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स्पेक्ट्रम सारांश: साइमोन आयोग और नेहरू रिपोर्ट | UPSC CSE के लिए इतिहास (History) PDF Download

भारतीय विधायी आयोग का नियुक्ति

साइमन आयोग, जिसे औपचारिक रूप से भारतीय विधायी आयोग के रूप में जाना जाता है, को 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में शासन की प्रगति का आकलन करने के लिए स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष, सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया, यह सात सदस्यीय आयोग पूरी तरह से श्वेत व्यक्तियों से बना था, जिसके कारण यह ध्यान आकर्षित करता है।

स्पेक्ट्रम सारांश: साइमोन आयोग और नेहरू रिपोर्ट | UPSC CSE के लिए इतिहास (History)
  • भारत सरकार अधिनियम, 1919 का पृष्ठभूमि: 1919 में भारत सरकार अधिनियम में एक प्रावधान शामिल किया गया था जो दस साल बाद आयोग की नियुक्ति के लिए मंच तैयार करता था। यह आयोग पिछले दशक में भारत में शासन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया था। इस प्रावधान को शामिल करके, अधिनियम ने शासन संरचना की प्रभावशीलता की समय-समय पर और प्रणालीबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा, जिससे आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सुधार और परिवर्तन किए जा सकें।
  • 1919 में भारत सरकार अधिनियम में आयोग की नियुक्ति के लिए एक प्रावधान शामिल किया गया था।
  • यह आयोग पिछले दशक में भारत में शासन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित किया गया था।
  • इस प्रावधान को शामिल करके, अधिनियम ने शासन संरचना की प्रभावशीलता की समय-समय पर और प्रणालीबद्ध समीक्षा सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखा।
  • साइमन आयोग की स्थापना: 1927 में एक सभी श्वेत, सात सदस्यीय आयोग जिसे भारतीय विधायी आयोग कहा गया, का गठन हुआ। इसे इसके अध्यक्ष, सर जॉन साइमन के नाम पर लोकप्रिय रूप से साइमन आयोग के नाम से जाना गया। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या भारत अतिरिक्त संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार था और यदि हां, तो ये सुधार किस दिशा में किए जाने चाहिए।
  • इस आयोग का मुख्य उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या भारत अतिरिक्त संवैधानिक सुधारों के लिए तैयार था।
  • प्रारंभिक आयोग की नियुक्ति (1927): इस समय, ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्य में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, और वे लेबर पार्टी को अगले चुनाव में हारने की संभावना को लेकर चिंतित थे। "प्राइज़ कॉलोनी" का संदर्भ भारत से है, जो ब्रिटिश साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा था। डर था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आई, तो वे भारत के संवैधानिक भविष्य के निर्णय लेने में ऐसा तरीका अपनाएंगे जिसे कंजर्वेटिव पार्टी ने "अविहित" माना। इसलिए, कंजर्वेटिव पार्टी ने यह सुनिश्चित करने के लिए साइमन आयोग की स्थापना को तेजी से किया कि यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामला उनके शासन के तहत ही निपटाया जाए।
  • इस समय, ब्रिटिश राजनीतिक परिदृश्य में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी।
  • डर था कि यदि लेबर पार्टी सत्ता में आई, तो वे निर्णय लेने में "अविहित" तरीके से कार्य करेंगे।
  • 1920 के मध्य के संसदीय रिपोर्ट और जांचें: ली आयोग ने यह जांचा कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या क्यों कम थी। ब्रिटिश अधिकारी विभिन्न शासन कार्यों के प्रभारी थे, और यह चिंता थी कि संख्या पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसे कैसे ठीक किया जाए। मुदिमान आयोग ने द्वैध प्रणाली में एक समस्या को समझने पर ध्यान केंद्रित किया। द्वैध का अर्थ है दो अधिकारों या शक्ति केंद्रों का होना। भारत में, यह भारतीय अधिकारियों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच शक्तियों के विभाजन के बारे में था। आयोग का उद्देश्य यह पता लगाना था कि इस प्रणाली में निर्णय लेने में अड़चन क्यों आ रही थी।
  • ली आयोग ने यह जांचा कि भारत में ब्रिटिश अधिकारियों की संख्या क्यों कम थी।
  • मुदिमान आयोग ने द्वैध प्रणाली में एक समस्या को समझने पर ध्यान केंद्रित किया।
  • साइमन आयोग की नियुक्ति के कारण: 1919 का अधिनियम, जो भारत को संचालित करने के लिए बनाया गया था, स्थिरता समस्याओं का सामना कर रहा था, जिससे ब्रिटिश सरकार ने करीब से देखने की आवश्यकता महसूस की। लॉर्ड बिर्केनहेड, जो भारत के लिए कंजर्वेटिव सचिव थे, ने भारतीयों की प्रभावी योजना बनाने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया। मौजूदा नियमों की कमियों को देखते हुए और अस्थिरता के डर से, ब्रिटिश सरकार ने 1919 के अधिनियम की कार्यप्रणाली का गहन अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की। यह आकलन कार्य करने की कमी को दूर करने और भारत में अधिक प्रभावी शासन के लिए सुधार करने की इच्छा से प्रेरित था।
  • 1919 का अधिनियम स्थिरता समस्याओं का सामना कर रहा था।
  • लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीयों की प्रभावी योजना बनाने की क्षमता पर संदेह व्यक्त किया।
  • लॉर्ड बिर्केनहेड की भूमिका: साइमन आयोग की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति लॉर्ड बिर्केनहेड थे, जो भारत के लिए कंजर्वेटिव सचिव के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने यह मान लिया था कि भारतीय एक मजबूत और व्यापक योजना बनाने में सक्षम नहीं हैं। इस विश्वास के कारण, लॉर्ड बिर्केनहेड ने स्वयं साइमन आयोग की नियुक्ति की।
  • साइमन आयोग की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति लॉर्ड बिर्केनहेड थे।
  • लॉर्ड बिर्केनहेड ने यह मान लिया था कि भारतीय एक मजबूत और व्यापक योजना बनाने में सक्षम नहीं हैं।

