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भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 15वें वार्षिक दिवस समारोह में मुख्य भाषण दिया

PIB Summary- 21th May, 2024 (Hindi) | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC


प्रसंग

भारत के अटॉर्नी जनरल, श्री आर. वेंकटरमणी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 15वें वार्षिक दिवस पर मुख्य भाषण दिया।

उन्होंने डिजिटल युग में नवोन्मेषी प्रतिस्पर्धा विनियमन की आवश्यकता पर चर्चा की, मुक्त बाजारों और सामाजिक लाभों के बीच संतुलन पर बल दिया तथा हाल के कानूनी विकासों पर प्रकाश डाला।

समाचार का विश्लेषण

  • भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर. वेंकटरमणि ने नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के 15वें वार्षिक दिवस को संबोधित किया।

भारत के अटॉर्नी जनरल:

  • संवैधानिक प्रावधान: भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत की जाती है।
  • भूमिका:  अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
  • नियुक्ति:  भारत के राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करते हैं। नियुक्त व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य होना चाहिए।
  • योग्यता:  पात्र होने के लिए, व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिए और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में दस वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या वह एक प्रख्यात न्यायविद होना चाहिए।
  • कार्यकाल:  अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है और वह राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है।
  • कर्तव्य:  महान्यायवादी भारत सरकार के अनुरोध पर उसे कानूनी सलाह प्रदान करता है, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कानूनी कर्तव्यों का पालन करता है, तथा संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त कार्यों का निर्वहन करता है।
  • अधिकार और सीमाएं: अटॉर्नी जनरल को भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार है और वह संसदीय कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। इस पद पर निजी प्रैक्टिस पर भी प्रतिबंध है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई):

  • स्थापना:  भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की स्थापना मार्च 2009 में भारत सरकार द्वारा प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन की देखरेख के लिए की गई थी।
  • उद्देश्य: सीसीआई का लक्ष्य उन प्रथाओं को रोकना है जिनका प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और बनाए रखना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है।
  • संरचना: सीसीआई में एक अध्यक्ष और केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम छह सदस्य होते हैं।
  • पात्रता: सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए योग्य होने चाहिए या उनके पास संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 15 वर्ष का पेशेवर अनुभव होना चाहिए।
  • कार्य:  सीसीआई के कार्यों में प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को समाप्त करना, विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना तथा प्रतिस्पर्धा वकालत को बढ़ावा देना शामिल है।
  • शक्तियां : सीसीआई को जांच करने, दंड लगाने और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए आदेश जारी करने का अधिकार है।
  • प्रवर्तन:  सी.सी.आई. कार्टेल, प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग, तथा प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौतों जैसी प्रथाओं की जांच कर सकता है, तथा इसके लिए वह भोर में छापेमारी करने तथा दस्तावेज तलब करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।
  • सलाहकार भूमिका : सीसीआई वैधानिक प्राधिकारियों या केन्द्र/राज्य सरकारों के अनुरोध पर प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर राय प्रदान करता है।
  • प्रतिस्पर्धा वकालत: सीसीआई प्रतिस्पर्धा वकालत, प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाने और भारत में प्रतिस्पर्धा की संस्कृति को प्रोत्साहित करने में संलग्न है।
  1. उन्होंने प्रतिस्पर्धा विनियमन की बढ़ती आवश्यकता पर जोर दिया, तथा अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने से लेकर सामान्य हित सुनिश्चित करने तक के पहलुओं पर बात की।
  2. वेंकटरमणि ने मुक्त बाजार प्रोत्साहनों और सामाजिक लाभों के बीच संतुलन पर प्रकाश डाला तथा नये नियामक विचारों की वकालत की।
  3. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा कानूनों के अभिसरण और नियामक ढांचे की चुनौतियों पर चर्चा की।
  4. वेंकटरमणि ने व्यापार और प्रतिस्पर्धा नीति में स्थिरता के महत्व पर ध्यान दिलाया।
  5. प्रतिस्पर्धा कानून में व्यवहारिक अर्थशास्त्र और गोपनीयता संबंधी विचारों के महत्व पर जोर दिया गया।
  6. उन्होंने छोटे खिलाड़ियों को सशक्त बनाने और बड़े खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देने के लिए भारतीय बाजार अध्ययनों पर आधारित गतिशील नियामक सिद्धांतों और दिशानिर्देशों का आह्वान किया।
  7. सीसीआई की अध्यक्ष रवनीत कौर ने सीसीआई की 15 साल की यात्रा और उपभोक्ताओं की सुरक्षा तथा आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों पर विचार व्यक्त किए।
  8. प्रतिस्पर्धा कानून में हाल ही में हुए संशोधनों पर प्रकाश डाला गया, जिनमें निपटान एवं प्रतिबद्धताएं, सौदा मूल्य सीमा, तथा हब एवं स्पोक कार्टेल शामिल हैं।
  9. उन्होंने डिजिटल अर्थव्यवस्था में नियामकीय तत्परता की आवश्यकता पर बल दिया, साथ ही सीसीआई ने प्रतिस्पर्धा की गतिशीलता को समझने के लिए एआई पर एक बाजार अध्ययन शुरू किया।
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डिजिटल बाज़ारों द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ:


