UPSC Exam  >  UPSC Notes  >  Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly  >  The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024

The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC PDF Download

The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

दण्ड से मुक्ति का नाश 

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च  न्यायालय ने संविधान के  अनुच्छेद 142 से प्राप्त अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए  अपराध के आरोपी व्यक्तियों के घरों को ध्वस्त करते समय कानून का उचित तरीके से पालन करने के नियम निर्धारित किए। 

  •  यह निर्णय कई ऐसे मामलों के मद्देनजर लिया गया जहां सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर दंड के रूप में संपत्तियों को नष्ट किया था। 
  • भारत के मुख्य न्यायाधीश ने  इस  प्रथा को "बुलडोजर न्याय" कहा तथा  इस तरह की कार्रवाइयों की अनुचितता पर प्रकाश डाला। 

मामले की पृष्ठभूमि क्या है?

  • सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में उन अनुरोधों पर विचार किया गया जिनमें  अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की प्रथा को चुनौती दी गई थी।
  • यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश ,  मध्य प्रदेश ,  उत्तराखंड और  राजस्थान जैसे राज्यों में देखी गई है  , जिसके कारण  पक्षपात और उचित प्रक्रिया का पालन न करने के  दावे सामने आए हैं 
  • अदालत का यह फैसला  रतलाम (मध्य प्रदेश) और  उदयपुर (राजस्थान)  में  हाल की घटनाओं के बाद आया है, जहां तोड़फोड़ की घटनाएं सांप्रदायिक या  आपराधिक गतिविधियों में शामिल रिश्तेदारों के खिलाफ आरोपों से जुड़ी थीं ।The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

विध्वंस प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश:

  • अनिवार्य नोटिस अवधि:
    • न्यायालय के अनुसार  किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ से पहले संपत्ति के मालिक या निवासी को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
    • इस नोटिस में  ध्वस्तीकरण के  कारणों की व्याख्या की जानी चाहिए तथा संपत्ति मालिकों के लिए निर्णय पर विवाद करने हेतु "व्यक्तिगत सुनवाई" की व्यवस्था की जानी चाहिए।
  • सुनवाई और अंतिम आदेश:
    • प्राधिकारियों का दायित्व है कि वे सुनवाई करें तथा सभी चर्चाओं का रिकार्ड रखें।
    • ध्वस्तीकरण के अंतिम आदेश में मालिक के तर्क, ध्वस्तीकरण के कारण और यह कि ध्वस्तीकरण  पूर्ण होगा या आंशिक , शामिल होना चाहिए।
    • न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि ध्वस्तीकरण केवल  अंतिम उपाय के रूप में तथा अत्यंत आवश्यक होने पर ही किया जाना चाहिए।
  • ऑर्डर के बाद की प्रक्रिया:
    • यदि अंतिम ध्वस्तीकरण आदेश दिया जाता है, तो  मालिक को संरचना को गिराने या निर्णय के विरुद्ध अदालत में अपील करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा।
    • प्राधिकारियों को  ध्वस्तीकरण का वीडियो भी रिकॉर्ड करना होगा तथा एक निरीक्षण एवं ध्वस्तीकरण रिपोर्ट भी तैयार करनी होगी जिसमें शामिल सभी कर्मियों की सूची होगी।

दिशानिर्देशों के पीछे सुप्रीम कोर्ट का तर्क:

  • शक्तियों का पृथक्करण:
    • न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति को दोषी मानना न्यायपालिका का काम है, कार्यपालिका का नहीं।
    • इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि बिना अदालती सुनवाई के किसी की संपत्ति नष्ट करके उसे दंडित करना कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
  • सार्वजनिक विश्वास और जवाबदेही:
    • न्यायालय ने पारदर्शिता के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सत्ता के किसी भी दुरुपयोग के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को जिम्मेदार होना चाहिए।
    • यह बात विशेष रूप से तब सत्य होती है जब किसी संपत्ति को सिर्फ इसलिए ध्वस्त कर दिया जाता है क्योंकि उसके मालिक पर कोई आरोप है।
  • आश्रय का अधिकार:
    • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि घरों को ध्वस्त करने से न केवल आरोपियों पर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों पर भी असर पड़ता है।
    • इन परिवार के सदस्यों को आश्रय पाने का संवैधानिक अधिकार है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 21 में कहा गया है।
    • इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य इन व्यक्तियों को अनुचित तरीके से अपना घर खोने से बचाना है।

भारतीय राज्यों में विध्वंस कानून और प्रथाएँ:

