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भारत की नागरिकता: संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

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FAQs on भारत की नागरिकता: संवैधानिक प्रावधान (अनुच्छेद 5-11) Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. भारत की नागरिकता क्या है?
उत्तर: भारत की नागरिकता एक संवैधानिक स्थिति है जो व्यक्ति को भारतीय नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करती है। इसके अनुसार, एक व्यक्ति जो भारत में जन्मा है या वह वहां निवास कर रहा है और विशेष कानूनों के अनुसार नागरिकता का आवेदन कर सकता है, उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार होता है।
2. भारतीय नागरिकता के प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। इनमें नागरिकता प्राप्ति के अधिकार, प्राप्ति के लिए योग्यता मापदंड, प्राप्ति के लिए आवेदन और नागरिकता की गणना और गुमनाम नागरिकों के प्रावधान शामिल हैं।
3. भारतीय नागरिकता प्राप्ति के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है?
उत्तर: भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए योग्यताओं की आवश्यकता निर्धारित की जाती है। कुछ मुख्य योग्यताएं शामिल हैं: व्यक्ति को भारत में जन्मा होना चाहिए या वह वहां निवास कर रहा होना चाहिए, व्यक्ति के माता-पिता भारतीय नागरिक होने चाहिए, व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले निश्चित समय तक भारत में निवास कर रहना चाहिए, आदि।
4. नागरिकता प्राप्ति के लिए कैसे आवेदन करें?
उत्तर: नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन करने के लिए व्यक्ति को अपने नजदीकी नागरिकता नोडल ऑफिस (NRC) या देश के नागरिकता और विदेशी पुलिस (FRRO) कार्यालय में जाना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया के लिए उपयुक्त फॉर्म भरना और समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद, आवेदक को आवेदन की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा और यदि सभी योग्यताएं पूरी होती हैं, तो उसे नागरिकता प्राप्ति दी जाएगी।
5. भारत की नागरिकता के लिए गुमनाम नागरिकों के प्रावधान क्या हैं?
उत्तर: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 10 द्वारा, गुमनाम नागरिकों को भारतीय नागरिकता के लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। वे नागरिकता प्राप्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए योग्यताएं पूरी करनी होगी, जैसे कि वे भारत में निवास कर रहे हों और निश्चित समय तक नागरिकता नोडल ऑफिस में अपनी पहचान प्रमाणित कर सकें।
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