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बिल और अधिनियम - नया टेलीकॉम बिल | राज्यसभा टीवी / RSTV (अब संसद टीवी) का सारांश - UPSC PDF Download

परिचय

दूरसंचार विभाग ने भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य भारत में दूरसंचार को नियंत्रित करने वाले तीन मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित करना और ओटीटी सेवाओं (OTT services) को विनियमित करना है।

मसौदा दूरसंचार विधेयक 2022:

  • अपडेटेड और समेकित विभिन्न कानून: नया विधेयक भारत में दूरसंचार के वर्तमान नियामक ढांचे को अपडेट और समेकित करने का प्रयास करता है, जिसमें तीन मौजूदा कानूनों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
  • तकनीकी उन्नति का परिचय: प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य तकनीकी उन्नतियों को शामिल करना और औपनिवेशिक युग के पुराने प्रावधानों को हटाना है ताकि बदलती तकनीकी परिदृश्य के साथ तालमेल बनाया जा सके।

इस विधेयक का विश्लेषण भाग

  • भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं, दूरसंचार नेटवर्क, बुनियादी ढांचे, और स्पेक्ट्रम के आवंटन के प्रावधान, विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित मौजूदा कानूनों में संशोधन और समेकन करना है।
  • यह विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933, और टेलीग्राफ वायर (अवैध सुरक्षा) अधिनियम 1950 जैसे विभिन्न संशोधनों के साथ संयोजन का प्रस्ताव करता है।
  • यह विधेयक उपयोगकर्ता सुरक्षा और सुरक्षा के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने का भी प्रयास करता है, जिससे प्रमोशनल सेवाओं या विज्ञापनों के लिए पूर्व उपयोगकर्ता सहमति की आवश्यकता होगी ताकि अवैध स्रोतों से उत्पीड़न को रोका जा सके।
  • मसौदा दूरसंचार से संबंधित विवादों के लिए अपील का अधिकार और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, यह विधेयक केंद्रीय सरकार को अडिग शक्ति प्रदान करता है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की निगरानी कार्य को एक सलाहकार निकाय में कम करता है, और यह निर्धारित करता है कि यदि किसी दूरसंचार इकाई के पास आवंटित स्पेक्ट्रम है और वह दिवालियापन या दिवालियापन की स्थिति में जाती है, तो वह केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में वापस आ जाएगा।
  • अंत में, यह विधेयक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) को दूरसंचार विकास फंड (TDF) से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

ओटीटी प्लेटफार्मों:

भारतीय दूरसंचार विधेयक 2022 का मसौदा नए युग की ओवर-द-टॉप (OTT) संचार सेवाओं जैसे WhatsApp, Signal, और Telegram को दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा में शामिल करता है। इन सेवाओं के प्रदाता अन्य दूरसंचार ऑपरेटरों के समान नियमों के अधीन होंगे और लाइसेंसिंग व्यवस्था के अंतर्गत आएंगे। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और OTT ऐप्स के बीच समान स्तर का मैदान प्रदान करने का मुद्दा कई वर्षों से विवाद का विषय रहा है, विशेष रूप से आवाज कॉल और संदेशों जैसी संचार सेवाओं के संबंध में।

मसौदा विधेयक की सीमाएं और चिंताएं

  • OTT संचार प्लेटफार्मों का समावेश: मसौदा विधेयक में 'दूरसंचार सेवाओं' की व्यापक परिभाषा, जिसमें WhatsApp, Telegram, और Signal जैसे प्लेटफार्म शामिल हैं, संभावित नियामक या क्षेत्राधिकार के ओवरलैप का कारण बन सकती है।
  • केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां: मसौदा विधेयक कुछ परिस्थितियों में केंद्र सरकार को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है, बिना पर्याप्त चेक और बैलेंस के।
  • संदेशों का अवरोधन: मसौदा विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों को सार्वजनिक सुरक्षा और आपात स्थिति के हित में संदेशों का अवरोधन करने की अनुमति देता है, लेकिन स्पष्ट दिशानिर्देशों के बिना।
  • अविभाज्य शब्द 'राष्ट्रीय सुरक्षा': 'राष्ट्रीय सुरक्षा' शब्द को मसौदा विधेयक में स्पष्ट नहीं किया गया है और यह संवैधानिक प्रथा या पाठ के साथ मेल नहीं खाता, जो इसके बजाय 'राज्य की सुरक्षा के हित में' वाक्यांश का उपयोग करता है।

निष्कर्ष: 'डिजिटल इंडिया' के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सभी के लिए सस्ती ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। नागरिकों के संदेशों का अवरोधन केवल उचित आधार या ठोस सबूत के साथ किया जाना चाहिए, और कानून द्वारा निर्धारित नैतिक और कानूनी मानदंडों से किसी भी विचलन को नागरिकों की गोपनीयता में जानबूझकर हस्तक्षेप माना जाएगा।

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