  • राजस्थान: राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार  , अधिकारी सार्वजनिक भूमि पर बनी संपत्तियों को जब्त कर सकते हैं। उन्हें संपत्ति जब्त करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए एक लिखित नोटिस देना होगा और मालिक को जवाब देने का मौका देना होगा।
  • मध्य प्रदेश: मध्य  प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, अनाधिकृत भवनों को केवल मालिकों को नोटिस दिए जाने के बाद ही ध्वस्त करने की अनुमति देता है।
  • यूपी: यूपी शहरी नियोजन और विकास अधिनियम के तहत  , किसी भी अनधिकृत संरचना को गिराने से पहले मालिक को कम से कम  15 दिन का नोटिस मिलना चाहिए । मालिक को आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार है, लेकिन एक बार आदेश अंतिम रूप से पारित हो जाने के बाद, इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
  • दिल्ली: दिल्ली  नगर निगम अधिनियम अनधिकृत भवनों को हटाने की अनुमति देता है, बशर्ते कि मालिक को  अपील करने का उचित अवसर दिया जाए।
  • हरियाणा: दिल्ली के अधिनियम के समान,  हरियाणा नगर निगम अधिनियम भी मालिकों को ध्वस्तीकरण का विरोध करने के लिए थोड़ा समय देता है, लेकिन उनके पास  ध्वस्तीकरण आदेशों का पालन करने के लिए केवल 3 दिन का समय होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का प्रभाव:

  • आगे का रास्ता प्रदान करना: स्थिति से प्रभावित परिवारों को उम्मीद है कि अदालत के फैसले से स्थानीय प्राधिकारियों को  क्षतिपूर्ति की पेशकश करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जो वित्तीय मुआवजे या  नष्ट हुई संपत्तियों की वापसी के रूप में हो सकता है  
  • कार्यान्वयन में चुनौतियां: यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में  पारदर्शिता और  जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया गया है , फिर भी यह सुनिश्चित करने में बाधाएं बनी हुई हैं कि  मुआवजा वास्तव में उन लोगों तक पहुंचे जो पहले ही नुकसान उठा चुके हैं।
  • भविष्य की नीतियों को क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए  , तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि  उन लोगों के लिए उचित परिणाम प्राप्त हों जो "बुलडोजर न्याय" के रूप में जाने जाने वाले अन्यायपूर्ण तरीके से प्रभावित हुए हैं  ।

निष्कर्ष:

  • रहने के लिए जगह पाने के अधिकार की रक्षा करके और यह सुनिश्चित करके कि सरकार जिम्मेदार है,  न्यायालय "बुलडोजर न्याय" के रूप में जाना जाने वाले कार्य को रोकना चाहता है  और यह सुनिश्चित करना चाहता है कि सरकार  संविधान द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर काम करे ।
  • फिर भी, जो लोग पहले ही अपना घर खो चुके हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई जारी है, क्योंकि उनके लिए चीजों को सही कैसे बनाया जाए, इस बारे में अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।
The document The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC is a part of the UPSC Course Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly.
All you need of UPSC at this link: UPSC
7 videos|3454 docs|1081 tests

FAQs on The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 - Current Affairs (Hindi): Daily, Weekly & Monthly - UPSC

1. दण्ड से मुक्ति का क्या अर्थ है?
Ans. दण्ड से मुक्ति का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किए गए गलत कार्यों या अपराधों के लिए उन्हें दण्डित न करना। यह विचारधारा समाज में अनुशासन और न्याय की भावना को कमजोर कर सकती है।
2. दण्ड से मुक्ति के सामाजिक प्रभाव क्या हो सकते हैं?
Ans. दण्ड से मुक्ति के सामाजिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि अपराधियों का हौसला बढ़ना, सामाजिक असमानता में वृद्धि, और कानून के प्रति विश्वास का कम होना। इससे समाज में अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बन सकता है।
3. दण्ड से मुक्ति के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं?
Ans. दण्ड से मुक्ति के खिलाफ कदम उठाने के लिए सख्त कानूनों का निर्माण, त्वरित न्याय प्रक्रिया, और समाज में जागरूकता फैलाना आवश्यक है। इसके अलावा, शिक्षा और संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन भी महत्वपूर्ण है।
4. क्या दण्ड से मुक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर होती है या सामूहिक भी?
Ans. दण्ड से मुक्ति केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामूहिक स्तर पर भी हो सकती है। जब किसी समूह या समुदाय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह सामूहिक दण्ड से मुक्ति का रूप ले लेती है।
5. दण्ड से मुक्ति का समाधान कैसे निकाला जा सकता है?
Ans. दण्ड से मुक्ति का समाधान निकालने के लिए न्यायालयों में सुधार, पुलिस प्रशासन की सक्रियता, और समाज में सहिष्णुता और न्याय के प्रति जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। इसके अलावा, राजनीतिक इच्छाशक्ति भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
Related Searches

mock tests for examination

,

video lectures

,

MCQs

,

Important questions

,

Weekly & Monthly - UPSC

,

Weekly & Monthly - UPSC

,

Sample Paper

,

Viva Questions

,

Summary

,

Previous Year Questions with Solutions

,

ppt

,

Extra Questions

,

Weekly & Monthly - UPSC

,

Free

,

practice quizzes

,

Semester Notes

,

study material

,

past year papers

,

Objective type Questions

,

shortcuts and tricks

,

The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily

,

Exam

,

The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily

,

pdf

,

The Hindi Editorial Analysis- 15th November 2024 | Current Affairs (Hindi): Daily

;