भारतीय प्रतिक्रिया

भारतीय लोग साइमोन आयोग को लेकर बहुत नाखुश थे, और उनकी प्रतिक्रिया त्वरित और एकजुट थी। उनके गुस्से का मुख्य कारण यह था कि आयोग में कोई भारतीय शामिल नहीं था और यह विचार कि विदेशी लोग भारत के आत्म-शासन की तैयारी पर बात करेंगे और निर्णय लेंगे। इससे भारतीयों को ऐसा महसूस हुआ कि उनके भविष्य का निर्णय लेने के अधिकार, जिसे आत्म-निर्णय कहा जाता है, को नजरअंदाज किया जा रहा है।

(a) कांग्रेस की प्रतिक्रिया:

एम.ए. अंसारी

स्पेक्ट्रम सारांश: साइमोन आयोग और नेहरू रिपोर्ट | UPSC CSE के लिए इतिहास (History)
  • दिसंबर 1927 में, एम.ए. अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में हुई कांग्रेस की बैठक में साइमोन आयोग के संबंध में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में शामिल नेताओं, जिनमें जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता शामिल थे, ने साइमोन आयोग का पूरी तरह से बहिष्कार करने का निर्णय लिया, हर कदम पर और हर संभव तरीके से।
  • इसका मतलब था कि वे किसी भी रूप में आयोग के साथ सहयोग या संलग्न होने से इनकार करेंगे। इसके अलावा, नेहरू ने इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रस्ताव में कहा गया कि कांग्रेस का अंतिम या अंतिम लक्ष्य भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता है।

(b) अन्य समूह:

  • साइमोन आयोग का बहिष्कार करने में कांग्रेस का समर्थन करने वाले समूहों में हिंदू महासभा के उदार सदस्य और जिन्ना द्वारा नेतृत्व किया गया मुस्लिम लीग का बड़ा धड़ा शामिल था। 1927 में, मुस्लिम लीग ने साइमोन आयोग पर अपने रुख पर चर्चा करने के लिए दो अलग-अलग सत्र आयोजित किए।
  • जिन्ना के नेतृत्व में कोलकाता में, आयोग का विरोध करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, मुहम्मद शफी के तहत लाहौर में एक अन्य सत्र के दौरान, सरकार के समर्थन में रुख अपनाया गया। दूसरी ओर, कुछ समूहों ने बहिष्कार में शामिल न होने का निर्णय लिया। पंजाब में यूनियनिस्ट और भारत के दक्षिणी हिस्से में जस्टिस पार्टी उन समूहों में शामिल थे जिन्होंने साइमोन आयोग का बहिष्कार नहीं किया।

