UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi  >  भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi PDF Download

विषय-सूची

विषय-सूची

  • भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास
  • भारत में ब्रिटिश शासन का समयरेखा
  • ब्रिटिश भारत के दौरान पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान
  • भारत में शासन (1773-1858)
  • भारत में शासन (1858-1947)

भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास

भारत में ब्रिटिश शासन के 200 वर्षों के दौरान, कंपनी और क्राउन शासन के तहत इस विविध बड़े भूभाग को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए विभिन्न अधिनियम पारित किए गए। ये अधिनियम देश की वर्तमान राजनीतिक संरचना और विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों पर गहरा प्रभाव डालते हैं।

भारत में ब्रिटिश शासन का समयरेखा

1. कंपनी का शासन (1773-1857)

2. क्राउन का शासन (1858-1947)

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

[प्रश्न: 474951]

ब्रिटिश भारत के दौरान पारित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके प्रावधान

1. विनियामक अधिनियम, 1773

अधिनियम की विशेषताएँ

  • यह अधिनियम भारत में कंपनी के मामलों को नियमित करने का पहला प्रयास था।
  • इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी।
  • बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल का पद मिला (लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर-जनरल थे)।
  • बंगाल के गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद का गठन किया गया।
  • मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन किया गया।
  • कोलकाता में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों के साथ सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया।
  • कंपनी के कर्मचारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने और स्थानीय लोगों से रिश्वत लेने से रोक दिया गया।
  • कंपनी के निदेशक मंडल को भारत में अपनी राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों के संबंध में ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट करने का प्रावधान किया गया।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

2. निपटान अधिनियम या संशोधन अधिनियम, 1781

यह अधिनियम 1773 के विनियमन अधिनियम में संशोधन के लिए पारित किया गया था।

  • गवर्नर-जनरल और इसके परिषद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से सुरक्षित किया। इसके अलावा, अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए अवसर प्रदान किया।
  • कंपनी की राजस्व से संबंधित मामलों को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा।
  • सुप्रीम कोर्ट को प्रतिवादी के व्यक्तिगत कानून का प्रशासन करने के लिए आवश्यक किया।
  • गवर्नर-जनरल और इसके परिषद को प्रांतीय अदालतों और परिषदों के संबंध में विनियम बनाने के लिए सशक्त किया।

3. पिट का भारत अधिनियम, 1784

  • एक द्वैध सरकार की प्रणाली स्थापित की। निदेशक मंडल को इसके व्यावसायिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए प्रदान किया गया, जबकि एक नई संस्था जिसे नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है, इसके राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करती थी।
  • नियंत्रण बोर्ड को भारत की ब्रिटिश संपत्तियों के नागरिक और सैन्य संचालन और राजस्व का पर्यवेक्षण और निर्देशन करने के लिए सशक्त किया।

अधिनियम का महत्व

  • पहली बार भारतीय क्षेत्र को कंपनी के नियंत्रण में भारत की ब्रिटिश संपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई।
  • ब्रिटिश सरकार कंपनी के मामलों और भारत में प्रशासन की सुप्रीम नियंत्रक बन गई।

4. चार्टर अधिनियम, 1793

5. चार्टर अधिनियम, 1813

  • इस अधिनियम ने कंपनी के शासन को भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों पर बढ़ाया।
  • इसने भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
  • अधिनियम ने यह स्थापित किया कि "क्राउन के अधीनता का अधिग्रहण क्राउन की ओर से है और न कि अपने अधिकार में," यह स्पष्ट रूप से बताता है कि इसकी राजनीतिक गतिविधियाँ ब्रिटिश सरकार की ओर से थीं।
  • कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।
  • गवर्नर-जनरल को बढ़ी हुई शक्तियाँ दी गईं, जिससे वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णयों को दरकिनार कर सके।
  • उन्हें मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर अधिकार दिया गया।
  • जब गवर्नर-जनरल मद्रास या बंबई में होते थे, तो वे मद्रास और बंबई के गवर्नरों को प्रतिस्थापित करते थे।
  • गवर्नर-जनरल की बंगाल से अनुपस्थिति में, वे अपनी परिषद के नागरिक सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकते थे।
  • नियंत्रण बोर्ड की संरचना में बदलाव किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष और दो कनिष्ठ सदस्य आवश्यक थे, जो कि प्रिवी काउंसिल के सदस्य नहीं भी हो सकते थे।
  • कर्मचारियों की वेतन और नियंत्रण बोर्ड के खर्च अब कंपनी पर आरोपित किए गए।
  • सभी खर्चों के बाद, कंपनी को भारतीय राजस्व से ब्रिटिश सरकार को वार्षिक रूप से 5 लाख रुपये चुकाने थे।
  • वरिष्ठ कंपनी अधिकारियों को बिना अनुमति भारत छोड़ने से रोका गया, और ऐसा करना इस्तीफे के बराबर माना जाता था।
  • कंपनी को भारत में व्यापार के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को 'विशेषाधिकार' या 'देश व्यापार' के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार दिया गया, जिससे अंततः चीन के लिए अफीम की शिपमेंट हुई।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

