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The Hindi Editorial Analysis- 14th March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

अंतर-समूह असमानता: भारत में सकारात्मक कार्रवाई और समानता

The Hindi Editorial Analysis- 14th March 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

संदर्भ

भारत में सकारात्मक कार्रवाई के क्षेत्र में, पंजाब राज्य बनाम देविंदर सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का आगामी निर्णय अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस मामले के केंद्र में यह सवाल है कि क्या राज्य सरकारों के पास सार्वजनिक रोजगार में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के निर्धारित अनुपात के भीतर उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है। यह मामला हाशिए पर स्थित समुदायों के बीच अंतर-समूह भिन्नताओं और उनकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए अनुरूप उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। देविंदर सिंह का फैसला न केवल इस कानूनी मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करेगा बल्कि भारत में सकारात्मक कार्रवाई सम्बन्धी नीतियों के भविष्य को भी आकार देगा।

मामले का विकास

  • इस मामले का विकास 1975 में पंजाब सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के साथ हुआ था, जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों का 50% बाल्मीकियों और सिखों को आवंटित किया गया था, शेष आधा अन्य अनुसूचित जाति समूहों के लिए आरक्षित था। 
  • हालाँकि, इस परिपत्र को 2006 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के E.V चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 2004 फैसले का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया था। । चिन्नैया मामले में आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का तर्कसंगतकरण) अधिनियम, 2000 को अमान्य कर दिया गया था, साथ ही इसमें अनुसूचित जातियों की सूची को संशोधित करने के लिए संसद के अनन्य अधिकार पर जोर दिया गया था । 
  • विभिन्न कानूनी अड़चनों के बावजूद, पंजाब ने पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 लागू किया, जिसमें पुनः बाल्मिकी और सिखों को प्राथमिकता दी गई थी। इस अधिनियम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक चुनौती दी गई । इस मामले ने सर्वोच्च न्यायालय को हाशिए के समूहों के भीतर उप-वर्गीकरण पर अपने रुख की फिर से जांच करने के लिए प्रेरित किया।

कानूनी क्षेत्रः सकारात्मक कार्रवाई और समानता

  • इस बहस के केंद्र में अनुच्छेद 14 से 16 में निहित समानता का मौलिक अधिकार है, जिसमे धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर समानता का प्रावधान किया गया है। यह अधिनियम जाति के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। 
  • हालाँकि आरक्षण सहित सकारात्मक कार्रवाई को ऐतिहासिक अन्यायों के निवारण और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के एक साधन के रूप में देखा जाता है। 
  • केरल राज्य और Anr बनाम N.M. Thomas & Ors (1975) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय ने आरक्षण जैसे उपायों के माध्यम से असमानता को दूर करने के लिए सरकारों के सकारात्मक कर्तव्य को रेखांकित किया है।
  • अतः किसी भी कानूनी व्याख्या को मूल समानता के इस संवैधानिक दृष्टिकोण के साथ संरेखित होना चाहिए।

उप-वर्गीकरण और अंतर-समूह भिन्नताएँ

  • अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की व्यापक श्रेणी के भीतर, सामाजिक-आर्थिक स्थिति और ऐतिहासिक भेदभाव के कारण काफी असमानता मौजूद हैं। विभिन्न अध्ययनों से यह पता चला है कि कुछ जातियों को इन समूहों के भीतर दूसरों की तुलना में अधिक गंभीर पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। 
  • सवाल यह उठता है कि क्या राज्य सरकारों को आरक्षण नीतियों में उप-वर्गीकरण के माध्यम से इन अंतर-समूह मतभेदों को पहचानने और उनका समाधान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। 
  • इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के भीतर उप-वर्गीकरण की अनुमति हैं, बशर्ते वे निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने के बड़े व व्यापक लक्ष्य को पूरा करते हों।

संवैधानिक अनिवार्यताएँ और नीतिगत वास्तविकताएँ

  • संविधान में इन समूहों के भीतर उप-वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है। इसलिए, ऐसे उप-वर्गीकरणों पर कोई भी प्रतिबंध समानता की संवैधानिक अनिवार्यता के विपरीत होगा। इसके अलावा, आरक्षण समानता के साथ टकराव नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करके इसे साकार करने का एक साधन है। यदि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के भीतर विशिष्ट उप-समूहों की पहचान करती है जिन्हें अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता होती है, तो इसे संवैधानिक रूप से उनके समावेश और समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय के रूप में देखा जाना चाहिए।

आगे का मार्गः अधिकारों और उपचारों को संतुलित करना

  • सर्वोच्च न्यायालय को देविंदर सिंह मामले पर विचार-विमर्श करते हुए समानता के संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने और जाति-आधारित भेदभाव की बारीक वास्तविकताओं को संबोधित करने के बीच एक नाजुक संतुलन बनाना चाहिए। किसी भी निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर सबसे हाशिए पर स्थित समुदायों के उत्थान के लिए अनुकूल उपायों की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत का फैसला न केवल सकारात्मक कार्रवाई के कानूनी परिदृश्य को आकार देगा, बल्कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लिए भारत की चल रही प्रतिबद्धता को भी प्रतिबिंबित करेगा।

निष्कर्ष


अंत में, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष देविंदर सिंह का मामला अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को स्पष्ट करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। इस कानूनी विवाद का विकास अंतर-समूह भिन्नताओं और समानता एवं सकारात्मक कार्रवाई की संवैधानिक अनिवार्यताओं को संबोधित करने में निहित जटिलताओं को रेखांकित करता है। जैसा कि भारत एक अधिक समावेशी समाज की दिशा में प्रयास कर रहा है, यह अनिवार्य है कि कानूनी व्याख्याएं मूल समानता की भावना के साथ संरेखित हों और यह सुनिश्चित करें कि हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और अवसर प्राप्त हों। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न केवल सकारात्मक कार्य नीतियों के भविष्य के प्रक्षेपवक्र को आकार देगा, बल्कि न्याय, समानता और सामाजिक प्रगति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करेगा।
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