(c) सार्वजनिक प्रतिक्रिया:

जब साइमॉन कमीशन 3 फरवरी, 1928 को मुंबई पहुँचा, तो भारत में जनता की प्रतिक्रिया मजबूत और व्यापक थी। उस दिन, एक देशव्यापी हड़ताल (strike) आयोजित की गई, जिसमें बड़े पैमाने पर रैलियाँ शामिल थीं।

  • जहाँ-जहाँ कमीशन गया, वहाँ काले झंडों के साथ प्रदर्शन हुए, हड़तालें हुईं, और 'साइमॉन गो बैक' के नारे लगाए गए। यह आंदोलन नई पीढ़ी के युवाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उल्लेखनीय था, जिसने राजनीतिक क्रियाकलाप में उनकी पहली भागीदारी को चिह्नित किया।
  • नेतृत्व करने वालों में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस जैसे प्रमुख व्यक्ति उभरे, जो इस युवा और छात्र सक्रियता की लहर के दौरान महत्वपूर्ण चेहरे बन गए।
  • उन्होंने व्यापक रूप से यात्रा की, बड़े समागमों को संबोधित किया, और सम्मेलनों की अध्यक्षता की, जिससे वे साइमॉन कमीशन के खिलाफ विरोध में प्रभावशाली आवाजें बन गए। युवाओं की भागीदारी में वृद्धि ने नए उदारवादी विचारों के लिए भी जमीन तैयार की। इसके परिणामस्वरूप ऐसे समूहों का गठन हुआ जैसे पंजाब नौजवान भारत सभा, श्रमिकों और किसानों की पार्टियाँ, और कर्नाटक में हिंदुस्तानी सेवा दल, जो बदलते और विकसित होते राजनीतिक परिदृश्य को दर्शाते हैं।

(d) पुलिस का दमन:

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पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों के प्रति बहुत सख्ती बरती। उन्होंने लाठी (batons) का उपयोग बलात किया, यहाँ तक कि वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं बख्शा। लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू और जी. बी. पंत पर शारीरिक हमला हुआ। अक्टूबर 1928 में, लाला लाजपत राय को एक प्रदर्शन के दौरान छाती में गंभीर चोटें आईं, और ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि वे 17 नवंबर 1928 को निधन हो गए। इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई हिंसात्मक थी और इसके गंभीर परिणाम हुए, जिससे प्रमुख नेताओं को चोटें आईं और यहां तक कि कुछ की मृत्यु भी हुई।

  • लखनऊ में, जवाहरलाल नेहरू और जी. बी. पंत पर शारीरिक हमला हुआ। अक्टूबर 1928 में, लाला लाजपत राय को एक प्रदर्शन के दौरान छाती में गंभीर चोटें आईं, और ये चोटें इतनी गंभीर थीं कि वे 17 नवंबर 1928 को निधन हो गए।
  • इन प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई हिंसात्मक थी और इसके गंभीर परिणाम हुए, जिससे प्रमुख नेताओं को चोटें आईं और यहां तक कि कुछ की मृत्यु भी हुई।

साइमन आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव

साइमन आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव

(i) साइमन आयोग की घोषणा ने केवल पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं की, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों की भी मांग की, जो समाजवादी विचारों से प्रेरित थे। कांग्रेस के लिए, जिसके पास उस समय कोई विशेष योजना नहीं थी, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया जिसने लोगों को सामूहिक कार्रवाई के लिए एकजुट किया।

(ii) जब लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीय नेताओं को एक संयुक्त संविधान बनाने की चुनौती दी, तो विभिन्न राजनीतिक समूहों ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इससे उस समय भारतीयों के बीच एकता की उम्मीद बढ़ी। सरल शब्दों में, यह भारतीय नेताओं के लिए एक ऐसा अवसर था कि वे एक ऐसा संविधान बनाने के लिए मिलकर काम कर सकें जिस पर सभी सहमत हों।

