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राज्यपाल का विवेकाधिकार - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture | भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

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FAQs on राज्यपाल का विवेकाधिकार - भारतीय राजव्यवस्था Video Lecture - भारतीय राजव्यवस्था (Indian Polity) for UPSC CSE in Hindi

1. राज्यपाल क्या है और उनके क्या कार्य होते हैं?
उत्तर: राज्यपाल भारतीय राजव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पद हैं। वे राज्य के मुख्य न्यायिक एवं कार्यकारी अधिकारी होते हैं और राज्य की सरकार के नाम पर कार्य करते हैं। उनके कार्यों में राज्य के विभिन्न प्रशासनिक, न्यायिक और कार्यकारी अधिकारियों की नियुक्तियाँ करना, विधानसभा के सत्र बुलाना, विधानसभा के विधेयकों को स्वीकृति देना, अवधारणाओं को कानूनी रूप से अनुमोदित करना, आपातकाल लागू करना आदि शामिल होते हैं।
2. राज्यपाल का विवेकाधिकार क्या है?
उत्तर: राज्यपाल का विवेकाधिकार उन्हें विभिन्न विधानाओं और संविधान के तहत कार्रवाई करने की अनुमति देता है। वे राज्य के मुख्य न्यायिक और कार्यकारी अधिकारी होते हैं और इसका मतलब होता है कि वे राज्य के विभिन्न मामलों पर निर्णय ले सकते हैं। यह अधिकार उन्हें राज्य के नाम पर कार्य करने की शक्ति और प्राधिकार प्रदान करता है।
3. राज्यपाल कैसे नियुक्त होते हैं?
उत्तर: राज्यपाल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुसार होती है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और यह नियुक्ति उनके अनुभव, ज्ञान और क्षमता पर आधारित होती है। राष्ट्रपति की यह प्रक्रिया संविधानी होती है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की सलाह ली जाती है।
4. राज्यपाल का कार्यकाल कितने समय का होता है?
उत्तर: राज्यपाल का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है। यह कार्यकाल उनकी नियुक्ति के बाद से लागू होता है और उसके पश्चात वे अपनी पद की अवधि के लिए कार्य करते हैं। यदि उन्हें अवधि के दौरान किसी कारणवश अधिकारी नहीं रहना पड़ता है, तो उनकी स्थानांतरण की अनुमति दी जा सकती है।
5. राज्यपाल नियुक्ति के लिए क्या योग्यता चाहिए?
उत्तर: राज्यपाल नियुक्ति के लिए कोई निश्चित योग्यता निर्धारित नहीं है। हालांकि, उन्हें अनुभव, ज्ञान और संघर्ष के क्षेत्र में प्रमाणित नेतृत्व की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति इस पद की नियुक्ति के लिए सरकारी अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों, राजनीतिज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं।
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