सीसीआई के लिए डिजिटल बाज़ारों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ:

  • बाज़ार प्रभुत्व:  डिजिटल बाज़ारों पर अक्सर कुछ बड़े खिलाड़ियों (जैसे, तकनीकी दिग्गज) का प्रभुत्व होता है, जिनके पास महत्वपूर्ण बाज़ार शक्ति होती है, जिससे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है।
  • डेटा एकाधिकार:  कुछ कंपनियों द्वारा विशाल मात्रा में उपयोगकर्ता डेटा पर नियंत्रण से प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार उत्पन्न हो सकता है और नए प्रवेशकों के लिए बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
  • गतिशील बाजार संरचनाएं: डिजिटल बाजारों में तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति और उभरते व्यापार मॉडल पारंपरिक प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन ढांचे के लिए चुनौतियां पेश करते हैं।
  • सीमा-पार मुद्दे: डिजिटल बाज़ार प्रायः सीमाओं के पार संचालित होते हैं, जिससे प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के साथ समन्वय जटिल हो जाता है।
  • एल्गोरिद्म संबंधी मिलीभगत:  मूल्य निर्धारण और बाजार रणनीतियों में एल्गोरिदम और एआई के उपयोग से मिलीभगत हो सकती है, जिसका पता लगाना और नियंत्रित करना कठिन होता है।
  • प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता: प्लेटफ़ॉर्म तटस्थता सुनिश्चित करना और प्रमुख प्लेटफ़ॉर्म द्वारा स्व-वरीयता को रोकना एक महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है।
  • उपभोक्ता संरक्षण:  डेटा गोपनीयता और उपयोगकर्ता अधिकारों के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन और उपभोक्ता संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना।
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सीसीआई के लिए आगे का रास्ता:

  • विनियामक ढाँचा अद्यतन: डिजिटल बाज़ारों द्वारा उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रतिस्पर्धा कानूनों को अनुकूलित और अद्यतन करना।
  • डेटा विनियमन:  डेटा पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करने और डेटा एकाधिकार को रोकने के लिए विनियमनों को लागू करना, प्रतिस्पर्धी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना।
  • सीमा-पार सहयोग : सीमा-पार डिजिटल बाजार के मुद्दों को हल करने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धा प्राधिकरणों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना।
  • एल्गोरिथम संबंधी निरीक्षण: एल्गोरिथम संबंधी मिलीभगत और अन्य प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए एल्गोरिथम विश्लेषण और एआई में विशेषज्ञता विकसित करना।
  • सक्रिय निगरानी : डिजिटल बाजारों की निगरानी करने और संभावित प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार की सक्रिय जांच करने के लिए समर्पित इकाइयां स्थापित करें।
  • हितधारक सहभागिता : बाजार की गतिशीलता को समझने और प्रतिस्पर्धा संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए तकनीकी कंपनियों, स्टार्टअप और उपभोक्ता समूहों सहित हितधारकों के साथ सहभागिता करना।
  • सार्वजनिक जागरूकता : प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल बाजार प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर सार्वजनिक जागरूकता और वकालत को बढ़ाना।
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FAQs on PIB Summary- 21th May, 2024 (Hindi) - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. What is the role of the Attorney General for India in the Competition Commission of India's Annual Day commemoration?
Ans. The Attorney General for India, Shri R. Venkataramani, delivered the keynote address at the 15th Annual Day commemoration of the Competition Commission of India.
2. Why is the Annual Day commemoration of the Competition Commission of India significant?
Ans. The Annual Day commemoration of the Competition Commission of India is significant as it provides an opportunity to reflect on the achievements and challenges faced by the commission in promoting fair competition in the market.
3. What key points were highlighted by the Attorney General in his keynote address at the Annual Day commemoration?
Ans. The Attorney General highlighted the importance of competition law in promoting economic growth and ensuring a level playing field for businesses. He also emphasized the need for effective enforcement of competition laws to prevent anti-competitive practices.
4. How does the Competition Commission of India contribute to promoting fair competition in the market?
Ans. The Competition Commission of India plays a crucial role in promoting fair competition by investigating anti-competitive practices, reviewing mergers and acquisitions, and issuing guidelines to prevent market abuse.
5. What was the overall theme of the 15th Annual Day commemoration of the Competition Commission of India?
Ans. The overall theme of the 15th Annual Day commemoration of the Competition Commission of India was likely centered around celebrating the achievements of the commission in promoting fair competition and discussing future strategies to enhance competition in the market.

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