साइमन आयोग की सिफारिशें

  • साइमन आयोग की सिफारिशें (1930): द्व chambers प्रणाली का अंत करने और प्रांतों में प्रतिनिधि सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। प्रांतों के लिए स्वायत्तता की सिफारिश की, साथ ही प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात की। सुझाव दिया कि गवर्नर के पास आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों के लिए विवेकाधीन शक्तियाँ हों, ताकि समुदायों की रक्षा की जा सके। केंद्र में संसदीय जिम्मेदारी को खारिज किया, गवर्नर-जनरल को मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति के लिए संपूर्ण शक्ति दी। भारत सरकार के उच्च न्यायालय पर पूर्ण नियंत्रण की वकालत की।
  • चुनावी और मताधिकार सिफारिशें: सलाह दी कि जब तक तनाव कम न हो, तब तक अलग-अलग धार्मिक मतदाता (हिंदुओं और मुसलमानों के लिए) को बनाए रखा जाए। सार्वभौमिक मताधिकार के विचार को खारिज किया; सभी को मतदान का अधिकार नहीं होगा।
  • संघीयता और सलाहकार परिषद: संघीयता के विचार को स्वीकार किया लेकिन इसे भविष्य के लिए सुझाया। ब्रिटिश प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों सहित एक विस्तारित भारत की सलाहकार परिषद के गठन का प्रस्ताव दिया।
  • प्रांतीय प्रतिनिधित्व और विभाजन: उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के लिए स्थानीय विधानसभाओं का सुझाव दिया, साथ ही केंद्र में प्रतिनिधित्व की बात की। सिंध को बंबई से और बर्मा को भारत से अलग करने की सिफारिश की, क्योंकि यह स्वाभाविक रूप से अलग प्रतीत होता था।
  • भारतीय सेना और सिफारिशों की प्रासंगिकता: सेना को भारतीय बनाने का प्रस्ताव दिया, जबकि ब्रिटिश बलों को तब तक बनाए रखने की बात की जब तक भारत पूरी तरह से सुसज्जित न हो जाए। रिपोर्ट जारी होने तक घटनाएँ इसकी महत्वता को पार कर गईं, जिससे इसकी सिफारिशें कम प्रासंगिक हो गईं।

नेहरू रिपोर्ट

चुनौती और प्रतिक्रिया: लॉर्ड बिर्केनहेड ने भारतीय राजनीतिज्ञों को एक संविधान बनाने की चुनौती दी, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 1928 में सभी पार्टियों का सम्मेलन आयोजित किया गया।

उपसमिति का गठन: सभी पार्टियों के सम्मेलन ने एक उपसमिति का गठन किया, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य किया। यह भारत के राजनीतिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि यह भारतीयों द्वारा देश के लिए एक संविधानात्मक ढांचे को बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था।

समिति के सदस्य: समिति में तेज बहादुर सप्रू, सुभाष बोस, एम.एस. अनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शोआब कुरैशी, और जी.आर. प्रधान जैसे प्रभावशाली सदस्य शामिल थे। ये व्यक्तित्व विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोणों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो विचारों की विविधता में योगदान करते थे।

समयसीमा और अंतिमकरण: समिति ने संविधान के मसौदे पर मेहनत की और अगस्त 1928 तक रिपोर्ट को सफलतापूर्वक अंतिम रूप दिया। यह त्वरित समयसीमा भारतीय नेताओं की संविधान संबंधी मुद्दों को सुलझाने की तत्परता और प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

सिफारिशें: नेहरू समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिशें ज्यादातर सर्वसम्मत थीं, जो प्रस्तावित संविधानात्मक ढांचे पर सामान्य सहमति को दर्शाती हैं। हालांकि, एक महत्वपूर्ण असहमति का बिंदु "डोमिनियन स्टेटस" और "पूर्ण स्वतंत्रता" के बीच चयन पर केंद्रित था।

बहुमत का दृष्टिकोण: संविधान के आधार पर विचारों में भिन्नता के बावजूद, समिति के बहुमत ने "डोमिनियन स्टेटस" का समर्थन किया। महत्वपूर्ण रूप से, बहुमत ने "पूर्ण स्वतंत्रता" की वकालत करने वाले अल्पसंख्यक को अपने पसंदीदा लक्ष्य का पीछा करने की स्वतंत्रता दी, जो समिति के भीतर समायोजन की भावना को दर्शाता है।