अधिनियम के विशेषताएँ:

  • भारत के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर।
  • ईसाई मिशनरियों को भारत आने और भारत में उनके धार्मिक जागरण को शुरू करने की अनुमति दी।
  • भारत में स्थानीय सरकारों को भारतीय जनता पर कर लगाने का अधिकार दिया।

6. चार्टर अधिनियम, 1833

  • बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया गया और सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों का अधिकार दिया गया (लॉर्ड विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर-जनरल बने)।
  • भारत के गवर्नर-जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत के लिए विशेष विधायी शक्तियों का अधिकार दिया गया।
  • कंपनी एक पूरी तरह से प्रशासनिक निकाय बन गई।

7. चार्टर अधिनियम, 1853 के विशेषताएँ

  • गवर्नर-जनरल की परिषद की विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग किया।
  • एक अलग 6 सदस्यीय भारतीय विधायी परिषद की व्यवस्था की गई, जो एक मिनी संसद के रूप में कार्य करेगा।
  • भारतीय सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की व्यवस्था की गई।
  • भारतीय (केंद्रीय) विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। (6 सदस्यों में से 4 सदस्यों की नियुक्ति मद्रास, बंबई, बंगाल और आगरा की स्थानीय सरकारों द्वारा की जाएगी।)

भारत में शासन (1858 से 1947)

1. भारत सरकार अधिनियम, 1858

  • 1857 की विद्रोह के बाद, ब्रिटिश सरकार ने कंपनी शासन के तहत भारत के पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण प्राप्त किया। इस अधिनियम को भारत के अच्छे शासन का अधिनियम भी कहा जाता है।
  • भारत के गवर्नर-जनरल के पद को वायसराय के पद में बदल दिया गया और उसे भारत के ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि बनाया गया (लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने)।
  • कंट्रोल बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त किया गया।
  • भारत के लिए राज्य सचिव का कार्यालय बनाया गया, जिसे भारतीय प्रशासन पर पूर्ण अधिकार और नियंत्रण दिया गया।
  • राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया।

2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1861

वायसराय को कुछ भारतीयों को उसके विस्तारित परिषद के गैर-आधिकारिक सदस्यों के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया (लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को नामित किया: बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव)।

  • विधानसभा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया, बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसियों को सशक्त बनाकर।
  • बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों, और पंजाब के लिए नए विधान परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया।
  • इस अधिनियम ने भारतीय प्रशासन में पोर्टफोलियो प्रणाली की स्थापना की। यह वायसराय को परिषद के बेहतर कार्य संचालन के लिए नियम और आदेश बनाने का अधिकार देता है, और परिषद के सदस्यों को उन सरकारी विभागों के लिए आदेश जारी करने के लिए जिम्मेदार और अधिकृत बनाता है जो उन्हें आवंटित किए गए हैं।
  • भारत के वायसराय को आपातकाल में विधान परिषद की सहमति के बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया, जो 6 महीने की वैधता के साथ होता है।

भारतीय परिषद अधिनियम, 1892

  • केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 की गई, और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन यह समान रूप से नहीं थी।
  • दोनों स्तरों पर विधायी परिषदों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने आदि का अधिकार दिया गया।
  • वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था की गई (सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में शामिल हुए)।
  • मुसलमानों के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और उनके लिए अलग चुनावी क्षेत्र की व्यवस्था की गई।

4. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909

  • जिसे मोरले-मिंटो सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।
  • केंद्रीय विधायी परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से 60 की गई, और प्रांतीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई, लेकिन यह समान रूप से नहीं थी।
  • दोनों स्तरों पर विधायी परिषदों के सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने, बजट पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने आदि का अधिकार दिया गया।
  • वायसराय और गवर्नरों के कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को शामिल करने की व्यवस्था की गई (सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा पहले भारतीय थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद में कानून सदस्य के रूप में शामिल हुए)।
  • मुसलमानों के लिए सामुदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली और उनके लिए अलग चुनावी क्षेत्र की व्यवस्था की गई।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi

5. भारत सरकार अधिनियम, 1919

  • जिसे मोंटागु-चेल्म्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है।
  • केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग किया गया।

प्रांतीय विषयों का विभाजन

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में और विभाजित किया गया। स्थानांतरित विषयों का संचालन गवर्नर और विधान परिषद के मंत्रियों द्वारा किया जाना था, जबकि गवर्नर के आरक्षित विषयों का प्रबंधन उनके कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाना था।
  • देश में द्व chambers प्रणाली और प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत की गई।
  • वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 में से 3 सदस्यों को भारतीय होना चाहिए था।
  • सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस और यूरोपियों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र निर्धारित किए गए।
  • संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार दिया गया।
  • लंदन में भारत के लिए उच्चायुक्त का नया पद स्थापित किया गया।
  • सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग की स्थापना की गई।
  • प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया और प्रांतीय विधानसभाओं को अपने बजट बनाने का अधिकार दिया गया।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • यह ब्रिटिश भारत में जिम्मेदार सरकार की ओर इशारा करता था; विधानमंडल में निर्वाचित सदस्यों की भूमिका सलाहकार थी, और वायसराय केंद्रीय सरकार पर नियंत्रण बनाए रखते थे।
  • बाद में, रावलट अधिनियम के पारित होने के साथ, सरकार ने भारतीयों की आवाज़ों को दबा दिया क्योंकि इसने सरकार को बिना परीक्षण और अदालत के फैसले के किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार दिया।
  • फिर 1927 में साइमोन आयोग नियुक्त किया गया, जिसका भारतीयों ने जोरदार विरोध किया।

[प्रश्न: 474954]

6. भारत सरकार अधिनियम, 1935

अधिनियम की ओर ले जाने वाले घटनाक्रम

  • साइमन आयोग (1930) की सिफारिशों को शामिल करना।
  • सिविल नाफरमानी आंदोलन (1930)।
  • राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की सिफारिशें (1930, 31 और 32)।
  • गांधी-इरविन समझौता।
  • गांधी जी और बी.आर. आंबेडकर के बीच पूना समझौता (1932)।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया जिसमें प्रांत और रियासतें शामिल थीं।
  • शक्ति को तीन सूचियों में विभाजित किया गया: संघीय सूची (केंद्र के लिए, 59 विषय), प्रांतीय सूची (प्रांतों के लिए, 54 विषय), और समवर्ती सूची (दोनों के लिए, 36 विषय)। वायसराय को सभी शेष शक्तियों का अधिकार दिया गया।
  • प्रांतों में डायरकी को समाप्त किया गया और प्रांतीय स्वायत्तता पेश की गई। इसमें जिम्मेदार सरकारों की स्थापना की गई जहां गवर्नर को मंत्रियों की सलाह पर काम करना था, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थे।
  • केंद्र में डायरकी को अपनाने के लिए प्रावधान किया गया। संघीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया।
  • 11 प्रांतों में से 6 (बंगाल, बंबई, मद्रास, बिहार, असम, और संयुक्त प्रांत) में द्व chambers प्रणाली पेश की गई।
  • संघीय बजट को विभाजित किया गया: 80 प्रतिशत गैर-मतदान वाला भाग विधानमंडल में चर्चा या संशोधन के लिए नहीं था। शेष 20 प्रतिशत बजट को संघीय सभा में चर्चा या संशोधन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता था।
  • दबाए गए वर्गों (अनुसूचित जातियों), महिलाओं और श्रमिकों के लिए अलग-अलग मतदाता सूची का प्रावधान किया गया। इसने मताधिकार का विस्तार किया, और कुल जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ।
  • भारत की परिषद को समाप्त कर दिया गया।
  • देश की मुद्रा और ऋण को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना की गई।
  • संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई।
  • संघीय अदालत की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • ब्रिटिशों की भारत के लिए डोमिनियन स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता में अस्पष्टता को दर्शाया।
  • नागरिकों के अधिकारों के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं की गई।
  • गवर्नर-जनरल की शक्तियों और प्रांतों में गवर्नरों की शक्तियों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा।
  • सामुदायिक निर्वाचन ने भारतीय समाज को और विभाजित किया।
  • इस प्रकार निर्मित संविधान कठोर था, और संशोधन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास सुरक्षित रखा गया।

[प्रश्न: 474955]

7. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

मुस्लिम लीग की मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग के आधार पर, भारत के तत्कालीन वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, ने विभाजन योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया। 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करता है।

भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • इसने भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त किया और 15 अगस्त 1947 से भारत को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य घोषित किया।
  • इसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया, जो दो स्वतंत्र डोमिनियंस थे और ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार रखते थे।
  • इसने दोनों देशों की संविधान सभा को उनके संबंधित देशों का कोई भी संविधान बनाने और अपनाने तथा किसी भी ब्रिटिश संसद के अधिनियम को रद्द करने का अधिकार दिया, जिसमें स्वयं स्वतंत्रता अधिनियम भी शामिल था।
  • इसने भारत के लिए सचिव के कार्यालय को समाप्त कर दिया और उसके अधिकारों को राष्ट्रमंडल मामलों के सचिव को स्थानांतरित कर दिया।
  • इसने ब्रिटिश सम्राट को विधेयकों पर वीटो लगाने या कुछ विधेयकों के लिए अपनी स्वीकृति के लिए आरक्षित रखने का अधिकार छीन लिया।
  • इसने भारत के गवर्नर-जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को राज्यों के संवैधानिक (नाममात्र) प्रमुख के रूप में नामित किया।
  • इसने इंग्लैंड के राजा के राजशी शीर्षकों से भारत के सम्राट का शीर्षक हटा दिया।
  • इसने सिविल सेवाओं और भारत के सचिव के पदों की नियुक्तियों और पदों के आरक्षण को समाप्त कर दिया।
  • क्राउन को अधिकार के स्रोत के रूप में समाप्त कर दिया गया।
भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भारतीय संविधान का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक-राजनीतिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप हुआ। यह संविधान स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विभिन्न विचारधाराओं और आंदोलनों के प्रभाव से आकार लिया गया। संविधान की प्रक्रिया का आरंभ 1946 में हुआ, जब संविधान सभा का गठन किया गया। इस सभा में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिन्होंने देश के भविष्य के लिए संविधान तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया। संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य डॉ. भीमराव आंबेडकर की अध्यक्षता में किया गया। मसौदा तैयार करने में विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं को ध्यान में रखा गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके साथ भारत एक स्वतंत्र गणतंत्र बना। इस संविधान ने नागरिकों को मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का एक विस्तृत ढांचा प्रदान किया। भारतीय संविधान भारत की विविधता को स्वीकार करता है और सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। यह लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं ताकि यह बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो सके। इस प्रकार, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास न केवल राजनीतिक बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और जिम्मेदारियों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण है। | Famous Books for UPSC CSE (Summary & Tests) in Hindi
  • इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, भारत 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया और भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो गया।
  • लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर-जनरल और भारत के नए डोमिनियन के पहले गवर्नर-जनरल बने।
  • जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने।
  • भारत की संविधान सभा, जो 1946 में गठित हुई, स्वतंत्र भारत की संसद बन गई।
  • अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, रियासतें किसी भी एक डोमिनियन में शामिल होने या स्वतंत्र होने के लिए स्वतंत्र थीं, जिससे देश का एक बड़ा एकीकरण हुआ और अलगाव की प्रवृत्तियों को नियंत्रित किया गया।

मुख्य समयरेखा – स्वतंत्र भारत का संविधान

  • भारतीय संविधान का मसौदा: संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया, जिसमें पूरा करने में लगभग तीन वर्ष लगे।
  • सभा की बैठक: यह सभा 9 दिसंबर, 1946 को आयोजित हुई।
  • समिति निर्माण का प्रस्ताव: 14 अगस्त, 1947 को समितियों के गठन के लिए एक प्रस्ताव सामने आया।
  • मसौदा समिति की स्थापना: मसौदा समिति 29 अगस्त, 1947 को गठित की गई।
  • संविधान लेखन प्रक्रिया: संविधान सभा ने संविधान लेखन की प्रक्रिया शुरू की।
  • राष्ट्रपति की भागीदारी: डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में फरवरी 1948 में मसौदा तैयार किया।
  • संविधान का अपनाना: संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अपनाया गया।
  • गणतंत्र दिवस और परिवर्तन: संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ, जिससे भारत को एक गणतंत्र घोषित किया गया। इस दिन, सभा अस्थायी संसद में बदल गई, जो 1952 में नए संसद के गठन तक बनी रही।
  • संविधान की विशेषताएँ: यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ शामिल हैं।
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[प्रश्न: 934502]

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