: "मंत्रिमंडल सरकार की केंद्रीय निर्देशात्मक मशीन है।"

    ब्रिटिश सरकार में मंत्रिमंडल की स्थिति इतनी शक्तिशाली हो गई है कि रैमसे मुइर ने इसे 'मंत्रिमंडल का तानाशाही' कहा। उनकी पुस्तक 'हाउ ब्रिटेन इज़ गवर्न्ड' में, वे कहते हैं कि मंत्रिमंडल, अपनी विशाल शक्तियों के साथ, सिद्धांत में 'असाधारण' माना जा सकता है, हालाँकि इसकी शक्ति का उपयोग सीमित हो सकता है। जब मंत्रिमंडल के पास बहुमत होता है, तो यह स्थिति मूलतः एक तानाशाही होती है, जो केवल सार्वजनिकता द्वारा योग्य होती है। यह विवरण भारतीय संदर्भ में भी समान रूप से प्रासंगिक है।

    रसोई कैबिनेट

    कैबिनेट, जिसमें प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, औपचारिक रूप से भारत में सबसे उच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। हालांकि, एक छोटी और अधिक अनौपचारिक संस्था, जिसे 'आंतरिक कैबिनेट' या 'रसोई कैबिनेट' कहा जाता है, वास्तव में शक्ति का असली केंद्र बन गई है। इस समूह में प्रधानमंत्री और कुछ विश्वसनीय सहयोगी, कभी-कभी दोस्त और परिवार भी शामिल होते हैं, जो महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं।

    लक्ष्मीकांत संक्षेप: केन्द्रीय मंत्रिमंडल | UPSC CSE के लिए भारतीय राजनीति (Indian Polity)

    'आंतरिक कैबिनेट' को निम्नलिखित कारणों से प्राथमिकता दी जाती है:

    • यह बड़े कैबिनेट की तुलना में एक छोटी और कुशल निर्णय लेने वाली संस्था है।
    • यह अधिक बार मिलने और तेजी से निर्णय लेने में सक्षम है।
    • यह प्रधानमंत्री को महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है।

    हालांकि, इसके कुछ नुकसान भी हैं:

    • यह औपचारिक कैबिनेट की अधिकारिता और स्थिति को कम करता है।
    • यह कानूनी प्रक्रिया को दरकिनार करता है, जिससे बाहरी व्यक्तियों को सरकारी निर्णयों पर प्रभाव डालने की अनुमति मिलती है।

    'रसोई कैबिनेट' का विचार केवल भारत में ही नहीं है; यह अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में भी मौजूद है, जहाँ यह सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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