मुख्य सिफारिशें:

  • डोमिनियन स्टेटस: नेहरू रिपोर्ट ने भारत को आत्म-शासित डोमिनियनों के समान स्थिति देने की सिफारिश की, भविष्य में रजवाड़ों के साथ संघीय संबंध की कल्पना की। हालांकि, इस प्रस्ताव ने असहमति को जन्म दिया, विशेष रूप से युवा, अधिक उग्र वर्ग के बीच, जिसमें नेहरू जैसे व्यक्तियों ने असंतोष व्यक्त किया।
स्पेक्ट्रम सारांश: साइमोन आयोग और नेहरू रिपोर्ट | UPSC CSE के लिए इतिहास (History)

2. अलग मतदाता सूची का अस्वीकृति: मौजूदा संवैधानिक सुधारों से एक मौलिक प्रस्थान करते हुए, रिपोर्ट ने अलग मतदाता सूची को अस्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। इसके बजाय, यह मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त मतदाता सूची का समर्थन करती है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ वे अल्पसंख्यक हैं, उन क्षेत्रों को छोड़कर जहाँ वे बहुसंख्यक हैं, जैसे कि पंजाब और बंगाल।

3. भाषाई प्रांत: नेहरू रिपोर्ट ने भाषाई आधार पर प्रांतों के निर्माण का सुझाव दिया, प्रशासनिक विभाजनों के लिए भाषाई आधार पर जोर दिया।

4. मौलिक अधिकार: उन्नीस मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए, रिपोर्ट ने महिलाओं के लिए समान अधिकार, संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जैसे पहलुओं को शामिल किया।

5. जिम्मेदार सरकार: रिपोर्ट ने केंद्र और प्रांत दोनों स्तरों पर जिम्मेदार सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने 500 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा और 200 सदस्यीय सीनेट के साथ एक संरचित भारतीय संसद का प्रस्ताव दिया, जिसे विभिन्न तरीकों से चुना जाएगा और जिनकी सेवा अवधि भी अलग होगी। केंद्रीय सरकार, जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त गवर्नर-जनरल द्वारा संचालित किया जाएगा लेकिन भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा, केंद्रीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगी जो संसद के प्रति जिम्मेदार होगी। प्रांतीय परिषदें, जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष होगी, एक गवर्नर द्वारा संचालित की जाएंगी जो प्रांतीय कार्यकारी परिषद की सलाह पर कार्य करेगी।

6. मुस्लिम हितों की सुरक्षा: नेहरू रिपोर्ट ने मुसलमानों के सांस्कृतिक और धार्मिक हितों की पूर्ण सुरक्षा पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।

7. राज्य और धर्म का पृथक्करण: एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को उजागर करते हुए, रिपोर्ट ने राज्य और धर्म के पूर्ण पृथक्करण की मांग की, जो एक धर्मनिरपेक्ष सरकार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मुस्लिम और हिंदू सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ

मुस्लिम और हिंदू सामुदायिक प्रतिक्रियाएँ

1. संविधान प्रारूपण में सामुदायिक भिन्नताएँ: जब राजनीतिक नेताओं ने भारत के लिए एक संवैधानिक ढाँचा बनाने की उत्सुकता दिखाई, तब सामुदायिक भिन्नताएँ उत्पन्न हुईं, विशेषकर नेहरू रिपोर्ट में सामुदायिक प्रतिनिधित्व के संदर्भ में।

2. मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्ताव: दिसंबर 1927 में, मुस्लिम नेताओं ने दिल्ली में मुस्लिम लीग सत्र के दौरान चार प्रस्ताव बनाए, जिन्हें 'दिल्ली प्रस्ताव' कहा गया। ये थे: (i) मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों के साथ अलग चुनाव क्षेत्र की जगह संयुक्त चुनाव क्षेत्र; (ii) केंद्रीय विधायी सभा में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व; (iii) पंजाब और बंगाल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में; (iv) तीन नए मुस्लिम बहुल प्रांतों का गठन— सिंध, बलूचिस्तान, और उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत।

3. हिंदू महासभा की मांगें: हिंदू महासभा ने नए मुस्लिम-बहुल प्रांतों के निर्माण और विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षण का मजबूत विरोध किया। उन्होंने एक सख्त एकात्मक ढाँचे पर जोर दिया, जिससे स्थिति और जटिल हो गई।

