1. सामग्री
(क) स्रोत: लोग का भारत
(ख) प्रकृति: समाजवादी, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक और गणतंत्र राजनीति
(ग) उद्देश्य: स्वतंत्रता, न्याय, समानता और भाईचारे,
(घ) तिथि के गोद लेने: 26 नवंबर, 1949
2. प्रमुख शब्द
(क) संप्रभु
(i) भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र का एक निर्भरता और न ही एक प्रभुत्व है, लेकिन एक स्वतंत्र राज्य है।
(ख) सोशलिस्ट
(i) जोड़ा द्वारा 42 वें संशोधन 1976 में
(ii) यह है 'लोकतांत्रिक समाजवाद' और नहीं एक 'साम्यवादी समाजवाद'।
(iii) भारतीय समाजवाद है एक मिश्रण की मार्क्सवाद और गांधीवाद।
(ग) सेक्युलर
(i) 42 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की 1976
(घ) लोकतांत्रिक
(i) प्रचलित संप्रभुता का सिद्धांत यानी लोगों द्वारा सर्वोच्च सत्ता पर कब्जा।
(ii) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, आवधिक चुनाव, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कुछ आधारों पर भेदभाव का अभाव भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक चरित्र की अभिव्यक्तियाँ हैं।
(ङ) गणतंत्र
(i) भारत में एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रमुख होता है जिसे पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए राष्ट्रपति कहा जाता है।
(ii) लोगों में राजनीतिक संप्रभुता का निहितार्थ
(च) भाईचारे
(i) व्यक्तिगत और एकता का गरिमा और अखंडता के राष्ट्र।
(छ) न्याय
(i) मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतोंमें पाया गया
(ज) स्वतंत्रता
(i) विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, उनके मौलिक अधिकारों के माध्यम से, कानून की अदालत में , उल्लंघन के मामले में लागू ।
(i) समानता
(i) का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकार का अभाव और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त अवसरों का प्रावधान ।
3. महत्व
(क) बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्यों को दर्शाता है - राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक।
(i) संविधान सभा की नेक दृष्टि और संविधान के संस्थापक पिता की आकांक्षाओं को दर्शाता है।
4. प्रस्तावना के रूप में भाग के संविधान
(क) Berubari संघ 16 मामले (1960) - नहीं एक हिस्सा का संविधान
(ख) केशवानंद भारती मामले 17 (1973) - भाग के संविधान
(ग) एलआईसी की भारत मामला 18 (1995 ) - संविधान का हिस्सा
(घ) SC की वर्तमान राय
(i) प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध है।
(ii) यह गैर-न्यायसंगत है, अर्थात इसके प्रावधान कानून की अदालतों में लागू नहीं होते हैं।
5. संशोधन
(क) केवल एक बार अब तक संशोधित
(i) 42 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976
(ii) समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए।
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1. संविधान क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? |
2. संविधान की संशोधन प्रक्रिया क्या है? |
3. संविधान की प्रस्तावना क्या होती है? |
4. संविधान की प्रस्तावना के दौरान कौन कौन से मुद्दे देखे जाते हैं? |
5. संविधान की प्रस्तावना की क्या महत्वता है? |
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