भारत में दलबदल विरोधी कानून, सरकारों की स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण साधन है, जो अपनी शुरुआत से ही काफी बहस का विषय रहा है। 1985 में पेश किए गए इस कानून का उद्देश्य विधायकों द्वारा बड़े पैमाने पर पार्टी बदलने की समस्या को संबोधित करना था, जिसके कारण अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती थी। हालांकि यह दलबदल की प्रथा को रोकने में कुछ हद तक प्रभावी रहा है, लेकिन समय के साथ इसमें कई खामियां और कार्यान्वयन संबंधी मुद्दे सामने आए हैं, जिसके कारण आगे और सुधार की आवश्यकता है।
दलबदल विरोधी कानून क्या है?
दलबदल विरोधी कानून के बारे में
दलबदल विरोधी कानून भारत में एक कानूनी प्रावधान है जिसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदलने पर निर्वाचित प्रतिनिधियों को दंडित करके राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। इस कानून के बारे में मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
उत्पत्ति और उद्देश्य
ऐतिहासिक संदर्भ
कानून के प्रावधान
यह कानून सांसदों या विधायकों के एक समूह को दलबदल के लिए दंड का सामना किए बिना किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने की अनुमति देता है। यह दलबदल करने वाले विधायकों को प्रोत्साहित करने या स्वीकार करने के लिए राजनीतिक दलों को दंडित भी नहीं करता है।
दलबदल और विलय नियम
अयोग्यता और चुनाव
निर्णय प्राधिकार और न्यायिक समीक्षा
निर्णय के लिए समय-सीमा
चुनावी जनादेश का उल्लंघन
सरकार के सामान्य कामकाज पर असर पड़ता है
हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा देना
कानून का अनुच्छेद 4
प्रतिनिधि एवं संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करना
स्पीकर की विवादास्पद भूमिका
विभाजन की कोई मान्यता नहीं
केवल थोक दलबदल की अनुमति है
बहस और चर्चा को प्रभावित करता है
2218 docs|810 tests
|
2218 docs|810 tests
|
|
Explore Courses for UPSC exam
|