4. समझौते: सभी पार्टी सम्मेलन की चर्चाओं के दौरान, मुस्लिम लीग ने केंद्रीय विधायिका और मुस्लिम-बहुल प्रांतों में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों की मांग बनाए रखी। यह नेहरू रिपोर्ट का प्रारूपण करने वाले नेताओं जैसे मोतीलाल नेहरू के लिए एक दुविधा थी। चुनौतियों का समाधान करने के लिए कुछ रियायतें दी गईं, जिनमें शामिल हैं: (i) हर जगह संयुक्त चुनाव क्षेत्रों का प्रस्ताव, लेकिन आरक्षण केवल उन जगहों पर जहाँ अल्पसंख्यक हैं; (ii) सिंध को बॉम्बे से तभी अलग किया जाएगा जब डोमिनियन स्थिति दी जाएगी और सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक को दिए गए वजन के आधार पर; (iii) राजनीतिक ढाँचा व्यापक रूप से एकात्मक प्रस्तावित किया गया, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास बनी रहीं।

ये समझौते हिंदू और मुस्लिम सामुदायिक हितों के बीच नाजुक संतुलन बनाने के लिए किए गए थे।

जिन्ना द्वारा प्रस्तावित संशोधन

  • दिसंबर 1928 में कलकत्ता में आयोजित सभी पार्टियों के सम्मेलन में, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की ओर से नेहरू रिपोर्ट में तीन संशोधनों का प्रस्ताव रखा: (i) केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व; (ii) बंगाल और पंजाब की विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटें, जो उनकी जनसंख्या के आधार पर होंगी, जब तक कि सभी को मतदान का अधिकार न मिल जाए।

दुर्भाग्यवश, ये सुझाव स्वीकार नहीं किए गए।

जिन्ना के चौदह बिंदु

बाद में, मार्च 1929 में, जिन्ना ने मुस्लिम लीग की भविष्य की गतिविधियों के लिए चौदह बिंदुओं का प्रस्ताव किया।

  • एक संघीय संविधान जिसमें कुछ शक्तियाँ प्रांतों को दी जाएं।
  • निर्णय लेने में प्रांतों को स्वतंत्रता।
  • भारतीय संघ का गठन करने वाले सभी राज्यों की सहमति के बिना संविधान में कोई परिवर्तन नहीं।
  • हर प्रांत में विधायिकाओं में मुसलमानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना।
  • सरकारी सेवाओं और स्व-शासनिक निकायों में मुसलमानों के लिए उचित प्रतिनिधित्व।
  • केंद्रीय विधायिका में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
  • केंद्रीय या प्रांतीय कैबिनेट में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई प्रतिनिधित्व।
  • अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए रखना।
  • यदि किसी अल्पसंख्यक समुदाय के तीन-चौथाई सदस्य किसी विधेयक या प्रस्ताव के खिलाफ हों, तो उसे पारित नहीं किया जाएगा।
  • किसी भी क्षेत्रीय परिवर्तन के दौरान पंजाब, बंगाल, और NWFP में मुस्लिम बहुमत की सुरक्षा।
  • सिंध को बंबई से अलग करना।
  • NWFP और बलूचिस्तान में संवैधानिक परिवर्तन।
  • सभी समुदायों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता।
  • धर्म, संस्कृति, शिक्षा, और भाषा में मुस्लिम अधिकारों की रक्षा।

नेहरू रिपोर्ट असंतोषजनक पाई गई

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बहुत से समूह नेहरू रिपोर्ट से नाखुश थे, केवल मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और सिख साम्प्रदायिकतावादियों ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के युवा सदस्यों ने भी, जिनका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस कर रहे थे। युवा वर्ग ने रिपोर्ट में डोमिनियन स्थिति के प्रस्ताव को एक पीछे हटने के कदम के रूप में देखा। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस ने उन्हें इस विचार के प्रति और भी सख्त आलोचना करने के लिए प्रेरित किया। इसके जवाब में, नेहरू और सुभाष बोस ने कांग्रेस के संशोधित लक्ष्य को अस्वीकार कर दिया और मिलकर इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग का गठन किया।

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